पेंशन प्रसंस्करण के लिए आवश्यक दस्तावेज / चेक सूची

समय पर निपटान सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों / कागजात को पेंशन मामलों के साथ प्रधान महालेखाकार (लेखा एबं हक), पश्चिम बंगाल के कार्यालय को जमा करना आवश्यक है:-

  • मेमो नंबर 398-एफ (पेन) डी.टी. 13/09/2012 के तहत निर्धारित एकल व्यापक फॉर्म। इस फॉर्म का कोई कॉलम खाली नहीं छोड़ा जाना चाहिए;
  • सेवा की वार्षिक सत्यापन के साथ सेवा पुस्तिका, वेतन वृद्धि के संबंध में उचित नोटिंग, पदोन्नति से संबंधित वेतन निर्धारण, करियर में उन्नति, वेतन निर्धारण नियम से संबंधित नियम, जन्म तिथि, प्रवेश की तारीख, छुट्टी, निलंबन की अवधि का उपचार, अतिरिक्त-साधारण छुट्टी, संबंधित सरकारी कर्मचारी भुगतान के संबंध में माननीय न्यायालय / सैट द्वारा पारित आदेश का पूरा संदर्भ, और उस संबंध में जारी किए गए सरकारी आदेश;
  • योग्यता सेवा, पेंशन, ग्रेच्युटी, कम्यूटेड पेंशन और परिवार पेंशन के लिए गणना पत्रक।
  • मेमो नंबर .1315-F (पेन) डी.टी. 14.10.96 के अनुलग्नक में दिए गए पे सर्टिफिकेट, बकाया राशि आदि सहित प्रमाण पत्र। ;
  • अनुप्रमाणित पासपोर्ट आकार के हालिया संयुक्त फोटो / सिंगल फोटोग्राफ (प्रत्येक की 4 प्रतियां);
  • सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया तीन स्लिप जिसमे पेंशनभोगी / पारिवारिक पेंशनर का नमूना हस्ताक्षर / बाएं हाथ का अंगूठा और अंगुली का निशान हो,
  • फॉर्म -5 में पेंशन के लिए आवेदन;
  • अनुलग्नक-II में पारिवारिक पेंशन के लिए आवेदन;
  • अनुलग्नक- III में पारिवारिक पेंशन या विशिष्ट स्वीकृति के लिए स्वीकृति ;
  • निर्धारित प्रपत्र में कम्यूटेशन के लिए आवेदन (फॉर्म सी / फॉर्म ए);
  • पेंशन का बकाया (नामांकन) नियम, 1986 के तहत भरा हुआ नामांकन फॉर्म (फॉर्म ए) में ;
  • निर्धारित प्रपत्र में डेथ ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए नामांकन, कार्यालय प्रमुख द्वारा प्रतिहस्ताक्षर करके सेवा पुस्तिका में चिपकाना आवश्यक है। ऐसे नामांकन का एक सेट पेंशन कागजात के साथ प्रधान महालेखाकार कार्यालय भी  को भेजा जाना चाहिए।
  • डेथ सर्टिफिकेट / मेडिकल सर्टिफिकेट (मौत या अमान्य होने की स्थिति में);
  • प्रमाणित आयु प्रमाण पत्र (नाबालिग बच्चे को पारिवारिक पेंशन के मामले में);
  • संबंधित सरकारी कर्मचारी के वेतन के आहरण के संबंध में कोई मामला या अपील लंबित नहीं है, इस आशय का प्रमाण पत्र;
  • अनुलग्नक –ए , जीसमे  बैंक की भुगतान शाखा की B.S.R / IFS कोड संख्या सहित बैंक की शाखा का नाम लिखा है, जहाँ से पेंशन / परिवार पेंशन प्राप्त करना चाहते है ;
  • निर्भर माता-पिता को पारिवारिक पेंशन के मामले में निर्भरता प्रमाण पत्र;
  • अविवाहित / तलाकशुदा / विधवा बेटी को आजीवन पारिवारिक पेंशन के लिए नियोक्ता (यदि कार्यरत है) या किसी भी केंद्र सरकार के अधिकारी / राज्य सरकार के समूह 'ए' सेवा से संबंधित अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र (यदि स्वरोजगार या नौकरी के अलावा अन्य स्रोतों से आय की प्राप्ति है);
  • नाबालिग बच्चे और मानसिक रूप से मंद बेटे / बेटी को भुगतान के मामले में अभिभावकत्व प्रमाणपत्र।
  • हाल ही में सक्षम मेडिकल अथॉरिटी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र, वैवाहिक स्थिति (बालिकाओं के लिए लागू) के साथ-साथ विकलांग बेटे / बेटी को पारिवारिक पेंशन के मामले में पेंशन स्वीकृति प्राधिकरण द्वारा इस आशय का एक प्रमाण पत्र कि विकलांग ऐसी प्रकृति का है जो उसे जीविकोपार्जन से रोकता है।
  • उत्तराधिकार प्रमाणपत्र, मृत्यु ग्रेच्युटी के लिए नामांकित व्यक्ति और साथ ही WBS (DCRB) नियम, 1971 के नियम 7 (1) (ई) (1) के नियम में परिभाषित परिवार के सदस्यों मौजूद नहीं है ऐसे मामलों में उत्तराधिकारी के पक्ष में मंजूरी;

