कार्यालय प्रमुख /संस्वीकृत प्राधिकरण

सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों से पेंशन आवेदन को प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से कार्यालय प्रमुख जिम्मेदार हैं एवं पूर्ण रूप से उसके निष्पादन के बाद, सेवा पुस्तिका एवं ऑनलाइन पेंशन आवेदन की हार्ड प्रति को महालेखाकार कार्यालय को डाक/दूत द्वारा एवं ऑनलाइन पेंशन आवेदन को इलेक्ट्रॉनिक रूप से ई-पेंशन पोर्टल के माध्यम से महालेखाकार कार्यालय को अग्रेषित करने की जिम्मेदारी संस्वीकृत प्राधिकरण की है I

महालेखाकार कार्यालय

संस्वीकृत प्राधिकारी से सेवा पुस्तिका और ऑनलाइन पेंशन आवेदन की हार्ड प्रति  प्राप्त करने पर, सेवानिवृत्त /मृत सरकारी सेवक के पेंशन लाभों को प्राधिकृत करने की जिम्मेदारी महालेखाकार कार्यालय की है, यदि संस्वीकृत प्राधिकारी द्वारा ई –पेंशन पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित किया गया हो I

प्राधिकरण के बाद, पीपीओ और अन्य संबंधित प्राधिकारियों को संबंधित कोषागार में भुगतान के लिए प्रेषित किया जाता है एवं यदि पेंशन भोगी अन्य राज्य से पेंशन का आहरण करना चाहता है , संबंधित महालेखाकार कार्यालय पीपीओ और अन्य संबंधित प्राधिकारियों को प्राधिकृत करने के लिए विशेष सील प्राधिकरण प्रेषित किया जाता है I

वितरण प्राधिकरण ( कोषागार कार्यालय पेंशन वितरण बैंक)

आवश्यक जांच ,जैसा कि झारखंड कोषागार संहिता 2016 में निर्धारित है के बाद पीपीओ एवं पेंशन लाभों से संबंधित अन्य प्राधिकारियों की प्राप्ति के बाद , पेंशन भोगी को प्रथम पेंशन के वितरण को सुनिश्चित करना कोषागार अधिकारी की जिम्मेदारी है I पेंशन लाभों के प्रथम भुगतान के बाद , यदि पेंशन भोगी पेंशन वितरण बैंक से पेंशन आहरित करना चाहता है तब यह कोषागार अधिकारी की जिम्मेदारी है कि संबंधित बैंक को आगे के भुगतान के लिए पीपीओ प्रेषित किया जाए I

यदि पेंशन भोगी, बैंक से पेंशन आहरित करना चाहता है , तो यह पेंशन वितरण बैंक की जिम्मेदारी है  कि वह समय-समय पर नियम के अनुसार पेंशन की प्रासंगिक वृद्धि के साथ संबंधित पेंशनभोगी को पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करे।