अक्टूबर, 1996 से प्रभावी भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में फील्ड कार्यालय स्तर पर कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करने की प्रणाली को फिर से शुरू करने के लिए, उप. नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (प्रशिक्षण) द्वारा जारी किया गया अर्ध सरकारी पत्र संख्या. 3650-Trg.Div./HOD/96 दिनांक 7 मार्च, 1996 भारत के तहत, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कार्यालय के प्रशिक्षण प्रभाग द्वारा पहला बड़ा प्रयास शुरू किया गया था।

आधारभूत सरंचना

प्रशिक्षण विंग में 1,000 वर्ग फीट (लगभग) का कुल क्षेत्रफल उपलब्ध है (i) एक ईडीपी प्रशिक्षण कक्षा जिसमें सोलह (16) डेस्कटॉप लैन के  माध्यम से जुड़े हुए हैं, (ii) पच्चीस (25) लोगों के लिए बैठने की क्षमता के साथ गैर-ईडीपी पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए एक हॉल, और (iii) विंग की स्थापना के लिए तीन व्यक्तिगत कंप्यूटर और प्रिंटर-सह-कॉपियर के साथ एक छोटा कमरा उपलब्ध है । सभी सामान्य, गैर-ईडीपी पाठ्यक्रम हॉल में आयोजित किए जाते हैं और पी-एसएआई पर पाठ्यक्रम पी-साई हब के साथ अस्थायी कनेक्टिविटी की व्यवस्था करके ईडीपी कक्षा में आयोजित किए जाते हैं लेकिन वाउचर लेवल कंप्यूटरीकरण के विभिन्न पहलुओं पर पाठ्यक्रम ( वीएलसी) सिस्टम लेखा वर्ग के वीएलसी विंग में आयोजित किया जाता है और सामान्य भविष्य निधि प्रणाली का  पीएफ वर्ग के निधि कंप्यूटरीकरण सेल में आयोजित किया जाता है ।

जनशक्ति

प्रशिक्षण विंग को दो शाखा अधिकारी (प्रशासन- I) के अधीन दो  पूर्णकालिक सहायक लेखा अधिकारी (स.ले.अ.) द्वारा संचालित किया जाता है जो कोर फैकल्टी के रूप में कार्य करते हैं और एमएसओ (प्रशासन) - लेखाकारों, क्लर्क और नए एमटीएस कर्मचारियों के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम एवं अन्य सामान्य कार्यक्रमों का सत्र लेते हैं और इन-हाउस प्रशिक्षण गतिविधियों से जुड़े सभी प्रशासनिक कार्यों को ध्यान रखते हैं।  जरूरत को ध्यान में रखते हुए कुछ अतिथि फैकल्टी द्वारा भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम

कार्यालय में आयोजित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को तीन अलग-अलग तरीकों से वर्गीकृत किया जा सकता है  (A) (I) नियमित पाठ्यक्रम (जो ईडीपी या गैर ईडीपी हो सकता है) जो नियंत्रकऔर महालेखापरीक्षक के स्थायी आदेश (प्रशासन) के मैनुअल, खंड -1 या समय-समय पर मुख्यालय से जारी विशिष्ट आदेश के प्रावधानों के अनुपालन में आयोजित किए जाते हैं (II)  डीटीसी द्वारा अनुशंसित पाठ्यक्रम (जो ईडीपी या गैर ईडीपी हो सकता है) ;(B) (I) ईडीपी पाठ्यक्रम (जो सामान्य कंप्यूटर बुनियादी बातों पर एक परिचय पाठ्यक्रम की तरह या कार्यात्मक वीएलसी सॉफ्टवेयर या पेंशन-सिस्टम स्वचालन पहल पर एक कोर्स की तरह हो सकता है ) और (II) गैर-ईडीपी पाठ्यक्रम (जो भी सामान्य या कार्यात्मक हो सकता है) ; तथा (C) (I) सामान्य पाठ्यक्रम जो कार्यालय के किसी विशेष कार्यात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं हैं जैसे एपीएआर, आचरण और अनुशासनिक नियम, पीयर समीक्षा, सूचना का अधिकार अधिनियम, कार्यालय प्रक्रिया, कंप्यूटर बुनियादी बातों के साथ परिचय, लिंग संवेदनशीलता, अग्नि शामक और आपदा प्रबंधन आदि, और (II)कार्यात्मक पाठ्यक्रम जैसे कि पेंशन, राज्य सरकार के लेखा, भविष्य निधि इत्यादि जैसे किसी भी विशेष कार्यात्मक क्षेत्र के साथ विशेष रूप से जुड़े लोगों से संबन्धित । प्रत्येक पाठ्यक्रम के पूरा होने के बाद, प्रतिभागियों को पाठ्यक्रम के विभिन्न पहलुओं पर टिप्पणी करने और उनके प्रदर्शन के आधार पर संकाय के सदस्यों को रेट करने के लिए एक सरल पाठ्यक्रम मूल्यांकन फॉर्म भरने के लिए कहा जाता है ।