नोट: ऐसे मामलों में जहां राज्य सरकार के कर्मचारियों के संबंध में पेंशन लाभ / पारिवारिक पेंशन का भुगतान दूसरे राज्य में किया जाना है, कार्यालय प्रमुख (अर्थात पेंशन स्वीकृति प्राधिकरण) को निम्नलिखित पेंशन पत्रों को डुप्लीकेट में भेजना चाहिए: -

  • मेमो नंबर 398-एफ (पेन) डी.टी. 13/09/2012 के तहत संशोधित के रूप में एकल व्यापक फॉर्म;
  • मेमो नंबर 1315-एफ (पेन) dt.14.10.’96 को अनुलग्नक में पे सर्टिफिकेट। ;
  • पेंशन लागू करने के लिए आवेदन, जहां लागू हो;
  • पेंशन के लाइफ टाइम एरियर के भुगतान के लिए नामांकन; और
  • अन्य कागजात / दस्तावेजों के अलावा हमेशा की तरह फॉर्म नंबर 5 में आवेदन।

बिना विवाहित / तलाकशुदा या विधवा बेटियों के लिए पेंशन मामले के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज।

  • सरकारी कर्मचारी की सेवा पुस्तिका। सेवा पुस्तिका के अभाव में, जी.ओ. नं. 732-एफ (पेन) 12/11/2008 को जी.ओ. नं. 732-एफ (पेन) के संदर्भ में एक प्रमाण पत्र।
  • अनुलग्नक- II में पारिवारिक पेंशन के लिए आवेदन।
  • अनुलग्नक- III में पारिवारिक पेंशनया विशिष्ट स्वीकृति के लिए स्वीकृति।
  • इस आशय का प्रमाण पत्र कि पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने के लिए कोई अन्य योग्य सदस्य नहीं है
  • हालिया पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ, नमूना हस्ताक्षर,अनुलग्नक 'ए ’(सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से पेंशन के  लिए) और वर्णनात्मक रोल (प्रत्येक की 4 प्रतियां)।
  • उसके पिता / माता के पेंशन भुगतान आदेश की प्रति।
  • अपने पिता / माता के मृत्यु प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।
  • विधवा बेटी के मामले में पति के मृत्यु प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।
  • तलाकशुदा बेटी के मामले में कोर्ट ऑफ लॉ द्वारा जारी किए गए तलाक प्रमाण पत्र की डिक्री की सत्यापित प्रति।
  • उसकी पहचान का प्रमाण, यथा रेशन कार्ड आदि।