क्या महंगाई राहत कम्यूटेशन से पहले मूल पेंशन पर दी जाती है या कम्यूटेशन के बाद कम पेंशन पर?
महंगाई राहत कम्यूटेशन से पहले मूल पेंशन पर दी जाती है, कम पेंशन पर नहीं।
क्या ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा है?
हां, 1-1-2006 से सेवानिवृत्त / मृत्यु ग्रेच्युटी की अधिकतम स्वीकार्य राशि रु.6,00,000/-
अपने पेंशन मामलें के स्टेट्स के विषय में पेंशनभोगी को एसएमएस अपडेट कैसे मिलेगा?
एजी कार्यालय में पेंशन मामला अग्रेषित करते समय एससीएफ़ में उस मोबाइल नंबर का उल्लेख होना चाहिए जिसमे पेंशनभोगी को एसएमएस अलर्ट मिलेगा।
पेंशन ज्ञापन प्राधिकारी कौन है?
कार्यालय का प्रमुख पेंशन मंजूरी, सेवानिवृत्ति उपदान, मृत्यु उपदान का प्राधिकारी होता है। जहां पर संबन्धित कर्मचारी स्वयं कार्यालय प्रमुख होगा, वहाँ उसके संदर्भ में दूसरा उच्च प्राधिकारी पेंशन ज्ञापन प्राधिकारी होगा।
पीएसए कोड क्या है?
पीएसए कोड पेंशन ज्ञापन प्राधिकारी कोड है जो महालेखाकार कार्यालय से उसक प्राधिकारी के पक्ष में जारी होता है जो अपने अंतर्गत पेंशन की और कर्मचारी के संदर्भ में अन्य सेवानिवृत्त लाभ की मंजूरी देने वाला होता है। यह कोड महालेखाकार कार्यालय को पेंशन मामला अग्रेषित करने के समय आवश्यक होता है और एकल प्रपत्र में इसका उल्लेख होना चाहिए।
यदि पेंशनभोगी अपना पी एफ़ ओ/ एफ़ पी पी ओ को खो दे अथवा गलत जगह रख दे तो उसकी क्या प्रक्रिया है?
पेंशनभोगी/ परिवार के पेंशनभोगी से यदि पीपीओ/ एफ़पीपीओ खो जाये तो तत्काल इसकी सूचना उसके द्वारा पुलिस थाना में की जानी चाहिए। तत्पश्चात, वह संबन्धित खजाना कार्यालय में दिये गए डायरी नंबर का संदर्भ देते हुए दूसरा पीपीओ/ एफ़पीपीओ बनाने की कार्रवाई के लिए आवेदन दे।

जब पेंशनभोगी/ परिवार के पेंशनभोगी कोलकाता नगरपालिका क्षेत्र के भीतर बैंक के माध्यम से पेंशन आहरित करने लगे, तब उन्हे पुलिस प्राधिकारी द्वारा गुम हुए पीपीओ/ एफ़पीपीओ की डायरी बनानी होगी और बैंक की शाखा को उस डायरी नंबर का संदर्भ देते हुए आवेदन देना होगा जो उसे ए जी के कार्यालय (ले एवं ह), प ब को बैंक के लिंक शाखा द्वारा पीपीओ/ एफ़पीपीओ की प्रति बनाने के लिए अग्रेषित करेंगे ।
पेंशन के आजीवन एरिअर (एलटीए) के लिए कौन नामांकित हो सकते हैं?
एलटीए के लिए एक कर्मचारी/ पेंशनभोगी/ परिवार का पेंशनभोगी अपने परिवार के एक या अधिक सदस्यों को नामित कर सकता है :-
(i) पुरुष पेंशनभोगी के मालेन में पत्नी;
(ii) महिला पेंशनभोगी के मालेन में पति;
(iii) पुत्रों में सौतेलेपुत्र और दत्तक पुत्र;
(iv) अविवाहित/ विधवा पुत्री सहित सौतेली और दत्तक पुत्री;
(v) माता;
(vi) पिता;

यदि कर्मचारी का परिवार नहीं है तो, वो किसी भी दूसरे व्यक्ति को नामित कर सकता है।
पश्चिम बंगाल/ अन्य राज्य में एक बैंक की शाखा से किसी दूसरे बैंक की शाखा में कोलकाता के अंदर या जिलों की ट्रेजेरी में पेंशन के भुगतान के स्थानांतरण की क्या प्रक्रिया है?
कोलकाता के एक बैंक की शाखा से कोलकाता के भीतर ही दूसरे बैंक में या कोलकाता के बाहर के उसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा किया जाने वाले भुगतान या अन्य सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक, अदायगी शाखा दोनों पीपीओ के भुगतान लिंक शाखा के द्वारा प्रधान महालेखाकार (ले एवं ह), प. ब. को करेगी, जिस तिथि तक पेंशन दिया गया है। फिर एजी कार्यालय पीपीओ के स्थानांतरण की व्यवस्था करेगा।
केएमसी क्षेत्र के अंतर्गत एक ही बैंक की दूसरी शाखा में स्थानांतरण की क्या प्रक्रिया है?
कोलकाता निगम के क्षेत्राधिकार में एक ही सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की एक से दूसरी अदायगी शाखा में पेंशन के स्थानांतरण के लिए ए जी को सूचना देते हुए लिंक शाखा के माध्यम से बैंक स्वयं ही कर देता है।
पश्चिम बंगाल के किसी भी जिला के ट्रेजेरी से कोलकाता/ अन्य राज्य के बैंक में पेंशन के स्थानांतरण की क्या प्रक्रिया है?
