• 15 नवम्बर 2000 को अलग झारखण्ड राज्य की स्थापना के बाद ,हकदारी कार्यों के प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.)झारखण्ड ,राँची में स्थान्तरित होने तक महालेखाकार ( लेखा एवं हक .)बिहार के कार्यालय ने पेंशन मामलों को प्राधिकृत किया I
  • फ़रवरी 2003 में झारखण्ड राज्य के अराजपत्रित कर्मचारियों के पेंशन प्राधिकरण के मामले प्रधान महालेखाकार ( लेखा एवं हक.)झारखण्ड ,राँची के कार्यालय में स्थान्तरित किये गए एवं इस कार्यालय ने 03/02/2003 से अराजपत्रित कर्मचारियों के पेंशन को प्राधिकृत करना प्रारंभ किया I
  • इस कार्यालय ने 13/10/2006  से राजपत्रित  पेंशन को प्राधिकृत करना प्रारंभ किया I
  • 23 जुलाई ,2012 से कार्यालय में  पेंशन साईं  एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर (ओरेकल 10 जी में विकसित ) का प्रयोग शुरू हुआ I
  • 30/03/2016 से कार्यालय ने पेंशन भोगियों को पेंशन मामलों की यथास्तिथि से अवगत कराने के लिए SMS सुविधा की शुरुआत की I
  • झारखण्ड सरकार द्वारा ई-पेंशन पोर्टल की शुरुआत के फलस्वरूप, सितम्बर  2017 से कार्यालय ने ई-पेंशन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ई-पेंशन कागजात को प्राप्त करना स्वीकार किया एवं नवीन व्यस्था के स्थिरीकरण तक, ई-पेंशन कागजात/पेंशन प्राधिकरण के भरोसे पर /पेंशन भुगतान आदेश इत्यादि के माध्यम से सेवा पुस्तिका एवं पेंशन कागजातों की  मूल प्रति स्वीकार करने की परंपरागत व्यवस्था अभी भी प्रचलन में है I
  • 01/07/2018 से झारखण्ड सरकार के वित्त विभाग के पत्र संख्या 1564, दिनांक 29/06/2018 के अनुसार इस कार्यालय ने ऑफलाइन पेंशन आवेदनों को स्वीकार करना बंद कर दिया I