जीपीएफ नियम और प्रावधान
- फंड में शामिल होने की पात्रता
- जीपीएफ सदस्यता
- जीपीएफ खाता संख्या का आवंटन
- जीपीएफ अग्रिम
- जीपीएफ निकासी
- जीपीएफ अंतिम भुगतान
- जीपीएफ वार्षिक लेखा विवरण
- जीपीएफ नामांकन
- जीपीएफ लेजर कार्ड
- जीपीएफ एफपी प्राधिकरण
- ब्याज की दरें
- जीपीएफ गणना
- मिसिंग डेबिट का समायोजन
- आवेदन अग्रेषित करना
- जीपीएफ अंतिम भुगतान मामलों के लिए चेकलिस्ट
- ग्राहक / डीडीओ के लिए सूचना
जीपीएफ के सही रखरखाव के लिए डीडीओ को जानकारी
- पूर्ण नाम (संक्षिप्त नाम नहीं) और सही जीपीएफ खाता संख्या श्रृंखला के साथ जीपीएफ अनुसूचियों, अग्रिम / निकासी के आदेश, बिल और जीपीएफ के संबंध में अन्य पत्राचार में उद्धृत किया जा सकता है।
- अनुसूचियों में, खाता संख्या को क्रम से बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाना चाहिए।
- अलग जीपीएफ शेड्यूल को अलग-अलग सीरीज के साथ-साथ एआईएस अधिकारियों के लिए तैयार किया जाना चाहिए।
- सब्सक्राइबर के किसी अन्य कार्यालय से जुड़ने या स्थानांतरण करने के मामले में, इस कार्यालय के संज्ञान में तथ्य लाया जा सकता है।
- सदस्यता की दर में परिवर्तन अनुसूची के टिप्पणी कॉलम में उपयुक्त रूप से दर्ज किया जा सकता है।
- जीपीएफ अनुसूची में एक अलग कॉलम में अग्रिमों की वसूली दिखाया जाना चाहिए।
- जीपीएफ खाता पर्ची की नवीनतम प्रतिलिपि और अनुमोदन आदेश की एक प्रति बिल के साथ संलग्न करना चाहिए ।
- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक), पश्चिम बंगाल कार्यालय द्वारा जारी खाता पर्ची ग्राहक को सौंपने से पहले जाँच की जा सकती है। चूक / गलती, यदि कोई हो, तीन महीने के भीतर प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक), पश्चिम बंगाल कार्यालय के संज्ञान में लाई जा सकती है।
- खाता पर्ची के आहरण कॉलम में विशेष ध्यान रखा जा सकता है। इस कार्यालय के संज्ञान में छूट को लाने में विफलता के कारण ग्राहकों के खाते में माइनस बैलेंस हो सकता है।
- ग्राहक के रिटायरमेंट से पहले अंतिम भुगतान का आवेदन जल्द से जल्द जमा करना चाहिए ।
जीपीएफ ग्राहकों को दिशानिर्देश
- कृपया अपने जीपीएफ खाते के संबंध में सभी लेनदेन और पत्राचार में सही जीपीएफ खाता संख्या को उद्धृत करें।
- सुनिश्चित करें कि आपकी जीपीएफ खाता संख्या आपकी सर्विस बुक, जीपीएफ शेड्यूल, जीपीएफ से निकासी आदि में सही रूप से अंकित है।
- सुनिश्चित करें कि जीपीएफ के लिए नामांकन अपडेट है।
- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक), पश्चिम बंगाल कार्यालय से जीपीएफ वार्षिक लेखा विवरण प्राप्त करने के बाद, कृपया सुनिश्चित करें कि वर्ष के लिए सभी अग्रिम और निकासी इसमें दर्ज हैं। किसी भी विसंगति के मामले में, जैसे कि मिसिंग क्रेडिट / डेबिट, जिसे तुरंत अपने डीडीओ के माध्यम से प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक), पश्चिम बंगाल कार्यालय के संज्ञान में लाया जाना चाहिए।
- ऐसे मामलों में विशेष ध्यान रखा जा सकता है जहां मंजूरी जारी की गई थी, लेकिन राशि नहीं निकाली गई या किसी अन्य खाता संख्या में निकला किया गया। ।
- भविष्य निधि खातों के विवरण में दिखाया गया समापन शेष अनुपलब्ध डेबिट और क्रेडिट और उसके बाद के समायोजन के अधीन है।