पात्रता के लिए शर्तें

केरल सरकार के निम्नलिखित श्रेणियों के कर्मचारी निधि में शामिल होने के लिए पात्र हैं ।

  • कोई भी पेंशन योग्य सेवा के सभी स्थायी कर्मचारी ।
  • किसी भी सेवा के सभी परिवीक्षार्थी जिन्हें परिवीक्षा की अवधि विधिवत् पूर्ण किए जाने पर सेवा के पूर्ण सदस्य बनाए जाएंगे ।
  • एक वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर, किसी भी सेवा के सभी अस्थायी, कार्यकारी तथा स्थानापन्न सदस्य ।
  • एक वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर, किसी भी सेवा के सभी अंश कालिक आकस्मिक कर्मचारी ।
  • अस्थायी, कार्यकारी तथा स्थानापन्न सदस्य, जिन्होनें एक वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं की है, उनको भी इस निधि में प्रवेश दिया जा सकता है यदि वे इसके लिए लिखित में आवेदन करते हैं ।