अन्य ट्रेजेरी या कोलकाता के किसी भी बैंक या अन्य राज्य में पेंशन के स्थानांतरण के मामलें में, संबन्धित ट्रेजेरी अधिकारी द्वारा दोनों पीपीओ के बदले अंतिम भुगतान को प्रमाणित करते हुए एजी कार्यालय (ले एवं ह), प. ब. को पेंशनभोगियों का आवेदन भेजना होगा। तब एजी कार्यालय (ले एवं ह), प. ब. पीपीओ के स्थानांतरण की व्यवस्था करेगा।
पश्चिम बंगाल मैं एक ट्रेजेरी से दूसरे ट्रेजेरी में पेंशन के स्थानांतरण की क्या प्रक्रिया है?
पश्चिम बंगाल में एक ट्रेजेरी से दूसरी ट्रेजेरी में स्थानांतरण के मामलें में, संबन्धित ट्रेजेरी अधिकारी जिसके क्षेत्राधिकार में पेंशन का आहरण हो रहा है, एजी कार्यालय (ले एवं ह), प. ब. के बीचबचाव के बिना ही सीधे स्थानांतरण कर सकता है। वो दोनों पीपीओ के बदले अंतिम भुगतान प्रमाणपत्र को रिकॉर्ड करेगा और एजी कार्यालय (ले एवं ह), प. ब. को समुचित सूचना देते हुए उस ट्रेजेरी कार्यालय को पास करेगा जिसके क्षेत्राधिकार में भविष्य में भुगतान की इच्छा है ।
क्या मृत कालीन ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए न्यूनतम सेवा की आवश्यकता है?
नहीं, मृत कालीन ग्रेच्युटी एक वर्ष से कम सेवा पर भी देय है।
यदि मृत कालीन ग्रेच्युटी का नामांकित व्यक्ति नाबालिग है तो, भुगतान कैसे होगा?
यदि मृत कालीन ग्रेच्युटी किसी नाबालिग सदस्य को देय है तो, वह उस नाबालिग के प्रकृतिक संरक्षक को दिया जाएगा। यदि उस नाबालिग का प्रकृतिक संरक्षक नहीं है तो, मृत्यु उपदान उस व्यक्ति को दिया जाएगा जिसने अदालत से वैध संरक्षक प्रमाणपत्र लिया है।
यदि सरकारी कर्मचारी ने किसी को नामांकित नहीं किया अथवा अवैध नामांकन दिया है तो मृत्यु उपदान के भुगतान की क्या प्रक्रिया है ?
यदि कोई नामांकन नहीं है अथवा अवैध नामांकन है तो उपदान का भुगतान मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार के सदस्यों के बीच बराबर अंशों में होगा।
यदि सरकारी कर्मचारी ने किसी को नामांकित नहीं किया अथवा अवैध नामांकन दिया है तो मृत्यु उपदान के भुगतान की क्या प्रक्रिया है ?
यदि कोई नामांकन नहीं है अथवा अवैध नामांकन है तो उपदान का भुगतान मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार के सदस्यों के बीच बराबर अंशों में होगा।
जब सरकारी कर्मचारी/ पेंशनभोगी अपने परिवार को छोड़ कर गायब हो जाये तो परिवार पेंशन के दावों की क्या प्रक्रिया है ?
जब सरकारी कर्मचारी/ पेंशनभोगी अपने परिवार को छोड़ कर गायब हो जाये तो परिवार पेंशन आदि संबन्धित परिवार को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर दिया जा सकता है:-
i) परिवार पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट दर्ज़ करवाए और एक रिपोर्ट दे कि पुलिस की सभी कोशिशों के बाद भी कर्मचारी/ पेंशनभोगी को नहीं ढूंढा जा सका।
ii) दावेदार द्वारा एक क्षतिपूर्ति बॉन्ड दिया जाये कि लापता कर्मचारी/ पेंशनभोगी के मिल जाने कि स्थिति में सरकार द्वारा दिये गए भुगतान को सरकार को वापस कर दिया जाएगा।
iii) संबन्धित परिवार लापता होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर परिवार पेंशन आदि के लिए कार्यालय प्रमुख को आवेदन करे।[एफ़ डी (लेखापरीक्षा श.]मेमो सं 4671-एफ़ दिनांक 14-05-1990 ।
iv) पेंशन मंजूरी प्राधिकारी द्वारा लाभ के लिए प्रशासनिक विभाग द्वारा मंजूरी आदेश मिलने के पश्चात पेंशन मामले को ए जी के कार्यालया (ले एवं ह), पी बी को अग्रेषित कर दिया जाये।
क्या 10 वर्ष से कम की सेवा में परिवार पेंशन की मंजूरी है?
सरकारी कर्मचारी द्वारा एक वर्ष से कम की सेवा करने पर भी परिवार पेंशन मिलेगा यदि सरकारी कर्मचारी की सेवा काल में ही मृत्यु हो जाती है, यदि सरकारी सेवा के लिए उसकी चिकित्सीक्य जांच की गयी हो और वह स्वस्थ हो, या वह सरकारी सेवा से 30.07.2007 के पहले सेवानिवृत्त हो गया हो और सेवा उपदान प रहा हो। लेकिन, यदि सरकारी सेवक 30.07.2007 को अथवा उसके बाद 10 वर्ष से कम की सेवा करके सेवानिवृत्त हुआ हो और सेवा उपदान पा रहा हो तो, उस सेवानिवृत्त सरकारी सेवक का परिवार उसकी मृत्यु के बाद परिवार पेंशन का हकदार नहीं होगा।
क्या परिवार पेंशन आश्रित भाई या बहन को मिल सकता है ?
नहीं, परिवार पेंशन के लिए आश्रित भाई या बहन पात्र नहीं है।
जुड़वा को परिवार पेंशन का भुगतान कैसे होगा ?
