लेखापरीक्षा आपत्‍ति‍यों, निरीक्षण रिपोर्टों, मसौदा पैराओं, लेखापरीक्षा पैराओं तथा लो.ले.स/ सा.क्षे.उ.स  की सिफारिशों हेतु उत्‍तर / की गयी कार्रवाई विवरण प्रस्‍तुत करने की कार्यविधि‍

क्रम सं वर्ग अंतिम उत्‍तर प्रस्‍तुत करनपे के लिए आबंटित समय
1 लेखापरीक्षा आपत्‍त‍ि (आपत्‍त‍ि पर्ची/ पत्र/ लेखापरीक्षा टिप्‍पणी) एक पखवाडे के भीतर (‍संवितरण अधि‍कारियों/ कार्यालयाध्‍यक्षों/ नियंत्रणकारी प्राधि‍कारियों द्वारा उत्‍तर प्रस्‍तुत किया जाना चाहिए ) ।
2 निरीक्षण रिपोर्ट निरीक्षण रिपोर्ट में म.ले द्वारा विर्निदिष्‍ट समय के भीतर ।
3 मसौदा पैरा मसौदा पैरा के कवरिंग पत्र में म.ले द्वारा विर्निदिष्‍ट समय के भीतर ।  
4 लेखापरीक्षा पैरा रिपोर्ट के प्रकाशन / विधान मण्‍डल में प्रस्‍तुतीकरण के दो महीनों के भीतर ।
5

पीएसी/सीओपीयू सिफारिशें

यथा संभव शीघ्र तथा किसी भी स्थिति में, विधान मंडल में रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की तारीख से दो महीने के भीतर ।

लेखापरीक्षित हस्‍त‍ियों द्वारा लेखापरीक्षा टिप्पणियों के अनुपालन की निगरानी संबंधित मुख्यालय कार्यालय अनुभाग द्वारा की जा रही है । संग्रहण की प्रगति देखने के बाद या लेखापरीक्षित इकाई से उचित उत्तर के आधार पर ही पैरा को निरस्‍त किया जाता है  / निपटाया जाता है ।

30 जून 2026 तक की स्‍थि‍त‍ि के अनुसार राजस्व क्षेत्र और आर्थिक क्षेत्र की लेखापरीक्षा रिपोर्टों में शामिल 93 पैराओं के संबंध में किए गए उपचारात्मक उपाय लंबित थे ।

30 जून 2026 तक की स्‍थि‍त‍ि के अनुसार राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की लेखापरीक्षा रिपोर्टों में शामिल 20 पैराओं के संबंध में किए गए उपचारात्मक उपाय लंबित थे ।

वित्त विभाग, लेखापरीक्षा रिपोर्ट के राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत किए जाने की तारीख से दो माह की अवधि के भीतर लेखापरीक्षा-II (रिपोर्ट एसएफ) द्वारा तैयार की गयी लेखापरीक्षा रिपोर्टों में सम्मिलित उपचारात्मक उपायों पर की गई कार्रवाई (आरएमटी) प्रस्तुत करने संबंधी अनुदेशों का अभी तक पूर्णतः अनुपालन नहीं कर पाया है । दिनांक 31 मार्च 2026 तक की स्थिति के अनुसार 5 पैराओं के संबंध में उपचारात्मक उपायों पर आरएमटी प्रस्तुत नहीं की गई थी ।

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