महालेखाकार कार्यालय (लेखा एवं हक), पश्चिम बंगाल के कार्यालय की वेबसाइट का यह क्षेत्र सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवश्यक जानकारी प्रसारित करने के लिए है। यहां दी गई जानकारी ट्रेजरी बिल्डिंग, कोलकाता -700001 में स्थित महालेखाकार (लेखा एवं हक), पश्चिम बंगाल के कार्यालय के  संबंध में है।

महालेखाकार ने कार्यालय में इस अधिनियम के तहत कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता के लिए लोक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति की है। इस क्षेत्र में दी गयी जानकारी अधिनियम के तहत प्रसार के उद्देश्यों के लिए है। हालांकि, किसी भी तरीके से उपयोग करने से पहले इसे लोक सूचना अधिकारियों से सत्यापित कराना उचित है।

सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण ::

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी का नाम और पदनाम::

श्रीमती शैलजा खारे
आई ए एवं ए एस, वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन),
Phone No. (033) 2243-0235
फैक्स- (033) 2248-7849
ई-मेल ::srivastavas@cag.gov.in

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने दस्तावेजों / सूचनाओं की पहचान के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है जो उन नागरिकों को उपलब्ध कराया जा सकता है जिसका अनुरोध निर्धारित लागत / शुल्क के जमा करने के बाद किया जा सकते हैं। उक्त टास्क फोर्स की सिफारिशों का इंतजार है।

अगर जनता के किसी भी सदस्य को इस कार्यालय या इसके कार्यों, गतिविधियों आदि के बारे में कोई और जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है, वह उपरोक्त सूचना के अनुसार लोक सूचना अधिकारी के संपर्क में हो सकता है।

लागत / शुल्क ::

यदि कोई जनता किसी भी जानकारी को प्राप्त करने के लिए इच्छुक हैं, तब वह इस कार्यालय के सार्वजनिक सूचना अधिकारी को लिखित या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अनुरोध कर सकता है, और उसी समय उचित रसीद के खिलाफ नकद में या कार्यालय के विभागीय वेतन और लेखा अधिकारी, अर्थात - वेतन और लेखा अधिकारी (लेखा परीक्षा), महालेखाकार (लेखा एवं हक), पश्चिम बंगाल का कार्यालय के पक्ष में तैयार किए गए डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर चेक द्वारा या भारतीय पोस्टल आर्डर द्वारा निर्धारित शुल्क (रु.10 / -) जमा कर सकता है।

सूचना प्राप्त करने के लिए लागत / शुल्क संरचना:

A.(i) बनाया या कॉपी किया गया प्रत्येक पृष्ठ के लिए (A-4 या A-3 आकार का कागज) रु. 2.00
(ii) बड़े आकार के पेपर में कॉपी के लिए वास्तविक शुल्क या लागत मूल्य
(iii) नमूने या मॉडल के लिए वास्तविक लागत या कीमत
(iv) अभिलेखों के निरीक्षण के लिए 1 घंटे के लिए कोई शुल्क नहीं और प्रत्येक बाद के घंटे (या अंश) के लिए रु.5.00 का शुल्क।
B.(i) डिस्केट या फ्लॉपी में दी गई जानकारी के लिए डिस्केट या फ्लॉपी प्रति रु.50.00
(ii) मुद्रित रूप में दी गई जानकारी के लिए प्रकाशन के लिए निर्धारित मूल्य पर या इस तरह के प्रकाशन से निकाली गई फोटो के प्रति पृष्ठ रु. 2.00

सूचना अधिकार अधिनियम, 2005, की खंड 4 के उप-खंड (1) धारा  (B) के प्रावधानों के साथ महालेखाकार कार्यालय (लेखा एवं हक), पश्चिम बंगाल के कार्यालय के संबंध में सूचना का प्रकाशन।

संगठन, कार्यों और कर्तव्यों का विवरण:

कार्यालय का नाम महालेखाकार (लेखा एबं हक) के कार्यालय, पश्चिम बंगाल
उस विभाग का नाम जिसमें कार्यालय एक घटक है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी & एजी) के अन्तर्गत भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग
कार्यालय प्रमुख और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी श्री अतुल प्रकाश, महालेखाकार (A & E), पश्चिम बंगाल, फोन - (033) 22481714 (O), फैक्स- (033) 2248-7849
कार्यालय के कार्य और कर्तव्य यह कार्यालय तीन कार्यात्मक समूहों में विभाजित है। राज्य खाते, भविष्य निधि और पेंशन। अन्य सहायक समूह / विंग में प्रशासन, आंतरिक लेखा परीक्षा, कल्याण और संगठन & विधि हैं।
इस कार्यालय का संगठनात्मक चार्ट कृपया इस कार्यालय के संगठनात्मक चार्ट के लिए लिंक देखें

अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य ::

  • समूह अधिकारी (वरिष्ठ उप/ उप महालेखाकार लेखाकार) अलग-अलग समूहों का प्रभार रखते हैं और महालेखाकार को रिपोर्ट करते हैं जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की तरफ से कार्य करता है, जंहा तक राज्य लेखा और हकदारी कार्यों का संबंध भारतीय लेखा और लेखा विभाग से है।
  • कल्याण अधिकारी, आंतरिक लेखा परीक्षा अधिकारी और शाखा अधिकारी (संगठन और विधि) भी सीधे महालेखाकार को रिपोर्ट करते हैं।
  • शाखा अधिकारी (वरिष्ठ लेखा अधिकारी) कई अनुभागों के प्रभारी होते हैं और अपने संबंधित समूह अधिकारियों को रिपोर्ट करते हैं।
  • प्रत्येक अनुभाग में एक सहायक लेखा अधिकारी या एक अनुभाग अधिकारी या एक पर्यवेक्षक होता है जिसके पास कई लेन-देन सहायक (वरिष्ठ लेखाकार / लेखाकार), क्लर्क-टाइपिस्ट, एमटीएस आदि होते हैं।
  • इन पदों के अलावा अब कई ई.डी.पी. पदों अर्थात- डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंसोल ऑपरेटर, सीनियर कंसोल ऑपरेटर, डाटा प्रोसेसर (रिक्त), सीनियर डाटा प्रोसेसर (रिक्त) और डाटा प्रबंधक (रिक्त) है, ये सभी हाल ही में विभागीय कार्यों के बढ़ते कम्प्यूटरीकरण के बाद बनाए गए थे।

प्रक्रियाओं का पालन, पर्यवेक्षण और जवाबदेही के चैनल ::

  • निर्णय लेने और जिम्मेदारियों के निर्वहन में और कर्तव्यों के प्रदर्शन में किए गए प्रक्रियाओं का कार्यालय प्रक्रिया नियमावली, अन्य विभागीय कोड और नियमावली और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के आदेशों में निर्धारित किया गया है।

अपने कार्यों के निर्वहन के लिए कार्यालय द्वारा निर्धारित मानदंड ::

  • मानदंडों को विभागीय संहिताओं और नियमावली में या समय-समय पर जारी किए गए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक कार्यालय के आदेशों द्वारा निर्धारित किया जाता है।

नियमों, विनियमों, निर्देशों, नियमावली और अभिलेखों के निर्वहन के कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है ::

  • भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971, सरकारी लेखा नियम, 1990, महालेखाकार के लिए लेखा संहिता, और राज्यों के लेखा प्रमुखों और मामूली प्रमुखों की सूची, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की स्थायी आदेश (प्रशासन और लेखा एबं हकदारी) के मैनुअल, ट्रेजरी के लिए लेखांकन नियम, 1992, लेखा कोड Vol.III, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत नामित संघ के मौलिक और पूरक नियम, केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964, केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965, पश्चिम बंगाल ट्रेजरी नियम, केंद्र सरकार खाता (रसीदें और भुगतान) नियम, 1983, केंद्रीय सार्वजनिक वर्क्स अकाउंट कोड, सामान्य वित्तीय नियम, 2017, आयकर अधिनियम, 1961, सामान्य भविष्य निधि (सीएस) नियम, केंद्रीय सेवा (चिकित्सा उपस्थिति) नियम, 1944 और भारत सरकार के विभिन्न अन्य नियम IA&AD में सेवारत व्यक्तियों पर लागू होने वाले आदेश और महालेखाकार के अधिकार पर जारी स्थानीय विभागीय नियमावली।

कार्यालय के नियंत्रण में या उसके पास मौजूद दस्तावेजों की श्रेणियाँ ::

  • राज्य सरकार के खातों के संबंध में जुड़े आवश्यक सभी दस्तावेज, नोटिस बोर्ड-II में उल्लेखित भविष्य निधि खाते, राज्य सरकार के कर्मचारियों के पेंशन संबंधी दावों का निपटान और संबंधित मामलों के संबंध में उपरोक्त नियम, संहिता, नियमावली आदि।