जब जुड़वा बच्चों को परिवार पेंशन देना हो तो, उसे उन बच्चों में बराबर हिस्सों में देना होगा जब एक बच्चा अपना हिस्सा लेना बंद कर दे तो वह दूसरे बच्चे को मिल जाएगा और जब दोनों अपना हिस्सा लेना बंद कर देंगे तो परिवार पेंशन दूसरे योग्य एकल शिशु/ जुड़वा बच्चों को देय होगा।
क्या मिलिट्री के साथ-साथ सिविल से रोजगार के लिए NOK (निकटतम परिजन) के लिए प्रयोज्य दोहरी पारिवारिक पेंशन पश्चिम बंगाल सरकार के पारिवारिक पेंशनरों के लिए स्वीकार्य है?
नहीं, पश्चिम बंगाल सरकार के सिविल रोजगार के लिए मौजूदा पारिवारिक पेंशन नियम के तहत पारिवारिक पेंशन सैन्य सेवा के लिए पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाले परिवार पेंशनरों के संबंध में स्वीकार्य नहीं है।
मृतक सरकारी कर्मचारियों के बच्चे / बच्चों के लिए स्वीकार्य दो पारिवारिक पेंशन पर अधिकतम सीमा क्या है?
मृतक सरकारी कर्मचारियों के बच्चे / बच्चों के लिए स्वीकार्य दो पारिवारिक पेंशन पर मौजूदा अधिकतम सीमा रु.12.747/- प्रति माह बढ़ी हुई दर पर और सामान्य दर पर रु.6,848/- प्रति माह।
क्या किसी सरकारी कर्मचारी की सेवा अवधि में परिवार पेंशन देय है ?
जब पति और पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी हैं तो किसी एक की मृत्यु के पश्चात परिवार पेंशन देय होगा। सरकार के अधीन रोजगार किसी सरकारी सेवक को परिवार पेंशन के आहरण से वंचित नहीं करता। यद्यपि, ऐसे परिवार पेंशन के प्राप्तकर्ता अपने रोजगार के दौरान महंगाई राहत, चिकित्सा राहत, अन्तरिम राहत के हकदार नहीं होते।
क्या पोस्ट सेवानिवृत्त पति यानी सेवानिवृत्ति की तारीख के बाद शादी हो रही है, परिवार पेंशन पाने का हकदार है?
सरकार में उल्लिखित कुछ शर्त की पूर्ति के अधीन, पोस्ट-रिटिरल पति / पत्नी परिवार पेंशन का भी हकदार है। पश्चिम बंगाल, वित्त विभाग मेमो। संख्या 1 99 6-एफ (पेन) डीटी। 27.9.1 99 1 मेमो सं। 1886-एफ (पेन) डीटी के साथ पढ़ा गया। 9.12.94।
सरकारी सेवक द्वारा मृत कालीन ग्रेच्युटी के लिए किनहे नामांकित क्यी जा सकता है?
सरकारी सेवक प्रपत्र । (कार्यालय से प्राप्त) में अपने परिवार से निम्नलिखित एक या अनेक सदस्य को नामांकित कर सकता है:-
i. पत्नी/पति
ii. पुत्र सौतेला और दत्तक पुत्र सहित।
iii. अविवाहित/ विधवा पुत्री सहित सौतेली और दत्तक पुत्री।
iv. 18 वर्ष से कम आयु के भाई और अविवाहित/ विधवा बहन।
v. पिता
vi. माता

यदि उपरोक्त वर्णित डबल्यूबीएस (डीसीआरबी) नियमों, 1971 के अंतर्गत सरकारी कर्मचारी का कोई परिवार नही है, तो किसी भी व्यक्ति को प्रपत्र ।। (कार्यालय से प्राप्त) में नामित कर सकता है। हालांकि, यह नामांकन अवैध हो जाएगा यदि सरकारी सेवक परिवार के सदस्यों की उपरोक्त सूची से अधिग्रहण कर ले।
अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्री को परिवार पेंशन मिलने के लिए आय प्रमाणपत्र जारी करने वाला सक्षम प्राधिकारी कौन है?
केंद्र सरकार का राजपत्रित अधिकारी या राज्य सरकार के ग्रु 'ए' सेवा से संबन्धित अधिकारी, पेंशन मंजूरी अधिकारी (पीएसए) के अतिरिक्त/कार्यालय प्रमुख/क्षेत्रीय स्तर के विभाग/निदेशालय/कार्यालयों से संबन्धित कोई अन्य अधिकारी जहां से सरकारी सेवक सेवानिवृत्ति/मृत्यु हुई हो, आय प्रमाणपत्र जारी करने में सक्षम है कि उसकी अपनी कोई आय नहीं है या 3500 रूपये प्रति माह से कम आय है और वो उस सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी की विधवा/तलाक़शुदा/अविवाहित पुत्री है।
अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्री द्वारा परिवार पेंशन के आवेदन के साथ पेंशन अनुमोदन प्राधिकारी को क्या दस्तावेज़ जमा करने होंगे?
