हमारे बारे में
यहां दी गई सूचना तिरुवनंतपुरम, स्टाच्यू स्थित प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), केरला के साथ साथ तृशूर स्थित शाखा कार्यालय से संबंधित है ।
वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशा.एवं लेप.प्र.स.I) इस कार्यालय के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सी पी आई ओ) है ।
आवेदन भरने की प्रक्रिया
व्यक्ति जो, इस अधिनियम के अधीन इस संगठन के दायरे में आने वाली कोई भी सूचना प्राप्त करना चाहता है, उसे नीचे पैरा 3 में उल्लिखितानुसार ऐसे शुल्क के साथ लिखित रूप में या इलेक्ट्रोनिक माध्यम से अंग्रेजी या हिंदी में केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सी पी आई ओ) से अनुरोध करना होगा ।
आवेदन फार्म का प्रारूप
आवेदन फार्म का कोई विशेष प्रारूप नहीं है । आवेदक को स्प्ष्ट रूप से उसका नाम एवं पत्राचार हेतु पता, दूरभाष संख्या(वैकल्पिक) और यदि व्यवहार्य हो तो सं. व दिनांक आदि सहित विशिष्ट सूचना जो वह चाहता/ चाहती है का उल्लेख करना चाहिए ।
शुल्क
भुगतान व लेखा अधिकारी, महालेखाकार (ले.व हक) का कार्यालय, केरला, तिरुवनंतपुरम के पक्ष में समुचित प्राप्ति के प्रति नकद अथवा बैंकर्स चेक/ बैंक ड्राफ्ट/ भारतीय पोस्टल ऑर्डर के रूप में शुल्क का भुगतान किया जाए ।
शुल्क की मात्रा:- धारा 6 की उप-धारा (1)के अधीन सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन उपरोल्लिखितानुसार रुपए दस (रु. 10/-) के आवेदन शुल्क के साथ भेजा जाए ।
धारा 7 की उप-धारा (1) के तहत जानकारी प्रदान करने के लिए, निम्न दरों पर शुल्क लिया जाएगा:-
- सृजित प्रत्येक पृष्ठ या उसकी फोटोप्रति के लिए दो रुपए (ए-4 अथवा ए-3 कागज)।
- बडे आकार के कागज में प्रतिलिपि का वास्तविक प्रभार या लागत मूल्य ।
- नमूने या मॉडल के लिए वास्तविक लागत या मूल्य। और
- अभिलेखों के निरीक्षण के लिए, पहले एक घंटे के लिए कोई शुल्क नहीं है, और बाद के प्रत्येक घंटे के लिए रु.5 का शुल्क
आवेदन एवं शुल्क की प्राप्ति की व्यवस्था
आवेदन और शुल्क की प्राप्ति हेतु स्वागत काउंडर पर व्यवस्था की गई है । आवेदक 3(ए) में दी गई प्रक्रिया के अनुसार भी शुल्क जमा कर सकता है ।
अपील और अपीलीय अधिकारी आदि, यदि कोई
केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपील, अपीलीय प्राधिकारी प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II ) के समक्ष की जा सकती है ।
मद | संदर्भ | उपलब्ध सूचना (लिंक प्रदान किया जाना है) |
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संगठन | अध्याय II, 4.1(बी) (1) | हमारे बारे में |
निर्णय लेने की प्रक्रिया | अध्याय II, 4.1(बी) (III) | संगठन चार्ट |
नियम-पुस्तक | अध्याय II,4.1 (बी) (V) | नियम पुस्तकों की सूची |
धारित दस्तावेज | अध्याय II, 4.1 (बी) (VI) | लेखापरीक्षा साक्ष्य के रूप में लेखापरीक्षित संस्थाओं से प्राप्त दस्तावेजों से संबंधित विभाग द्वारा धारित दस्तावेज । |
परामर्शक व्यवस्थाएं | अध्याय-II, 4.1 (b) (VII) | लागू नहीं |
बोर्ड / समितियां | अध्याय-II,4.1(बी) (VIII) | समितियां |
कर्मचारियों का निर्देशिका सदस्य | अध्याय-II,4.1(बी) (VII) | दूरभाष निर्देशिका कर्मचारी सदस्य (1 मार्च 2019 के अनुसार ) कृपया 01.03.2019 के अनुसार ’पदक्रम सूची पी डी एफ ‘फाइल देखें ।) |
वेतनमान | अध्याय II, 4.1 (बी)(X) | वेतनमान |
बजट | अध्याय-II, 4.1(बी)(XI) | बजट |
सहायिकी | अध्याय-II,4.1(बी) (XII) | लागू नहीं |
रियायत, अनुमति प्राधिकरण | अध्याय-II,4.1(बी) XIII) | लागू नहीं |
इलेक्ट्रोनिक सूचना | अध्याय-II,4.1(बी) (XIV) | लगभग सारी जानकारी इलेक्ट्रोनिक फोर्मेट में उपलब्ध है और इसके लिए अनुरोध किया जा सकता है । |
सुविधाएं | अध्याय-II,4.1(बी)(XV) | लागू नहीं |
लोक सूचना अधिकारियां | अध्याय II, 4.1 (बी) (XVI) | केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी |