हम कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक़दारी), पश्चिम बंगाल के कर्मचारीगण / अधिकारीगण

मानते हैं

पेंशनभोगियों के उनके पेंशन हितलाभों एवं सामान्य भविष्य निधि शेष देयकों के त्वरित निपटारे के अधिकार को

सचेत हैं

संवीक्षक एवं प्राधिकरण प्राधिकारी के रूप में अपने उत्तरदायित्व के प्रति

साक्षी हैं

सेवा की सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता उपलब्ध कराने एवं बनाए रखने की अपनी वचनबद्धता के प्रति

संकल्प लेते हैं

  • सभी संदर्भों में पूर्ण मामलों की प्राप्ति से दो माह के अंदर पेंशन हित लाभों एवं भविष्य निधि देयकों को प्राधिकृत करने का।
  • कमियों एवं त्रुटियों के संबंध में संबन्धित प्राधिकारियों को एक माह के अंदर ही संबोधित करने का ; तथा लाभार्थियों को ऐसी कारवाई से अवगत कराने का।
  • शिकायत के सभी मामलों की पावती एक सप्ताह के अंदर देने का।
  • सेवानिवृत्ति लाभों से संबन्धित शिकायतों के प्राप्त होने के दो माह के अंदर ही शिकायतों का अंतिम उत्तर प्रस्तुत करने का।
  • सामान्य भविष्य निधि लेखों में विसंगतियों से संबन्धित पत्राचारों की प्राप्ति के तीन माह के अंदर ही अंतिम उत्तर प्रस्तुत करने का।

साथ ही हम निश्चय करते हैं

  • कार्यविधि एवं प्रक्रिया पर सभी हितधारकों को उपयुक्त रूप से ज्ञान एवं सूचना प्रसारित करने का।

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 01 मार्च 2019

महालेखाकार (लेखा एवं हक़)

इनमें से किसी भी तरह का निराकरण होने केअवसरोंको एक महीने के भीतरनिपटनेकेलिए संबंधित उपमहालेखाकार के ध्यान में लाया जा सकता है।

पेंशन के लिए जीपीएफ़ के लिए
श्री अल्तमश  गाजी
उप महालेखाकार (पेंशन)
फोन : 033 2213-8017
श्री सुरेश कुमार आर.वी
उप महालेखाकर (निधि)
फोन : 033 2213-7493