पेंशन अनुमोदन प्राधिकारी को परिवार पेंशन के लिए अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्री द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज़ जमा करने होंगे:
i. पहचान प्रमाणपत्र जैसे वोटर पहचानपत्र, राशन कार्ड आदि।
ii. अपने मृतक पिता/माता के मृत्यु प्रमाणपत्र की प्रति।
iii. अपने पिता/माता को पेंशन भुगतान आदेश की प्रति।
iv. विधवा पुत्री के मामलें में मृतक पति के मृत्यु प्रमाणपत्र की प्रति।
v. तलाक़शुदा पुत्री के मामलें में न्यायालय द्वारा जारी तलाक प्रमाणपत्र की प्रति।
vi. केंद्र सरकार के किसी राजपत्रित अधिकारी या राज्य सरकार की ग्रुप 'ए' सेवा से संबन्धित अधिकारी द्वारा नीचे के प्रश्न सं 37 के उत्तर के लिए जारी आय प्रमाणपत्र।
vii. वर्तमान पासपोर्ट साइज़ फोटो, नमूना हस्ताक्षर, अनुलग्नक 'ए' (सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक से पेंशन आहरण के लिए) और वर्णात्मक रोल (प्रत्येक की 4 प्रति)।
परिवार पेंशन किसे देय है?
सरकारी सेवक की मृत्यु की तिथि से परिवार पेंशन निम्नोक्त परिवार के सदस्यों को कलानुक्रमिक क्रम में दिया जाएगा:-
1.मृत्यु अथवा पुनर्विवाह की तिथि जो भी पहले हो तक विधवा/ विधुर को।
2. जन्म से लेकर 25 वर्ष की आयु तक नाबालिग पुत्र/पुत्री (दत्तक पुत्रों/पुत्री सहित)।
3. जीवनपर्यंत शारीरिक रूप से विकलांग/मानसिक रूप से मंद शिशु।
4. 25 वर्ष की आयु से ऊपर के आश्रित अविवाहित/तलाक़शुदा/विधवा पुत्री विवाह/पुनर्विवाह तक।
5. आश्रित माता।
6. आश्रित पिता।

(लाभ की मंजूरी की निरंतरता के पात्रता के लिए क्र सं 3 से 6 तक में वर्णित परिवार पेंशनभोगी आवश्यक प्रमाणपत्र/प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करेंगे) ।
कब पेंशन की कम्यूटेड मूल्य बहाल होती है?
सेवानिवृत्ति से 15 वर्ष के पश्चात पेंशनभोगी द्वारा पेंशन की कम्यूटेड मूल्य बहाल होती है।
चिकित्सीकीय जांच के बिना कब एक सरकारी कर्मचारी कम्यूटेशन के लिए आवेदन कर सकता है?
एक सरकारी कर्मचारी बिना चिकित्सीकीय जांच के फॉर्म सी में कार्यालय प्रमुख को अधिवर्षिता की तिथि से एक वर्ष के पूर्व या सेवानिवृत्ति से एक वर्ष के भीतर आवेदन कर सकता है।
कितना पेंशन कम्यूटेड हो सकता है?
वर्तमान में सेवानिवृत्ति के समय एक पेंशनभोगी 40% तक पेंशन कम्यूट कर सकता है।
5वे वेतन आयोग के कार्यान्वयन के पश्चात यथानुपात पेंशन के 1/3 कम्यूटेड मूल्य की बहाल राशि का विनियमन कैसे होगा?
यथानुपात पेंशन की बहाल राशि, का नियतन पहले से ही जी ओ सं. 2431-एफ़ (पेन) के साथ 2431-एफ़ (पेन) दिनांक 21-7-2001 के अनुसार निर्धारित है 01/01/2010 से आगे समेकित होगा या उस तिथि से बहाल होगा, जो बी हो, जी ओ सं. 1-एफ़ (पेन) दिनांक 4-1-2010 के अनुसार -

1) मेमो दिनांक 12/07/2001 के अनुसार यथानुपात पेंशन की बहाल राशि समेकित होगी।

2) मौजूदा यथानुपात पेंशन की बहाल राशि का 50% महंगाई पेंशन।

3) महंगाई पेंशन जो 1) और 2) में उद्धृत है का 24% महंगाई राहत।

* ऐसे समेकित पेंशन 3303 रुपये की न्यूनतम पेंशन से अधिक नहीं होना चाहिए।
पेंशन के कम्यूटेशन के पहले कब चिकित्सकीय जांच की आवश्यकता होती है?
जब पेंशनभोगी सेवानिवृत्त होने के एक वर्ष पश्चात पेंशन कम्यूट करना चाहता हो या सेवानिवृत्ति की तिथि से एक वर्ष पश्चात या सेवानिवृत्ति की तिथि से एक वर्ष बाद भी सक्षम प्राधिकारी को पेंशन के कम्यूटेशन का आवेदन न मिला हो, वो चिकित्सकीय जांच के बाद अपने पेंशन के एक हिस्से को कम्यूट करने के योग्य होता है।
क्या पेंशन के संसोधन के समय कम्यूटेशन हो सकता है?
जब किसी भी रोपा के वेतन में बदलाव के कारण पेंशन को संसोधित किया जाता है , पदोन्नति आदि , ऐसे बड़े पेंशन पर कम्यूटेशन हो सकता है। अन्यथा, पेंशन के संसोधन के लिए कोई अग्रिम कम्यूटेशन नहीं हो सकता।
क्या परिवार पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन कम्यूटेड हो सकता है?
नहीं, परिवार पेंशन कम्यूटेड नहीं हो सकता है।
पेंशन की गणना कैसे होती है?
(ए) एक सरकारी कर्मचारी जो 25/02/2009 को या उसके बाद 20 वर्ष की न्यूनतम योग्यता सेवा करके सेवानिवृत्त होता है पूर्ण पेंशन का हकदार है, मूल वेतन आहरण का 50%। जो सरकारी कर्मचारी, सेवानिवृत्ति के समय 10 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 20 वर्ष से की योग्यता सेवा किया हो, पेंशन के मात्रा की गणना करते समय आनुपातिक कटौती की जाएगी।

(बी) यद्यपि, जो सरकारी कर्मचारियों ने 25/02/2009 के पहले न्यूनतम 33 वर्ष की योग्यता सेवा पूरी कर सेवानिवृत्त हुए हैं, पेंशन की गणना अंतिम वेतन आहरण के 50% पर होगी। जो सरकारी कर्मचारी, सेवानिवृत्ति के समय 10 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 33 वर्ष से की योग्यता सेवा किया हो, पेंशन के मात्रा की गणना करते समय आनुपातिक कटौती की जाएगी।
किसी पेंशन मामलें में यदि कोई दोष/कमी हो तो उसकी क्या प्रक्रिया है?
