झारखण्ड सेवा कोड के नियम 287 के अंतर्गत , भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श पर राजपत्रित सरकारी सेवकों का अभिलेख  महालेखाकार द्वारा रखा जायेगा  I

महालेखाकार द्वारा राजपत्रित अधिकारी की सेवा पुस्तिका  के रखरखाव  का प्रावधान नहीं है I इस कार्यालय में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श पर राजपत्रित अधिकारियों की सेवा विवरणी का  रखरखाव सेवा हकदारी पंजी(SER) में फॉर्म -60 में किया जाता है I

सेवा हकदारी पंजी( SER) ,अधिकारी के परिलब्धियों ,जिसमे पद सृजन ,वेतन निर्धारण,विशेष वेतन, भत्ते , समपुष्टि ,इत्यादि से सम्बंधित सरकार के सभी आदेशों  की टिपण्णी उपलब्ध करता है I