जिनको यह देय है –

  • सरकारी सेवक के सेवा/सेवानिवृत्ति  के दौरान मृत्यु पर परिवार पेंशन परिवार को देय है I
  • परिवार पेंशन के लिए परिवार से तात्पर्य है –
  • पति/पत्नी
  • 25 वर्ष की आयु तक अविवाहित पुत्र/पुत्री
  • वैसे मामलों में, जहाँ व्यक्ति के पीछे विधवा /विधुर या बच्चे नहीं हैं , विधवा या तलाकशुदा पुत्री एवं उसके बाद माता- पिता, सामान्य दर से परिवार पेंशन के हकदार हैं I
  • पीछे विधवा /विधुर के मामलों को छोड़ कर , आमदनी के मापदंड की शर्तों के अनुसार  परिवार पेंशन प्रदान करना निर्भर करता है I
  • सिर्फ जुड़वाँ बच्चों एवं एक से अधिक विधवा अर्थात्- दो पत्नी के मामले को छोड़ कर परिवार पेंशन एक समय में परिवार के केवल एक सदस्य को मिलेगी I ऐसे मामलों में परिवार पेंशन दो बराबर भागों में  में बांटी जाएगी I
  • 01.01.2006 से, अविवाहित पुत्री परिवार पेंशन पाने की हकदार हैं जबतक उनका विवाह न हो जाये या जीविकोपार्जन की शुरुवात न हो जाये I
  • परिवार पेंशन के लिए किसी भी प्रकार के नॉमिनी की सुविधा उपलप्ध नहीं है I

परिवार पेंशन की संगणना

परिवार पेंशन की संगणना दो दरों पर की जाती है –

  • उच्च दर- परिवार पेंशन की उच्च दर  अंतिम आहरित वेतन का 50 % की दर से संगणित की जाती है एवं सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु क मामले में ,यह व्यक्ति को स्वीकार्य पेंशन तक सीमित होगा Iपरिवार पेंशन की  उच्च दर अधिकतम 7 वर्ष के लिए  देय है एवं व्यक्ति के निर्धारित तिथि को 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने से अधिक नहीं होगी I
  • सामान्य दर – अंतिम आहरित वेतन के 30 % की सामान दर से परिवार ओएन्सिओन की सामान्य दर संगणित की जाती है I

परिवार पेंशनकी संगणना में रुपये के अपूर्णांक को अगले उच्च रुपये में पूर्णांकित कर दिया जाता है I