यदि दोष/ कमी बड़ी है तो, आवश्यक सुधार के लिए उसे उसी कार्यालय में वापस भेज देना होगा जहां से वह मामला आया है। यदि दोष/ कमी छोटी है टी, पेंशन लाभों के लिए स्वीकार्य रिपोर्ट जारी की जा सकती है, संबन्धित/सरकार के पेंशन ज्ञापन प्राधिकारी द्वारा उठाए गए अवलोकन/सफाई के उत्तरों की प्राप्ति तक लाभ का पूर्ण या आंशिक प्राधिकरण वापस लेना।
क्या यथानुपात पेंशन धारक महंगाई भत्ता, निश्चित चिकित्सा भत्ता और भूतपूर्व अनुदान के हकदार होते हैं?
हाँ, यथानुपात पेंशन धारक (बहाल किया गया हिस्सा) महंगाई भत्ता, निश्चित चिकित्सा भत्ता और भूतपूर्व अनुदान के हकदार समय- समय पर पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा मंजूर किए गए दर पर अपने पेंशनभोगी/ परिवार पेंशनभोगी के लिए होते हैं, संबन्धित ज्ञापन में निहित प्रावधानों के आधार पर।
शारीरिक अक्षमता के कारण हस्ताक्षर करने में असमर्थ पेंशनभोगी/ परिवार पेंशनभोगी को पेंशन का भुगतान किस प्रकार किया जाएगा?
बह बाएँ अंगूठे की छाप (एलटीआई) द्वारा पेंशन के आहरण की मंजूरी के लिए चिकित्सकीय प्रमाणपत्र सहित पश्चिम बंगाल सरकार, वित्त विभाग को आवेदन दे सकते हैं।
व्यक्तिगत उपस्थिति से किनहे छूट है?
यदि कोई पेंशनभोगी शारीरिक अक्षमता या बीमारी के कारण उपस्थित होने में अक्षम है तो, वह चिकित्सकीय प्रमाणपत्र सहित वित्त विभाग को छूट के लिए आवेदन कर सकता है। व्यक्तिगत उपस्थिति से विशिष्ट छूट में, आहरण अधिकारी को पेंशनभोगी को वर्ष में एक बार देखना होगा।
पेंशनभोगी की मृत्यु के पश्चात पति/पत्नी को परिवार पेंशन देने की क्या प्रक्रिया है?
यदि पेंशनभोगी के पीपीओ में पति/ पत्नी का नाम पहले ही दर्ज़ है तो, उन्हे संवितरण अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना होगा और मृत्यु की सूचना देनी होगी और अपने पक्ष में पेंशन चालू करने के लिए नमूना हस्ताक्षर, फोटो, मृत्यु प्रमाणपत्र आदि के साथ आवेदन करना होगा। यदि पीपीओ में उनका नामांकन नहीं है तो, उन्हे पेंशन ज्ञापन अधिकारी से संपर्क करना होगा, उस कार्यालय में पेंशन के कार्यान्वयन के लिए जहां उनके पति/ पत्नी ने अंतिम सेवा की हो।
ऐसे पेंशनभोगी जिन्हे दो पेंशन यथा., सेवा पेंशन और परिवार पेंशन मिलता है, क्या उन दोनों पेंशनों पर चिकित्सा भत्ता मिलेगा?
नहीं, चिकित्सा भत्ता केवल एक पेंशन पर मिलेगा।
पेंशनभोगियों के लिए चिकित्सा भत्ता क्या है?
पेंशनभोगी जिन्होने पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य योजना का चयन नहीं किया है सेवानिवृत्ति के पश्चात 01/04/2009 से 300 रुपये प्रति माह का चिकित्सा भत्ता पाने के हकदार हैं।
यदि पेंशनभोगी दो पेंशन यथा सेवा पेंशन और साथ ही अपने पति/पत्नी के संदर्भ में परिवार पेंशन पाता है तो क्या पेंशन की अतिरिक्त राशि स्वीकार्य होगी?
यदि पेंशनभोगी दो पेंशन पाता है तो, 80 और उससे अधिक वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात ही पेंशन की अतिरिक्त राशि सेवा पेंशन पर स्वीकार्य होगी ।
पुराने पेंशनभोगियों/परिवार पेंशनभोगियों को किस तिथि से पेंशन/परिवार पेंशन की अतिरिक्त मात्रा की अनुमति दी जाती है?
पेंशन/परिवार पेंशन की अतिरिक्त मात्रा, 80 और उससे अधिक वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात उस माह की प्रथम तिथि से जिसमे उनकी जन्मतिथि पड़ती है से स्वीकार्य होगी। उदाहरण के लिए, यदि कोई पेंशनभोगी/परिवार पेंशनभोगी अगस्त, 2008 के माह में किसी भी तिथि को 80 वर्ष पूरे करता है तो, वह 1.8.2008 से अतिरिक्त पेंशन/परिवार पेंशन का हकदार होगा। ऐसे पेंशनभोगियों/परिवार पेंशनभोगियों जिनकी जन्मतिथि प्रथम अगस्त को है, भी 1.8.2008 से 80 और उससे अधिक वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात अतिरिक्त पेंशन/परिवार पेंशन के हकदार होंगे।
पेंशन की अतिरिक्त मात्रा प्राप्त करने के लिए पेंशन संवितरण अधिकारी के समक्ष परिवार पेंशनभोगी को कौन से दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे?
