क्या करें

  • आवेदन और सेवा का विधिवत् सत्यापन करते हुए सेवा पुस्तिका एक साथ, निर्धारित प्रारूप में सभी कॉलमों को या तो लाइन पर या असाधारण मामलों में लाइन से बाहर विधिवत् भरते हुए, सेवानिवृत्त होनेवाले प्रत्येक कर्मचारी की सेवा का नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा सत्यापन करते हुए एक साल के भीतर पहले से प्रस्तुत किया जाएगा । सभी सरकारी अग्रिमों/देयताओं को बंद करने हेतु सावधानी बरती जाएगी ।
  • जिन व्यक्तियों पर विभागीय/न्यायिक कार्यवाही लंबित है, उनके मामले में विलंब से बचने के लिए अनंतिम पेंशन के लिए मंजूरी पहले से प्रदान की जाएगी ।

क्या न करें

  • अद्यतन सेवा सत्यापन किए बिना और उचित साक्ष्यांकन के साथ अद्यतन सेवा प्रविष्टियां अंकित किए बिना सेवा पुस्तिका न भेजें ।
  • सेवानिवृत्त व्यक्ति की सेवा पुस्तिका के बिना या आवश्यक दस्तावेजों के बिना अधूरा पेंशन मामला न भेजें ।
  • उन मामलों में सभी पेंशन लाभ कभी भी मंजूर न करें जहां किसी कर्मचारी के खिलाफ न्यायिक/अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित हैं ।
  • किसी भी आवेदन को अपूर्ण रूप में या प्रस्तुत करने की तारीख तक के सेवा सत्यापन के बिना अग्रेषित न करें ।
  • सेवा पुस्तिका में दर्ज नाम से अलग नाम पेंशन आवेदन में न लिखें ।
  • अनिर्धारित प्रपत्रों में पेंशन प्रस्ताव न भेजें ।