पेंशन मामलों के प्रसंस्करण के लिए इस कार्यालय द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तारीख से छह महीने पहले कार्यालय प्रमुख से सभी तरह से पूर्ण पेंशन के कागजात प्राप्त होने पर, प्रधान महालेखाकार (लेखा & हक), पश्चिम बंगाल पेंशन की स्वीकार्यता, ग्रेच्युटी और पारिवारिक पेंशन के मामले भी निर्धारित करने के लिए अपेक्षित चेक लागू करेगा।

यदि कोई सूचना / स्पष्टीकरण आवश्यक है, तो कार्यालय प्रमुख से पेंशन कागजात प्राप्त होने की तारीख से 3 महीने के भीतर संपर्क किया जाएगा।

जहां कोई सूचना / स्पष्टीकरण वांछित नहीं है या कार्यालय प्रमुख से आवश्यक स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ है, प्रधान महालेखाकार (लेखा & हक), पश्चिम बंगाल पेंशन भुगतान आदेश जारी करेगा (i) पेंशन भुगतान का अधिकार और((ii) ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए प्राधिकरण और (iii) सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तारीख से एक महीने पहले पेंशन के कम्यूटेड मूल्य के भुगतान के लिए प्राधिकरण।

यह कार्यालय पेंशन भुगतान आदेश, रिटायरिंग ग्रेच्युटी और पेंशन के कम्यूटेड मूल्य के भुगतान के अधिकार के संबंध में पेंशनर की सूचना पत्र की प्रतिलिपि संबंधित कार्यालय के प्रमुख को भेजेगा जिसके तहत सेवानिवृत्त कर्मचारी सेवारत है, और निश्चित तिथि से भुगतान शुरू करने की दिशा में, पेंशन भुगतान के दोनों हिस्सों सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों द्वारा चुना गया पेंशन वितरण अधिकारी को भेजा जाएगा।

जब सेवानिवृत्त कर्मचारी माननीय उच्च न्यायालय, भारत के सर्वोच्च न्यायालय, पश्चिम बंगाल प्रशासनिक न्यायाधिकरण या जहां सरकार द्वारा पसंदीदा अपील, यदि कोई हो, लंबित है, ऐसे उच्चतर वेतन को मामले के अंतिम रूप तक अनंतिम आधार पर पेंशन की गणना के लिए ध्यान में रखा जा सकता है। पेंशन का कोई ग्रेच्युटी या कमिटेड वैल्यू ऐसे मामलों में अधिकृत नहीं होगा, जब तक कि कोर्ट केस फाइनल नहीं कर देता और परिणामी सरकारी निर्देश जारी नहीं कर देता।

जहां पेंशन / पारिवारिक पेंशन का भुगतान अन्य राज्य में किया जाना है, पेंशन लाभ के भुगतान के लिए विशेष सील प्राधिकरण सामान्य रूप से संबंधित महालेखाकार को जारी किया जा सकता है, जिसके ऑडिट क्षेत्राधिकार में पेंशनर, पेंशन आकर्षित करने का इरादा रखता है।