पेंशन संवितरण अधिकारी के समक्ष निम्नलिखित में से कोई भी दस्तावेज़ प्रस्तुत करना होगा-

(a) स्कूल की अंतिम परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा का प्रमाणपत्र
(b) प्राथमिक चिकित्सा केंद्र/ब्लॉक स्तर का स्वास्थ केंद्र/उप डिवीज़नल स्तर के अस्पताल/जिला स्तर के अस्पताल/मेडिकल कॉलेज से संबन्धित किसी भी सरकारी डॉक्टर का प्रमाणपत्र
(c) मतदाता पहचान पत्र
(d) पैन कार्ड
क्या वृद्ध परिवार पेंशनभोगियों को अतिरिक्त पेंशन स्वीकार्य है?
हाँ, जैसे कि उपरोक्त वर्णित है वृद्ध परिवार पेंशनभोगियों के पेंशन के मात्रा में वृद्धि होगी।
क्या पुराने पेंशनभोगियों को पेंशन का उच्च दर मिलेगा?
हाँ, वृद्ध पेंशनभोगी 80 या उससे अधिक कि उम्र के पश्चात निम्नलिखित दर से पेंशन की बढ़ी हुई मात्रा पाएंगे:

80 वर्ष से 85 वर्ष से कम तक मूल पेंशन का 20%
85 वर्ष से 90 वर्ष से कम तक मूल पेंशन का 30%
90 वर्ष से 95 वर्ष से कम तक मूल पेंशन का 40%
95 वर्ष से 100 वर्ष से कम तक मूल पेंशन का 50%
100 वर्ष या उससे अधिक पर मूल पेंशन का 100%
क्या पेंशन के स्रोत पर आयकर काटा जा सकता है?
हाँ, पेंशनभोगी को मिलने वाले पेंशन की राशि से कर योग्य आय पर आयकर काटना पेंशन संवितरण प्राधिकारी का उत्तरदायित्व है।
“ईदर या सर्वाइवर” सुविधा के साथ या बिना संयुक्त खाते के माध्यम से पेंशन का भुगतान करने की अनुमति है?
अब पेंशन का भुगतान पेंशनभोगी के साथ केवल उसके पति/पत्नी द्वारा संचालित संयुक्त खाते में करने की अनुमति है ( फॉर्मर या सर्वाइवर’ या ‘ईदर या सर्वाइवर’) जिसके पक्ष में पेंशन भुगतान आदेश में प्राधिकरण है।
पेंशन की न्यूनतम और अधिकतम राशि क्या है?
वर्तमान में पेंशन की न्यूनतम और अधिकतम राशि क्रमश 3300/- प्रति माह और 35000/- प्रति माह है।
पेंशन का आहरण कहाँ से होगा?
पेंशन का आहरण पीएओ नयी दिल्ली सहित पश्चिम बंगाल के किसी भी ट्रेजेरी या अन्य राज्य से और कोलकाता नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी सार्वजनिक सैक्टर बैंक से हो सकता है।
एजी कार्यालय में संसोधित पेंशन मामलों को प्रस्तुत करने की क्या प्रक्रिया है?
मूल पेंशन के मामले की तरह ही सेवा पुस्तिका और प्रासंगिक फॉर्म सहित एजी कार्यालय में संसोधित पेंशन मामला अग्रेषित किया जाता है। हालांकि, पेंशन के संसोधन के मामलें में पीएसए की मंजूरी आवश्यक नहीं होती।
सेवा में रहते हुए सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर परिवार पेंशन का आवेदन जमा करने की क्या प्रक्रिया है?
जहां मृतक सरकारी कर्मचारी ने अंतिम बार कार्य किया वहाँ के कार्यालय प्रमुख को सरकारी कर्मचारी की विधवा, विधुर, अवयस्क शिशु, आश्रित माता- पिता, विकलांग शिशु, अविवाहित/विधवा/तलाक़शुदा पुत्री अनुलग्नक- ।। में पेंशन के लिए सत्यापित किया हुआ नमूना हस्ताक्षर (3 पृथक स्लीप में), परिवार पेंशनभोगियों के फोटो (4 प्रतियाँ) लेकर औपचारिक आवेदन करें। पेंशन का जीवन पर्यंत बकाया (पेंशन के एलटीए के लिए) के लिए नामांकन विशिष्ट सार्वजनिक बैंक से पेंशन के आहरण के लिए आवेदन (अनुलग्नक ए में) या ट्रेजेरी जैसा भी मामला हो परिवार पेंशन के लिए आवेदन करना होगा। परिवार पेंशन के आवेदन के साथ ही प्रत्येक मामलें पर जैसा लागू हो आय प्रमाणपत्र/ विकलांग प्रमाणपत्र आदि भी जमा करना होगा।
महालेखाकार के कार्यालय में पेंशन के मामलों के प्राधिकरण की क्या प्रक्रिया है?
