एक स्थायी सरकारी कर्मचारी, स्थायी और अस्थायी, नियमित रूप से स्थापित होने और आकस्मिकताओं से भुगतान न किए जाने से फंड की सदस्यता ली जाएगी। अस्थायी सरकारी कर्मचारी एक वर्ष की निरंतर सेवा के बाद सदस्यता लेंगे।

इस तरह के किसी भी कर्मचारी को किसी अंशदायी भविष्य निधि की सदस्यता लेने की अनुमति या अनुमति नहीं दी गई है, वह निधि के सदस्य के रूप में शामिल होने या जारी रखने के लिए पात्र होगा, जबकि वह इस तरह के निधि की सदस्यता लेने का अधिकार बरकरार रखेगा।

किसी एक कर्मचारी द्वारा एक वर्ष की निरंतर सेवा को पूरा करने के लिए, इस योजना में शामिल होने अनिवार्य है। 'घ' समूह कर्मचारियों के मामले में , कार्यालय के प्रमुख जी.पी.एफ खाता संख्या आवंटित करते हैं। लेकिन समूह 'क ' , 'ख ' और 'ग ' कर्मचारियों के मामले में , प्रधान महालेखाकार (लेखा एबं हक), पश्चिम बंगाल के कार्यालय जी.पी.एफ खाता संख्या आवंटित करते हैं।

खाता संख्या के आवंटन से पहले भविष्य निधि का सब्स्क्रिप्शन वेतन बिल से नहीं घटाया जाना चाहिए।

जी.पी.एफ खाता संख्या के आवेदन निर्धारित प्रारूप में सेवा के एक वर्ष पूरा होने से कुछ हफ्ते पहले प्रधान महालेखाकार (लेखा एबं हक), पश्चिम बंगाल के कार्यालय को भेजा जाना चाहिए ।

यदि प्रधान महालेखाकार (लेखा एबं हक), पश्चिम बंगाल के कार्यालय से जी.पी.एफ खाता संख्या प्राप्त करने में देरी होती है , बकाया राशि में कटौती की जानी है। प्रत्येक महीने की बकाया सब्स्क्रिप्शन के लिए एक किस्त, वर्तमान जीपीएफ सदस्यता के साथ कटौती की जानी है।

एक पुन: नियोजित पेंशनभोगी भी एक वर्ष की निरंतर सेवा के पूरा होने के बाद भविष्य निधि की सदस्यता के पात्र है। यदि फिर भी, उसे एक वर्ष से अधिक समय के लिए फिर से नियोजित किया जाता है, तो वह पुन: नियोजित होने की तारीख से नई सदस्यता ले सकता है। पुन: नियोजित पेंशनभोगियों के निधि खाते में एक नया खाता नंबर आवंटित किया जाएगा और अलग से खोले जायेंगे ।