जब तक सरकार किसी विशेष मामले में निर्देश नहीं देती है , तब तक हर जिले में एक कोषागार होगा I

सरकार निर्धारित क्रिया का पालन करते हुए सरकारी व्यवसाय की मांगों को पूरा करने के लिए ए क जिले में अतिरिक्ति उप प्रभागीय कोषागारों की स्थापना कर सकती है I कोषागार, उपायुक्त के प्रशासनिक प्रभाग के अधीन होगा I कोषागार का तत्काल कार्यकारी नियंत्रण कोषागार अधिकारी में निहित होगा Iकार्यात्मक एवं वरीय नियंत्रण निदेशक , कोषागार के लेखा के पास होगा I उपायुक्त सामान्य प्रशासन और कोषागार के काम के लिए जिम्मेदार होंगे I कोषागार अधिकारी नियमों के तहत या उसके द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के उचित पालन के लिए और सरकार महालेखाकार , निदेशक ( कोषागार  और लेखा ) और किसी भी अन्य प्राधिकारी द्वारा राजकोष से आवश्यक सभी रिटर्न्स जमा करने के लिए जिम्मेदार होगा I

वर्तमान में निदेशक (कोषागार एवं लेखा) झारखण्ड राज्य में काम नहीं कर रहे हैं –लेकिन डी टी ए (DTA)काम वित्त विभाग ,झारखण्ड सरकार द्वारा देखा जाता है I