पांचवीं अनुसूची में उल्लिखित प्राधिकरण के विवेकाधिकार पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन फंड में अपने क्रेडिट में खड़े राशि से ग्राहक को एक अस्थायी अग्रिम प्रदान किया जा सकता है:

कोई अग्रिम नहीं दिया जाएगा जब तक कि स्वीकृति प्राधिकारी संतुष्ट न हो कि आवेदक की आर्थिक परिस्थितियां इसे औचित्य दें और यह निम्नलिखित वस्तुओं पर खर्च की जाएगी और अन्यथा नहीं।

  • आवेदक की लंबी बीमारी या किसी भी व्यक्ति पर वास्तव में निर्भर व्यक्ति के संबंध में किए गए व्यय का भुगतान करना।
  • आवेदक के स्वास्थ्य या शिक्षा के कारणों के लिए विदेशी मार्ग के लिए भुगतान करना या वास्तव में उस पर निर्भर व्यक्ति।
  • आवेदक की स्थिति के लिए उचित पैमाने पर अनिवार्य व्यय का भुगतान करना जो परंपरागत उपयोग से आवेदक को विवाह / अंतिम संस्कार या व्यक्तियों के अन्य समारोहों के संबंध में वास्तव में निर्भर करता है।

बशर्ते कि वास्तविक निर्भरता की शर्त ग्राहक के बेटे या बेटी के मामले में लागू न हो।

नोट - उप-धारा (iii) के तहत अग्रिम विवाह और ग्राहक के अन्य समारोहों के साथ व्यय संबंधों को पूरा करने के लिए भी स्वीकार्य है

आवेदक की उच्च शिक्षा की लागत को पूरा करने के लिए खुद या किसी भी व्यक्ति जो ग्राहक के परिवार का सदस्य है और वास्तव में उस पर निर्भर है-

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, पश्चिम बंगाल या अन्य समकक्ष परीक्षा द्वारा आयोजित अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद चिकित्सा, इंजीनियरिंग या अन्य तकनीकी या विशेष पाठ्यक्रम के लिए भारत के भीतर शिक्षा के लिए, बशर्ते अध्ययन का पाठ्यक्रम कम न हो तीन साल से अधिक

(बी) मंजूरी देने वाला प्राधिकारी अग्रिम देने के लिए अपना कारण लिखने में रिकॉर्ड करेगा

(सी) विशेष कारणों को छोड़कर एक अग्रिम नहीं होगा -

(i)फंड में ग्राहक के क्रेडिट पर तीन महीने का वेतन या आधे राशि से अधिक जो भी कम हो, या

(ii)जब तक कि उपरोक्त राशि (i) के तहत स्वीकार्य राशि के दो-तिहाई से अधिक नहीं हो, तब तक सभी पिछली अग्रिमों के अंतिम पुनर्भुगतान के बाद कम से कम बारह महीने तक ब्याज के साथ प्रदान नहीं किया जाता है।

बशर्ते कि कारण गोपनीय प्रकृति का कारण है, तो इसे खाता अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से और गोपनीय रूप से सूचित किया जा सकता है।

स्पष्टीकरण 1 - धारा (सी) (ii) में अभिव्यक्ति "राशि पहले से ही उन्नत" को पहले अग्रिम के संदर्भ में समझा जाएगा जिसे क्लॉज (सी) (i) के तहत स्वीकार्य राशि के दो-तिहाई से अधिक नहीं दिया जा सकता है। इस प्रकार खंड (सी) (ii) के तहत यदि कोई ग्राहक पहले से ही दो-तिहाई से अधिक नहीं है, तो धारा (सी) (i) के तहत स्वीकार्य राशि दूसरी अग्रिम के लिए आवेदन की गई है (उस खंड में निर्दिष्ट सीमा से अधिक नहीं) पहली अग्रिम की अंतिम पुनर्भुगतान के बारह महीनों के भीतर या जब भी यह चालू है, प्राधिकरण जिसने पहली अग्रिम स्वीकृत की है, वह उच्च प्राधिकरण के संदर्भ के बिना दूसरी अग्रिम स्वीकृति के लिए सक्षम होगा। जहां पहली और दूसरी अग्रिम राशि राशि (सी) (i) के तहत स्वीकार्य राशि के दो तिहाई से अधिक नहीं है, तो ग्राहक दो पिछली अग्रिमों के अंतिम पुनर्भुगतान के बारह महीनों के भीतर तीसरे अग्रिम के लिए आवेदन कर सकता है या जबकि या दोनों  या उनमें से अभी भी चालू है। ऐसे मामले में , मूल स्वीकृति प्राधिकरण अगले उच्च प्रशासनिक प्राधिकरण की मंजूरी के बिना तीसरे अग्रिम को मंजूरी नहीं देगा।

स्पष्टीकरण 2  - यह निर्धारित करने में कि कोई विशेष अग्रिम प्रार्थना करने के लिए तीसरी या दूसरी अग्रिम है, कोई भी अग्रिम जिसे 12 महीने से अधिक चुकाया गया है पूरी तरह से अनदेखा कर दिया जाएगा। यदि मूल अग्रिम (जो वास्तव में पहली अग्रिम है) नियमों के तहत स्वीकार्य राशि के दो-तिहाई से अधिक नहीं है और यदि पहली अग्रिम (जिसमें है) पूरी तरह से अनदेखा किया जाना चाहिए) 12 महीने पहले पूरी तरह से चुकाया गया था।

स्पष्टीकरण 3  - दूसरी अग्रिम की राशि निर्धारित करने में, 3 महीने के वेतन की सीमा पहले अग्रिम के मुकाबले शेष राशि का जिक्र किए बिना अलग से संचालित होगी।

(2) अग्रिम राशि को ठीक करने में स्वीकृति प्राधिकारी को फंड में ग्राहक के क्रेडिट पर राशि के संबंध में भुगतान करना होगा।             

संबंधित जीओएस:

1.आदेश संख्या 6116-एफ दिनांक 23दिसंबर, 1965
2.देश संख्या 10 9 5 9- एफ दिनांक 28 सितंबर , 1993
3.ऑर्डर नं 077-एफ दिनांक 13 जनवरी, 1987