लेखाओं के रख-रखाव के लिए अधिदेश

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें अधिनियम, 1971 की धारा 10 से 12, संघ, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों जिनमें विधान सभाएं हैं, के लेखाओं के संकलन के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की जिम्मेदारियों से संबंधित है ।

इन प्रावधानों के तहत, नि.म.ले.प. राज्यों के लेखाओं को संकलित करते हैं, जैसा आवश्यक हों राज्यों के लेखाओं के संकलन से संबंधित ऐसे लेखाओं को रखते हैं और हर वर्ष वित्त और विनियोजन लेखे तैयार करते हैं ।

भारत के नि.म.ले.प. द्वारा हस्ताक्षरित वित्त और विनियोजन लेखे राज्य विधानमंडल के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं ।