विधान के साथ इंटरफेस
भारत का संविधान के अनुच्छेद 151(2) के तहत राज्य विधान सभा के पटल पर रखे जाने हेतु राज्य से संबंधित नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट राज्यपाल को प्रस्तुत की जाती हैं । राज्यपाल से रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अनुमोदन प्राप्त करने पर, रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण हेतु एक तारीख राज्य विधान सभा आबंटित करती है । उस विशेष तिथि के लिए विधान सभा के कार्य-सूची में यह भी शमिल होता है । साधारणत: लेखापरीक्षा रिपोर्टें राज्य वित्त मंत्री द्वारा सदन के समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं । तत्पश्चात् लोक लेखा समिति (पी ए सी) और सार्वजनिक उपक्रम समिति (सी ओ पी यू) द्वारा इन रिपोर्टों पर चर्चा की जाती है ।