भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी एवं एजी) भारत सरकार के संविधान 149 -151 और सीएजी (कर्तव्यों, शक्तियों और सेवा की शर्तों) अधिनियम, 1971 के तहत राज्य सरकारों के खातों को संकलित करने के लिए उत्तरदायी हैं। इन प्रावधानों के तहत वह प्रत्येक राज्य में प्रधान महालेखाकर (लेखा एवं हकदारी) के माध्यम से राज्य सरकारों के मासिक और वार्षिक खातों का संकलन करता है।

खातों के संकलन रसीदों की अनुसूची / चालान,ट्रेजरी और वेतन एवं लेखा अधिकारी से भुगतान के वाउचर; लोक निर्माण एवं वन विभाग से प्राप्त संकलित लेखा तथा महालेखाकारों द्वारा राज्य सरकार से प्राप्त अंतर सरकारी एवं अंतर राज्य सरकार भुगतान विवरणी, भारत सरकार के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक से राज्य सरकार को प्राप्त ऋण और अनुदान, इन लेनदेन से संबन्धित खातों के लिए गठित प्राथमिक किताबें के लिए इनपुट हैं।