यहाँ दी गई सूचना प्रधान महालेखाकार/महालेखाकारों के कार्यालयों, जिसमें प्रधान महालेखाकार (ले व ह), महालेखाकार (सा.सा.क्षे.ले.प.) और महालेखाकार (आ.रा.क्षे.ले.प.), केरल के एम जी रोड, तिरुवंनतपुरम स्थित कार्यालय शामिल हैं, और कोट्टयम, एरणाकुलम, तृशूर व कोषिकोड स्थित शाखा कार्यालयों से संबंधित है ।

संबंधित प्रधान महालेखाकार/महालेखाकारों द्वारा इस अधिनियम के तहत कार्य निर्वहन में उनकी सहायता के लिए मुख्यालय कार्यालयों में अलग-अलग लोक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति की गई है ।

आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया

जो व्यक्ति इस अधिनियम के अंतर्गत कोई भी सूचना प्राप्त करना चाहता है, उसे नीचे के पैरा 3 में यथा उल्लिखित शुल्क के साथ अंग्रेजी में या मलयालम में, लिखित रूप में या इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से, संबंधित लोक सूचना अधिकारी से अनुरोध करना होगा ।

आवेदन-पत्र का फॉर्मेट

कोई विशिष्ट आवेदन पत्र नहीं है ।  आवेदक को अपना नाम और पत्राचार का पता, टेलिफोन नं. (वैकल्पिक) और विशेष जानकारी जो वह चाहता है, संख्या और तारीख आदि सहित, यदि व्यावहारिक हो तो, का स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए ।

शुल्क

  • शुल्क, भुगतान एवं लेखा अधिकारी, महालेखाकार (ले व ह), केरल का कार्यालय, तिरुवंनतपुरम के पक्ष में देय बैंकर चैक/बैंक ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर द्वारा समुचित प्राप्ति के प्रति, नकद में, दिया जाए ।
  • शुल्क की मात्रा :- धारा 6 की उप धारा (1) के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने का अनुरोध उपर्युक्तानुसार दस रुपये (रु.10/-) के आवेदन शुल्क के साथ संलग्न भेजा जाएगा ।

धारा 7 की उप धारा (1) के अंतर्गत सूचना प्रदान करने हेतु निम्नलिखित दरों पर शुल्क प्रभारित किया जाएगा । 

आवेदन और शुल्क की प्राप्ति की व्यवस्था

दोनों कार्यालयों के लोक सूचना अधिकारियों के स्वागत काऊंटरों पर आवेदन और शुल्क की प्राप्ति हेतु व्यवस्था की गई है ।  आवेदक 3(ए) पर प्रक्रिया के अनुसार भी अपेक्षित शुल्क जमा कर सकता है ।

अपील और अपीलीय प्राधिकारी आदि,यदि कोई हो

लोक सूचना अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपीलीय प्राधिकारी अर्थात् संबंधित विभागाध्यक्ष यथा प्रधान महालेखाकार(ले व ह)/महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के समक्ष अपील की जा सकती है ।