विधान के साथ इंटरफेस
- लोक लेखा समिति (लो.ले.स)
- सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम समिति सा.षे.उ.स
केरला विधान सभा की प्रक्रिया और व्यापार के संचालन नियमावली समिति में लोक लेखा समिति गठित करने का प्रावधान हैं जिसमें ग्यारह सदस्य होंगे जो अपने सदस्यों में से सभा द्वारा तीस महीनों की अवधि के लिए चुने जाते हैं । समिति के सदस्यों में से उसके अध्यक्ष की नियुक्ति विधान सभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है । एक मंत्री समिति के सदस्य बनने के लिए योग्य नहीं है ।