विधान के साथ इंटरफेस
नियंत्रक – महालेखापरीक्षक भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के तहत एक संवैधानिक प्राधिकारी है जो संघ तथा राज्यों और किसी भी अन्य प्राधिकारी या निकाय के खातों के संबंध में ऐसे कर्तव्यों का पालन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जिन्हें संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा और और उसके अधीन निर्धारित किए गए हो । भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के तहत राज्य विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के लिए राज्य के राज्यपाल को समर्पित करने हेतु भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट तैयार की जाती है ।