पेंशन के वर्ग

अधिवर्षिता पेंशन

एक विशेष आयु पर सेवानिवृत्त होने के लिए नियम द्वारा हकदार या बाध्य सरकारी कर्मचारी को अधिवर्षिता पेंशन स्वीकार किया जाता है ।  नियम 55

निवृत्ति पेंशन

नियम 56 के उपबंधों के अनुसरण में अधिवर्षिता आयु के पहले ही 20 वर्षों की अर्हक सेवा के बाद स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त होनेवाले सरकारी कर्मचारी को निवृत्ति पेंशन स्वीकार किया जाएगा ।

निगम, कंपनी या िकाय में या उसके अधीन आमेलन पर पेंशन

जिस सरकारी कर्मचारी को सरकार आदि द्वारा पूर्णतः या तत्वतः स्वामित्व रखनेवाले या नियंत्रित निगम या कंपनी में या उसके अधीन सेवा या पद में आमेलन हेतु अनुमति दी गई है और यदि सरकार द्वारा ऐसा आमेलन जनहित में घोषित हुई है तो, उसको यथानुपात पेंशन स्वीकार किया जाएगा । 

अवैध पेंशन

जिस सरकारी कर्मचारी को समुचित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा, इस विषय से संबंधित अनुदेशों के अनुरूप, आगे की सेवा के लिए स्थायी रूप से अयोग्य घोषित किया जाता है, उसको अवैध पैंशन स्वीकार की जाए । नियम 42

अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन

जिस सरकारी कर्मचारी को दंड़ के रूप में सेवा से अनिवार्यतः निवृत्त किया जाता है, उसको सक्षम प्राधिकारी द्वारा पेंशन या उपदान या दोनों, उनकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तारीख को स्वीकार्य पूर्ण प्रतिकर पेंशन या अनुदान या दोनों से कम और दो-तिहाई  या उससे अधिक के दर पर स्वीकार किया जाए ।

प्रतिकर पेंशन

एक सरकारी कर्मचारी उसके स्थायी पद की समाप्ति के कारण प्रतिकर पेंशन प्राप्त करने के लिए हकदार होता है ।

अनुकंपा भत्ता

जिस सरकारी कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त किया जाता है या निकाला जाता है, वह अपना पेंशन और उपदान खो देगा ।  अगर मामला विशेष विचार योग्य है तो, नियमों के उपबंधों के अनुसरण में प्रतिकर भत्ता मंजूर किया जा सकता है ।  अनुकंपा भत्ता समय-समय पर सरकार द्वारा मंजूर न्यूनतन पेंशन के अधीन पेंशन की दो-तिहाई से अधिक नहीं होगा । 

अनुग्रही पेंशन

जो कर्मचारी अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त होते हैं, किंतु केरल सेवा नियमावली (के एस आर) भाग III के उपबंधों के अनुसार सांविधिक पेंशन के लिए पात्र नहीं है, उनको राहत प्रदान करने के लिए यह योजना प्रारंभ की है ।  वे महंगाई भत्ते के लिए पात्र नहीं होगे ।