सा.भ.नि. जानकारी
प्रनियुक्ति विदेश सेवा पर कर्मचारियों को अप्रतिदेय अग्रिम
मंजूरी - राजपत्रित अधिकारी और अराजपत्रित अधिकारी/p>
उस कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जिससे वह प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा सेवा पर जाते समय जुड़े थे ।
भुगतान - राजपत्रित अधिकारी
यदि प्रतिनियुक्ति राज्य के भीतर हो, तो महालेखाकार द्वारा निकटतम खजाना अधिकारी को अभिदाता को राशि के भुगतान हेतु प्राधिकृत किया जाएगा । प्राधिकार की एक प्रति राजपत्रित अधिकारी को पृष्ठांकित की जाएगी जिसको बिल खजाने में प्रस्तुत करना चाहिए । यदि प्रतिनियुक्ति राज्य के बाहर हो, तो उस राज्य के महालेखाकार को भुगतान की व्यवस्था हेतु प्राधिकृत किया जाएगा ।
भुगतान - अराजपत्रित अधिकारी
प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा पर जाते समय वह जिस कार्यालय से जुड़े थे उसके कार्यालय अध्यक्ष द्वारा राशि आहरित करके भुगतान किया जाएगा, जहाँ प्रतिनियुक्ति राज्य के भीतर या बाहर हो ।
अस्थायी अग्रिम को अप्रतिदेय अग्रिम में परिवर्तित किया जा सकता है और इसे अप्रतिदेय अग्रिम समझा जाएगा । यह इस शर्त के अधीन होगा कि परिवर्तन के प्राधिकार की तारीख से छह/चार महीने की अवधि के भीतर उसी प्रयोजन हेतु अन्य अप्रतिदेय अग्रिम/अस्थायी अग्रिम मंजूर नहीं किया जाना चाहिए ।
अस्थायी अग्रिम या अप्रतिदेय अग्रिम हेतु मंजूरी केवल तीन महीने की अवधि तक क्रियात्मक होगी और उसके बाद समाप्त समझा जाएगा जब तक विशेष रूप से नवीकृत नहीं किया जाता है ।