जनता को प्रभावित करने वाली नीति के कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों द्वारा परामर्श / प्रतिनिधित्व के लिए व्यवस्थाओं का विवरण ::

  • लाभार्थियों जैसा की पेंशनभोगी, जी पी एफ़ सब्सक्राइबर के लिए दो सीधे संपर्क बिंदु हैं , और वो है ऑफिस रिसेप्शनिस्ट के अलावा पेंशन सहायता सेल और निधि हेल्प सेल, ये सभी जानकारी मांगने वाले आगंतुकों लिए जानकारी देते हैं।
  • लाभार्थियों के मार्गदर्शन के लिए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के नागरिक चार्टर कार्यालय परिसर के विभिन्न प्रवेश स्थानो पर प्रदर्शित किए जाते हैं।

बोर्ड और समितियाँ आदि: ::

  • स्थानीय नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों आदि को तैयार करने के लिए कई कार्य समितियां हैं, लेकिन ये जनता के लिए खुली नहीं हैं और इनकी बैठकों का कार्य जनता के लिए सुलभ नहीं है।

अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका::

  • विभागीय ब्लू बुक जिसमें सभी IA&AS अधिकारियों और समूह ’ए’ अधिकारियों के नाम, पदनाम और स्थान हैं, लोक सूचना अधिकारी के पास उपलब्ध हैं।
  • अन्य निर्देशिका को इस कार्यालय में कार्यरत सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की मूल सेवा विवरण वाली स्नातक सूची के रूप में जाना जाता है और यह सार्वजनिक सूचना अधिकारी के पास भी उपलब्ध है।
  • हालांकि उपरोक्त निर्देशिकाएँ को वरिष्ठता सूचियों के रूप में नहीं माना जा सकता है।

अधिकारियों और कर्मचारियों के मासिक पारिश्रमिक आदि ::

पद वर्ग वेतनमान वेतन स्तर अधिकारियों की संख्या
प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक), पश्चिम बंगाल समूह 'ए' राजपत्रित Rs. 205400-224400/- स्तर 16 1
उप महालेखाकार समूह 'ए' राजपत्रित Rs. 67700-208700/- स्तर 11 2
कल्याण अधिकारी समूह 'ए' राजपत्रित Rs. 56100-177500/- स्तर 10 शून्य
वरिष्ठ लेखा अधिकारी समूह 'बी' राजपत्रित Rs. 56100-177500/- स्तर 10 38
वरिष्ठ निजी सचिव समूह 'बी' राजपत्रित Rs. 56100-177500/- स्तर 10 शून्य
सहायक लेखा अधिकारी समूह 'बी' राजपत्रित Rs. 53100-167800/- स्तर 9 129
सहायक लेखा अधिकारी समूह 'बी' राजपत्रित Rs. 47600-151100/- स्तर 8
सहायक लेखा अधिकारी (तदर्थ ) समूह 'बी' गैर-राजपत्रित Rs. 47600-151100/- स्तर 8 21
हिंदी अधिकारी समूह 'बी' राजपत्रित Rs. 47600-151100/- स्तर 8 1
निजी सचिव समूह 'बी' राजपत्रित Rs. 47600-151100/- स्तर 8 शून्य
पर्यवेक्षक समूह 'बी' गैर-राजपत्रित Rs. 47600-151100/- स्तर 8 5
कल्याण सहायक समूह 'बी' गैर-राजपत्रित Rs. 47600-151100/- स्तर 8 01
वरिष्ठ लेखाकार समूह 'बी' गैर-राजपत्रित Rs. 35400-112400/- स्तर 6 515
वरिष्ठ हिंदी अनुवादक समूह 'बी' गैर-राजपत्रित Rs. 44900-142400/- स्तर 7 शून्य
कनिष्ठ अनुवादक समूह 'बी' गैर-राजपत्रित Rs. 35400-112400/- स्तर 6 3
प्रभागीय लेखाकार समूह 'बी' गैर-राजपत्रित Rs. 35400-112400/- स्तर 6 शून्य
लेखाकार समूह 'सी' गैर-राजपत्रित Rs. 29200-92300/- Level 5 141
स्टेनो ग्रेड - I समूह 'बी' गैर-राजपत्रित Rs. 35400-112400/- Level 6 5
स्टेनो ग्रेड - II समूह 'सी' गैर-राजपत्रित Rs. 25500-81100/- स्तर 4 शून्य
प्री-ऑडिट कैशियर समूह 'सी' गैर-राजपत्रित Rs. 29200-92300/- स्तर 5 1
क्लर्क समूह 'सी' गैर-राजपत्रित Rs. 19900-63200/- स्तर 2 22
स्टाफ कार चालक      
ग्रेड - I समूह 'सी' गैर-राजपत्रित Rs. 29200-92300/- स्तर 5 शून्य
एम टी एस समूह 'सी' गैर-राजपत्रित Rs. 18000-56900/- स्तर 1 94
ईडीपी पोस्ट      
डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड-बी समूह 'सी' गैर-राजपत्रित Rs. 29200-92300/- स्तर 5 03
डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड-बी समूह 'सी' गैर-राजपत्रित Rs. 25500-81100/- स्तर 4 64

