महालेखाकार के कार्यालय में जीपीएफ के अंतिम भुगतान के लिए दावा आवेदन भेजने से पहले, डीडीओ को को निम्नलिखित सूचना / प्रमाण पत्र जमा करना सुनिश्चित करना चाहिए।

  • सेवानिवृत्ति / इस्तीफा / मृत्यु या उसके बाद की तारीख से पहले 12 महीने की अवधि के दौरान गैर-वापसी योग्य अग्रिम की आहरण या गैर-वापसी का प्रमाण पत्र।
  • सेवानिवृत्ति / इस्तीफा / मृत्यु या उसके बाद की तारीख से पहले 12 महीने की अवधि के दौरान अस्थायी अग्रिम की आहरण या गैर-आहरण प्रमाणपत्र।
  • एफडी (ऑडिट शाखा) ज्ञापन संख्या 11830-एफ दिनांक 05.11.1993 के तहत सुपरन्यूएशन पर सेवानिवृत्ति की तारीख से पहले 12 महीने के भीतर जीपीएफ शेष राशि का 9 0% से अधिक की आहरण या गैर-आहरण प्रमाणपत्र।
  • अंतिम निधि कटौती का विवरण जैसे। राशि, टीवी नंबर, टोकन संख्या और तारीख, खाते का प्रमुख और नकद की जगह।
  • मृत ग्राहक के पारिवारिक सदस्य (ओं) की एक विस्तृत सूची ग्राहक के साथ अपने संबंधों को दिखाती है और ग्राहक / कार्यालय के प्रमुख के हस्ताक्षर के तहत ग्राहक की मृत्यु की तारीख पर उनकी संबंधित उम्र अर्जी प्रपत्र।
  • बेटी (ओं) के मामले में ग्राहक की मृत्यु की तारीख के अनुसार उनकी वैवाहिक स्थिति के बारे में जानकारी। यदि विवाहित है, तो शादी की सही तिथि और क्या ग्राहक की मृत्यु की तारीख पर पति जीवित थे।
  • यदि ग्राहक को परिवार छोड़ने के बिना मृत्यु हो गई है और वैध नामांकन निष्पादित किए बिना ग्राहक के आश्रितों की विस्तृत सूची (जैसे माता-पिता, मामूली भाई, अविवाहित बहन इत्यादि, जैसा कि जीपी फंड की धारा 2 (सी) में परिभाषित किया गया है अधिनियम 1925)।
  • अंतिम भुगतान के लिए एफ आवेदन सरकार द्वारा निर्धारित उचित रूप में जमा किया जाना चाहिए। फॉर्म 10 ए जहां ग्राहक जीवित है और ग्राहक की मृत्यु के मामले में फॉर्म 10 बी है।