सिविल कैडर से संबंधित प्रतिनियुक्ति की प्रक्रिया का ध्यान प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा - I), केरल के कार्यालय द्वारा किया जाता है। ऑडिट II के तहत वाणिज्यिक संवर्ग से संबंधित प्रतिनियुक्ति से संबंधित कार्य प्रधान महालेखाकार (ऑडिट - II), केरल के कार्यालय द्वारा महानिदेशक (वाणिज्यिक) - II के अनुमोदन से किया जाता है।

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