आवंटित बजट आदि ::

  • वह कार्यालय बजट और संशोधित बजट अनुमानों के प्रस्तावों को अपने मुख्यालय के समक्ष प्रस्तुत करता है और आवंटन सरकारी खातों में संबंधित खाता प्रमुखों यथा 2016 - ऑडिट - 102 - सिविल ऑडिट और लेखा कार्यालय के अधीन किए जाते हैं। दैनिक व्यय और व्यय की मासिक और त्रैमासिक समीक्षा के विवरण भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय को भेजे जाते हैं।

सब्सिडी कार्यक्रमों आदि के निष्पादन का तरीका ::

  • लागू नहीं

रियायतें, परमिट और प्राधिकरण के प्राप्तकर्ताओं के विवरण आदि::

  • लागू नहीं

इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखी और घटाई गई जानकारी का विवरण ::

  • राज्य कर्मचारियों के जी पी एफ खाते, राज्य के खातों (वीएलसी) आईटी नेटवर्क, अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन और भत्ते, पत्र और दस्तावेज के प्राप्ति और प्रेषण विवरण और इस कार्यालय द्वारा सेवा प्राप्त पेंशनरों के संबंध में जारी भुगतान अधिकारियों के विवरण।
लेखा समूह मुख्य रूप से इसके लिए जिम्मेदार है ::
  • राज्य ट्रेजरी और वेतन और लेखा कार्यालयों द्वारा प्रदान किए गए राज्य के लेनदेन के प्रारंभिक खातों का संकलन और समेकन।
  • मासिक सिविल लेखा तैयार करना और राज्य सरकार को प्रस्तुत करना।
  • राज्य सरकार के वार्षिक खातों यथा विनियोग लेखा और वित्त लेखा की तैयारी और संकलन और राज्य विधानसभा के समक्ष रखे जाने के लिए राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करना।
  • अंतर सरकारी लेनदेन का निपटान और राज्य खातों में उनका समायोजन।
  • राज्य सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को दिए गए दीर्घावधि ऋणों और अग्रिमों के खातों का रखरखाव और उक्त सरकार द्वारा विभिन्न निकायों और प्राधिकरणों को दिए गए ऋण और अनुदान।
  • राज्य सरकार के विभिन्न प्रकार के जमा लेनदेन के खातों का रखरखाव।
  • संघ के विभागीयकृत लेखा के तहत भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के स्थानीय कार्यालयों के खातों का संकलन, समेकन और रखरखाव।
पेंशन समूह मुख्य रूप से इसके लिए जिम्मेदार है ::
  • राज्य सरकार के कर्मचारियों की निर्दिष्ट श्रेणियों के संबंध में सेवा अभिलेखों की जांच के आधार पर पेंशन लाभ और उनका मात्रा की स्वीकार्यता करते हुए कार्यालयों के प्रमुख / पेंशन स्वीकृत अधिकारियों (P.S.As) को रिपोर्ट भेजना।
  • विभिन्न संवितरण अधिकारियों के लिए यथा राज्य ट्रेजरी, राष्ट्रीयकृत बैंक आदि को राज्य सरकार के P.S.As द्वारा दी गई व्यय स्वीकृति के आधार पेंशन लाभ यथा P.P.Os., G.P.Os और CVPOs के संवितरण के लिए पेंशन प्राधिकार जारी करना। 
  • सभी राज्य सरकार के कर्मचारियों और D.C.R.B. नियम, 1958 के तहत  निर्देशित अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों, गैर-सरकारी कॉलेजों के शिक्षण और गैर-शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों की निर्दिष्ट श्रेणियों, पश्चिम बंगाल उच्चतर न्यायिक सेवाओं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, गैर-सरकारी कॉलेजों के शिक्षण और गैर-शिक्षण स्टाफ के सदस्यों के पेंशन संबंधी दावे।
  • कुछ विशेष प्रकार की पेंशन यथा स्वत्रंता सेनानी सम्मान पेंशन पेंशन, राजनीतिक पीड़ितों की पेंशन, पूर्व बर्मा के सरकारी कर्मचारियों की पेंशन मामला आदि।
