राज्य सरकार के पत्र संख्या A-3,I-10-18/87/4466,दिनांक 24 .07 .1987 के अनुसार , तदर्थ आधार पर पदोन्नत अधिकारियों का औपबंधिक भुगतान 2 वर्षों के लिए किया जायेगा , बशर्ते यह सत्यापित हो जाता है कि अधिकारी वास्तव में उस पद पर कार्य कर रहा है I औपबंधिक भुगतान बिना समय सीमा के किसी भी हालत में प्राधिकृत नहीं करना चाहिए एवं पहली बार में 3 महीने या 6 महीने की समय अवधि से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

यधपि, उन मामलों में, जहाँ विधायिका /संसद से संस्वीकृति आवश्यक है, किसी भी हालत में औपबंधिक भुगतान नहीं करना चाहिए ।