एजी कार्यालय में पेंशन के मामलें आने पर, सेवा पुस्तिका और अन्य ज़रूरी पेंशन कागजों की सम्यक जांच करने के पश्चात पेंशन लाभों की स्वीकार्यता दी जाती है। फिर निम्नलिखित अनुसार पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ), उपदान भुगतान आदेश जीपीओ), पेंशन भुगतान आदेश का कम्यूटेड़ मूल्य (सीवीपीओ) बने और भेजा जाता है:
(ए) पेंशन आहरण प्राधिकारियों को पीपीओ का संवितरण अंश और पेंशनभोगी अंश भेजा जाता है, जैसे बैंक/ट्रेजेरी जहां से पेंशन के भुगतान की इच्छा है;
(बी) पीएसए को जीपीओ और सीवीपीओ सहित पेंशनभोगी के लिए सूचना पत्र जहां से पेंशन मामला आया है;
(सी) ट्रेजेरी/पीएओ को जीपीओ और सीवीपीओ की सलाह प्रति जहां से डीडीओ द्वारा बिल के भुगतान के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

यदि पेंशन लाभों का भुगतान अन्य राज्य से होना है तो, संबन्धित महालेखाकार कार्यालय को पेंशन, उपदान और कम्यूटेशन का विवरण विशिष्ट सील प्राधिकरण में भेजा जाएगा जहां से उस राज्य में पीपीओ, जीपीओ और सीवीपीओ जारी करने के लिए ट्रेजेरी का चुनाव किया गया है।
महालेखाकार कार्यलय (ले एवं ह), प. ब. में किसी भी पेंशन मामलें के जमा होने की न्यूनतम अवधि क्या है?
महालेखाकार कार्यलय (ले एवं ह), प. ब. में सरकारी कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने के 6 महीने पहले संलग्नक सहित सभी मामलों में पूर्ण अधिवर्षिता मामलें जमा हो जाने चाहिए।
अन्य राज्य से पेंशन के भुगतान के मामलें की क्या विशिष्ट प्रक्रिया है?
यदि अन्य राज्य से पेंशन का भुगतान होना है तो पेंशन ज्ञापन अधिकारी द्वारा प्रश्न सं. 4 में के उत्तर में वर्णित सभी फॉर्मों के दो सेट महालेखाकार कार्यलय (ले एवं ह), प. ब. में जमा करने होंगे। एकल व्यापक फॉर्म में अन्य राज्य के उस ट्रेजेरी का नाम होना चाहिए जहां से पेंशन का आहरण होगा।
महालेखाकार कार्यलय (ले एवं ह), प. ब. में पेंशन मामलों के साथ पेंशन ज्ञापन अधिकारी को अन्य कौन से दस्तावेज़/ कागज़ जमा करने होते हैं?
(ए) मेमो सं. 398-एफ़(पेन) दिनांक13/09/2012 में विहित एकल व्यापक फॉर्म, किसी भी मद को रिक्त छोड़े बिना सावधानी से भरा हुआ (लागू नहीं होने वाले मदों का उल्लेख हो),
(बी) सेवा पुस्तिका,
(सी) मेमो सं. 1315-एफ़(पेन) दिनांक 14-10-1996 के अनुलग्नक में दिये हुए फॉर्म में वेतन प्रमाणपत्र,
(डी) सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी द्वारा यदि लोन लिया गया है तो एजी कार्यालय के ब्रॉड शीट अनिभाग द्वारा जारी किया हुआ समाशोधन प्रमाणपत्र,
(ई) सेवानिवृत्त कर्मचारी द्वारा वेतन के आहरण के विरुद्ध न्यायालय में कोई भी मामला या अपील बकाया नहीं है का प्रमाणपत्र और

संबन्धित सरकारी कर्मचारी से संबन्धित अन्य जानकारी, यदि हो तो।
पेंशन का आवेदन जमा करने की क्या प्रक्रिया है?
सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी पेंशन के लिए औपचारिक आवेदन विहित प्रपत्र में जो कि फॉर्म सं 5 कार्यालय प्रमुख (एचओओ)/पेंशन ज्ञापन अधिकारी (पीएसए) को सेवानिवृत्ति कि तिथि से एक वर्ष अग्रिम ही भरकर दे:
(ए) पेंशन के कम्यूटेशन के लिए फॉर्म सी (दो प्रतियों में),
(बी) पेंशन के जीवन पर्यंत बकाया के भुगतान के लिए (पेंशन का एलटीए) विहित प्रपत्र में नामांकन,
(सी) सरकारी कर्मचारी का नमूना हस्ताक्षर (3 पृथक स्लीप में) सत्यापित किया हुआ,
(डी) सरकारी कर्मचारी और उसके पति/पत्नी का संयुक्त पासपोर्ट साइज़ सत्यापित किया हुआ फोटो (4 प्रति)। यदि पति/पत्नी न हो तो, सरकारी कर्मचारी का 4 एकल फोटो।
(ई) जन्म तिथि सहित परिवार के सदस्यों का विवरण और
(एफ) यदि पेंशनभोगी की इच्छा हो तो कोलकाता नगर निगम क्षेत्र के अधीन निर्दिष्ट सार्वजनिक बैंक से पेंशन के भुगतान के लिए आवेदन (अनुलग्नक ए में)।
सेवानिवृत्ति के पश्चात कदाचार के आधार पर क्या पेंशन वापस ली जा सकती है?
प्रत्येक पेंशन की मंजूरी के लिए भविष्य में अच्छा आचरण एक निहित शर्त है। पेंशन ज्ञपित प्राधिकारी, आदेशर्थ लिखित में, या तो पूरे या आंशिक, पेंशन या उपदान या दोनों पर स्थायी या एक निश्चित अवधि के लिए रोक लगा सकता है, यदि पेंशनभोगी किसी गंभीर अपराध या घोर कदाचार में दोषी पाया गया हो।
विभागीय/न्यायिक कार्यवाही के निष्कर्ष पर क्या पेंशन/ग्रेच्युटी पर रोक लगाई जा सकती है?