  • पारिवारिक पेंशन और पेंशन मामलों का पुनरीक्षण।
  • राज्य के विभिन्न जिलों में पेंशन परिधिगत दलों को भेजकर अड़चनों को दूर करने के लिए विशेष प्रयासों के माध्यम से बकाया पेंशन संबंधी दावों का निपटान और अन्य महालेखाकारों की एजेंसी के माध्यम से अन्य राज्यों में पेंशन के भुगतान के लिए निर्दिष्ट मामलों में विशेष मुहर प्राधिकरणों को जारी करना।
  • पेंशन संबंधी मामलों से संबंधित शिकायतों के शीघ्र निवारण और पेंशन दावों को कानून के अनुसार न्यायिक फैसले सुनाई जाती है।
भविष्य निधि समूह मुख्य रूप से इसके लिए जिम्मेदार है ::
  • समूह 'डी' कर्मचारियों को छोड़कर राज्य सरकार के कर्मचारियों के व्यक्तिगत ग्राहकों के भविष्य निधि खातों का रखरखाव।
  • पश्चिम बंगाल अखिल भारतीय सेवाओं अंतर्गत कैडर की सदस्यों के भविष्य निधि खातों का रखरखाव।
  • ऊपर उल्लिखित कर्मचारियों और अधिकारियों के पीएफ खातों में शेष राशि के अंतिम भुगतान के लिए सेवानिवृत्ति, सेवा या मृत्यु की समाप्ति, सेवानिवृत्ति की स्थिति में प्राधिकार जारी करना।
  • 348337 के करीब पीएफ खातों के रखरखाव।
  • व्यक्तिगत पीएफ खातों में मिसिंग डेबिट और क्रेडिट का पता लगाने और समाविष्ट करते हुए खातों के समायोजन के लिए विशेष प्रयास।
  • बकाया अंतिम भुगतान मामलों के निपटान के लिए विशेष प्रयास।
  • पीएफ मामलों से संबंधित शिकायतों के शीघ्र निवारण और पीएफ दावों के लिए कानून के अनुसार न्यायिक फैसले सुनाई जाती है।
प्रशासन समूह मुख्य रूप से इसके लिए जिम्मेदार है::
  • कुल जनशक्ति प्रबंधन और नियोजन, जिसमें नियुक्ति, नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण और पोस्टिंग शामिल हैं, अन्य संगठनों के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति।
  • कुल बजटीय प्रयोग और वित्तीय नियंत्रण और कर्मचारियों के लिए और उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए कर्मचारियों और बाहरी दावेदारों के वेतन और भत्ते और अन्य व्यक्तिगत दावों का वितरण।
  • अधिकारियों और कर्मचारियों के सदस्यों की विभिन्न श्रेणियों के लिए सभी विभागीय परीक्षाओं का आयोजन।
  • अधिकारियों (समूह 'ए’ अधिकारियों को छोड़कर) और सभी स्तरों और श्रेणियों के अधिकारियों के लिए इन-हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना और आईए और एडी के अन्य प्रशिक्षण संस्थानों में सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रायोजित करना।
  • कर्मचारियों और अधिकारियों के सेवा रिकॉर्ड का रखरखाव और सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों के पेंशन लाभ का निर्धारण और उनका भुगतान।
  • इस कार्यालय द्वारा आवश्यक कार्यों और आपूर्ति के संबंध में पत्र और दस्तावेजों की प्राप्ति और विवरण, निविदाओं की स्वीकृति और प्रसंस्करण, व्यक्तियों और फर्मों (रिकॉर्ड अनुभाग) के साथ सेवा / रखरखाव अनुबंधों में प्रवेश करना।
  • भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय के साथ संपर्क, अर्थात् भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के मुख्यालय निर्धारित रिपोर्ट / रिटर्न प्रस्तुत करना, संदेह के बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगना और आदेश और निर्देश आदि को पूरा करना।

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