यह कार्यालय निम्नलिखित के संबंध में पेंशन लाभ के लिए प्राधिकरण जारी करता है -

  • पश्चिम बंगाल सरकार के सभी कर्मचारी जो डब्ल्यूबीएस (डीसीआरबी) नियम, 1971 द्वारा निर्देशित हैं।
  • अखिल भारतीय सेवा कैडर, अखिल भारतीय सेवा (डीसीआरबी) नियम 1958 द्वारा निर्देशित और पश्चिम राज्य के माध्यम से पेंशन के लिए चयन।
  • पश्चिम बंगाल के पूर्व उच्चतर न्यायिक सेवाओं के सदस्यों सहित राज्य न्यायिक अधिकारी।
  • उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा निर्देशित कलकत्ता (सेवा अधिनियम की शर्त), 1954।
  • गैर-सरकारी कॉलेजों के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारी जिनमें छात्रों के घरों के कर्मचारी शामिल हैं।
  • गैर-सरकारी प्राथमिक विद्यालय के गैर-शिक्षण कर्मचारी 01/04/1981 से पहले सेवानिवृत्त / मृत्यु हो गए और माध्यमिक संस्थान के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारी की सेवानिवृत्त / मृत्यु  01/04/1981 से पहले हो गई।
  • डीए प्राप्त (माध्यमिक) संस्थानों के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारी।
  • राज्य सरकार के कर्मचारियों जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में या केंद्रीय सरकार द्वारा नियंत्रित निगम या कंपनी के अधीन हैं  उनका प्रो-राटा पेंशन के साथ-साथ पेंशन के कम्यूटेड हिस्से की बहाली।
  • राज्य के पुन: संगठन के कारण बिहार पेंशन नियमों द्वारा निर्देशित राज्य सरकार के कर्मचारी।
  • राज्य सरकार के फ्रेंच पेंशन नियम द्वारा निर्देशित हुगली जिले (चंद्रनगर) के कर्मचारी।
  • उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज और बर्दवान मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रबंधन कर्मचारी जिन्होंने विश्वविद्यालय के शासन का विकल्प चुना।
  • स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार के तहत कॉलेजों को छोड़कर, सरकारी / गैर-सरकारी कॉलेजों के हॉस्टल कुक / मेस कार्यकर्ता को देय पेंशन लाभ।
  • राज्य सरकार कर्मचारियों ने बी.ई. कॉलेज, हावड़ा (डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित करने के बाद) जिन्होंने डब्ल्यूबीएस (डीसीआरबी) नियम, 1971 के तहत आने का विकल्प चुना।
  • बर्मा सेना / सिविलियन पेंशनर की विधवाओं को बर्मा भूतपूर्व भत्ता।
  • पश्चिम बंगाल लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य।
  • मेमो नंबर 4-एपीएस दिनांक 15/01/2013 के तहत या स्वाधीनता सैनिक पेंशन योजना के तहत तैयार किए गए स्वतंत्रता सेनानियों के लिए सहायता के तहत पश्चिम बंगाल राज्य से मासिक भत्ते को आकर्षित करने वाले स्वतंत्रता सेनानी, मेमो नंबर 815-एफपीएस दिनांक 25/07/2015 तहत।
  • आर जी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, चित्तरंजन सेवा सदन, कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रबंधन कर्मचारियों के लिए आभार, जिन्होंने सीपीएफ सह ग्रेच्युटी योजना का विकल्प चुना है।
  • अन्य सरकारी पेंशनरों / परिवार पेंशनरों  जो पश्चिम बंगाल राज्य से पेंशन / फैमिली पेंशन लेने चाहते है।
  • इस राज्य के भीतर / बाहर पेंशन / पारिवारिक पेंशन के भुगतान का स्थानान्तरण।