मौजूदा वेतन पुर्जी की समाप्ति के एक महीने पहले वेतन पुर्जी के लिए अनुरोध करना चाहिए I
वेतन पुर्जी जारी करने, सेवांतछुट्टी नगदीकरण,छुट्टी लेखा इत्यादि से सम्बंधित पत्र, उप महालेखाकार(जीई),प्रधान महालेखाकार,झारखण्ड,रांची-834002 का कार्यालय को संबोधित होना चाहिए I
सिटिजन चार्टर के अनुसार, सामान्यतः आवेदन प्राप्ति के 21 दिन के अन्दर वेतन पुर्जी जारी कर दिया जाते हैं I अतः, इस अवधि की समाप्ति के बिना, सम्बन्धित शाखा अधिकारियों से मिलने की जिद्द न करें I
वेतन पुर्जी को ससमय जारी करने के लिए, अधिकारियों को सभी जरुरी दस्तावेज अपने आवेदन के साथ संलग्न करना चाहिए I अपूर्ण आवेदन वेतन निर्धारण की प्रक्रिया में देरी करेंगेI
बाहरी प्रभाव को न लाएँ I
पदोन्नति/वित्तीय वेतन उत्थान के मामले में,अधिकारी को वेतन निर्धारण हेतु FR22 के अंतर्गत अपने विकल्प का चयन ( पदोन्नति की तिथि या निम्न पद /ग्रेड में अगले वेतन वृद्धि की तिथि से ) इसप्रकार के आदेश जारी होने के 30 दिन के अन्दर कर लेना चाहिए I
  • सीटीसी (CTC), भारग्राही/भारमुक्त दोनों अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया जा सकता है I यह नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिए I
  • महालेखाकार ( लेखा एवं हकदारी ) से किये जा रहे सभी तरह के पत्राचार में पूरा नाम, पदनाम  एवं पत्राचार का पूर्ण पता ( पिनकोड के साथ ) किया जाना चाहिए I
  • दावा किये गए भत्तों के अनुदान के लिए निर्धारित शर्तों को पूरा करने सम्बन्धी प्रमाणपत्र ,यदि कोई है, तो निरपवाद रूप से प्रस्तुत करना चाहिए I
  • सरकारी सेवक के परिवीक्षा की घोषणा /विस्तार /समापन के ससमय कार्यवाई के लिए विभाग के प्रमुख जिम्मेदार होंगे I
  • राजपत्रित अधिकारी वेतन एवं भत्ते ( छुट्टी वेतन के अलावे ) बिना वेतन पुर्जी लिए 3 महीने तक प्राप्त कर सकते हैं I