निम्नलिखित मामलों में कार्यालय को वेतन पर्ची जारी किये जाते हैं-

  • स्थायी राजपत्रित पद ( सीधी नियुक्ति ) में  प्रथम नियुक्ति पर I
  • राजपत्रित अधिकारी के पदोन्नति पर I
  • अधिकारी के स्तर-10 से स्तर -11 में पदोन्नति पर I
  • नए पद पर नियुक्ति पर I
  • विदेश सेवा में स्थानान्तरण/भारत सरकार में प्रतिनियुक्ति पर I
  • प्रभार भत्ते (अतिरिक्त पद धारण करने पर ) I
  • केंद्र सरकार /लोक उपक्रम इकाईयों के अधिकारियों का झारखण्ड सरकार में प्रतिनियुक्ति पर I
  • छुट्टी वेतन पर्ची I

निम्नलिखित मामलों को छोड़ कर सामान्य नियमों के अनुसार , स्थायी वेतन पर्ची जारी किये जाते हैं-

  • पद अस्थायी है I
  • नियुक्ति विशेष अवधि के लिए है I
  • वेतन वृद्धि का आहरण परिवीक्षा के पूरा होने , विभागीय परीक्षा को पास करने या सरकार द्वारा अन्य परीक्षण एवं अन्य शर्तों पर निर्भर करता है I
  • अधिकारी जल्द ही अधिवर्षिता पर सेवा निवृत्त होने वाले हैं I
  • किसी दस्तावेज की कमी के कारण , औपबंधिक वेतन पर्ची विशेष अवधि के लिए जारी करना चाहिए