आवेदन करने की प्रक्रिया

कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अंतर्गत कोई सूचना प्राप्त करने का इच्छुक है , को नीचे प्रक्रिया 3 में यथा वर्णित शुल्क के साथ इलेक्ट्रोनिक माध्यम से या लिखित अनुरोध देना चाहिए I

आवेदन का प्रारूप

आवेदक को उसकी /उसका नाम व पत्राचार का पता, दूरभाष संख्या व दिनांक इत्यादि के साथ , स्पष्ट रूप से दर्ज करने चाहिए I

शुल्क

  • शुल्क उचित रसीद के विरूद नगद में या वेतन एवं लेखा अधिकारी ( लेखा एवं हकदारी ), कार्यालय प्रधान महालेखाकार ( लेखा एवं हकदारी )झारखण्ड, रांची के नामे बैंकर्स चेक/बैंक ड्राफ्ट /भारतीय पोस्टल आर्डर के द्वारा जमा ककी जा सकती है I
  • शुल्क की प्रमात्रा धारा 6 के उप-धारा (1) के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु किसी अनुरोध के साथ उपरोक्त (क ) में वर्णित तरीके से रुपये ( 10/-) का आवेदन शुल्क दिया जाना चाहिए I यदि आवेदक गरीबी रेखा से नीचे के संवर्ग से सम्बन्ध रखता हो , तो उसे शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है I तथापि , उसे इस सन्दर्भ में अपने आवेदन के साथ गरीबी रेखा से नीचे होने का पमाण पत्र संलग्न करना होगा I
  • धारा 7 के उप धारा के अंतर्गत सूचना प्रदान करने के लिए , निम्निलिखित दर से शुल्क भारित किये जायेंगे-
    • तैयार किये गए या प्रतिलिपि बनाये गए प्रत्येक पृष्ठ ( A4  या A3 पेपर साइज़ )के लिए , रूपए दो (2/-)
    • बड़े आकार के पृष्ठ की प्रतिलिपि के लिए , उसपर हुए वास्तविक खर्च या क्रय की राशि
    • मॉडल या नमूना के लिए वास्तविक खर्च या क्रय राशि
    • डिस्क या फ्लोपी में सूचना उपलब्ध कराने के लिए, प्रति शुल्क नहीं , एवं प्रति डिस्क या फ्लोपी रूपए पचास ( 50/-) एवं उसका भिन्नाश
    • अभिलेखों  के निरीक्षण के लिए, पहले घंटे कोई शुल्क नहीं , एवं प्रति उत्तरवर्ती घंटे के लिए रूपए पाच ( 5/-) कीदर से शुल्क I

आवेदन एवं शुल्क की पावती की वयवस्था

आवेदन एवं शुल्क की पावती की वयवस्था कार्यालय प्रधान महालेखाकार ( लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड , रांची के अभिलेख एवं सामान्य अनुभाग में की गयी है I आवेदक अपेक्षित शुल्क का भुगतान क्रियाविधि (3 )( क) के अनुसार भी कर सकते हैं I

अपील एवं अपीलीय-प्राधिकारी इत्यादि , यदि कोई हो

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी यानि उप महालेखाकार ( प्रशासन ) , कार्यालय , प्रधान महालेखाकार ( लेखा एवं हकदारी ) झारखण्ड , रांची के विरुद्ध अपील, अपीलीय प्राधिकारी यानि प्रधान महालेखाकार ( लेखा एवं हकदारी ) झारखण्ड ,रांची के सम्मुख की जा सकती है I