राज्यपाल के पास पेंशन या ग्रेच्युटी अथवा दोनों को, पूरा या आंशिक रूप से, या पेंशन के पूरे भाग को या आंशिक रूप से, स्थायी अथवा निर्दिष्ट समय के लिए, रोकने का अधिकार है, और पेंशन या ग्रेच्युटी के पूरे या आंशिक भाग से सरकार को धन संबंधी हुए घाटे की वसूली के लिए आदेश दे सकता है, किसी भी विभागीय या न्यायिक कार्यवाही में, पेंशनभोगी सेवानिवृत्ति के पश्चात पुनः रोजगार सहित घोर कदाचार में या सेवा की अवधि के दौरान अवहेलना का दोषी पाया जाता है।
क्या विभागीय कार्यवाही सेवानिवृत्ति के पश्चात संस्थापित हो सकता है?
विभागीय कार्यवाही सेवानिवृत्ति के पश्चात निम्नलिखित शर्तों पर संस्थापित हो सकती है:-
(क) ऐसी कार्यवाही के पूर्व राज्यपाल की मंजूरी लेनी होगी;
(ख) 4 वर्ष से अधिक पुरानी किसी भी घटना के संदर्भ में ऐसी कार्यवाही नहीं की जा सकती;
क्या होगा यदि सेवाकाल के दौरान एक सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय या न्यायिक कार्यवाही चल रही हो और सेवानिवृत्ति के समय बकाया हो? सेवानिवृत्त सरकारी सेवक के विरुद्ध विभागीय/ न्यायिक कार्यवाही बाकी हो तो क्या उसे पेंशन/ग्रेच्युटी देय होगा?
यदि एक सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय या न्यायिक कार्यवाही संस्थापित है और वो उसके सेवानिवृत्ति तक चल रही है तो, उसे अपने सेवानिवृत्ति की तिथि से ऐसी कार्यवाही के निष्कर्ष की अवधि तक भुगतान किया जाएगा और अंतिम निर्णय दिया जाएगा, उसकी योग्यता सेवा के आधार पर अधिकतम पेंशन की सीमा से अधिक नहीं एक प्रावधानिक पेंशन स्वीकार्य होगा। यद्यपि, कोई ग्रेच्युटी देय नहीं होगा।
क्या होगा यदि सेवाकाल के दौरान एक सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध न्यायालय में नैतिक अधमता से संबन्धित आपराधिक कार्यवाही चल रही हो और सेवानिवृत्ति के समय बकाया हो? सेवानिवृत्त सरकारी सेवक के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही बाकी हो तो क्या उसे पेंशन/ग्रेच्युटी देय होगा?
यदि एक सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध न्यायालय में नैतिक अधमता से संबन्धित आपराधिक कार्यवाही चल रही हो और वो उसके सेवानिवृत्ति तक चल रही है तो, उसे अपने सेवानिवृत्ति की तिथि से ऐसी कार्यवाही के निष्कर्ष की अवधि तक भुगतान किया जाएगा और अंतिम निर्णय दिया जाएगा, पेंशन के दो तिहाई से अधिक नहीं एक अन्तरिम भत्ता स्वीकार्य है लेकिन आपराधिक कार्यवाही के लिए। यद्यपि, ऐसे मामलों के निष्कर्ष तक कोई ग्रेच्युटी देय नहीं होगा । अन्तरिम भत्ता की मंजूरी के पूर्व पेंशन ज्ञापन प्राधिकारी को लेखाकार कार्यालय से स्वीकार्यता रिपोर्ट लेनी होगी।
यदि सरकारी कर्मचारी नैतिक अधमता से संबन्धित आपराधिक आरोप में दोषी पाया जाता है तो किसी भी पेंशन का हकदार नहीं होगा; नियम 12 डबल्यूबीएस (डीसीआरबी), '71 में निहित शर्तों और नियमों के आधार पर अनुकंपा भत्ता की मंजूरी दी जा सकती है।
एक सरकारी कर्मचारी जो दण्ड के रूप में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त हुआ हो तो का क्या होगा?
एक सरकारी कर्मचारी जो सेवा से दण्ड के रूप में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त हुआ हो तो, उनको इस तरह का जुर्माना लगाने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी जा सकती है, अपनी अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तिथि पर उनके लिए स्वीकार्य पूर्ण अशक्तता पेंशन से कम से कम दो तिहाई से कम नहीं और अधिक नहीं।
पेंशन और ग्रेच्युटी की परिलब्धियों के रूप में कौन सा वेतन माना जाएगा?
सरकारी कर्मचारी द्वारा आहरित अंतिम मूल वेतन को पेंशन की परिलब्धियाँ माना जाएगा। यद्यपि, चिकित्सा अधिकारियों को दिया जाने वाला गैर- अभ्यास भत्ता भी परिलब्धियों में आता है। सेवानिवृत्ति / मृत कालीन ग्रेच्युटी के लिए, महंगाई भत्ता की भी गणना परिलब्धियों में सेवानिवृत्ति/ मृत्यु की तिथि से की जाती है।
पूर्ण पेंशन लेने के लिए कितनी न्यूनतम योग्य सेवा की आवश्यकता होती है?
20 वर्ष की न्यूनतम योग्य सेवा की आवश्यकता पूर्ण पेंशन लेने के लिए पड़ती है ।
पेंशन के पात्र कौन हैं और इसकी मंजूरी के लिए न्यूनतम कितनी सेवा की आवश्यकता होती है?
पेंशन योग्य स्थापना में नियुक्त एक सरकारी सेवक और 10 वर्ष की सेवा पूरी करने वाला पेंशन का पात्र होता है।
पश्चिम बंगाल सरकार से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के पेंशन और ग्रेच्युटी पर कौन सा नियम लागू होता है?
पश्चिम बंगाल सरकार से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के पेंशन और ग्रेच्युटी को डबल्यूबीएस (डीसीआरबी) नियम 1971 विनियमित करता है।