पेंशनर द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया एवं भुगतान में शामिल प्रणाली :

पेंशनर

महालेखाकार (ले व ह) के कार्यालय को निम्नलिखित के साथ हस्ताक्षरित आवेदन प्रस्तुत करना, अराजपत्रित अधिकारियों के मामले में विभाग के माध्यम से और यदि राजपत्रित हों तो सीधे –

  • पेंशन पुस्तक - राजपत्रित अधिकारियों के मामले में 2 प्रतियाँ और अराजपत्रित अधिकारियों के मामले में एक प्रति ।
  • संयुक्त फोटो (पति/पत्नि के साथ) – पति अथवा पत्नी के साथ पासपोर्ट आकार के संयुक्त फोटोग्रेफ की 3 प्रतियाँ, कार्यालय अध्यक्ष द्वारा विधिवत् साक्ष्यांकित ।
  • पहचान चिह्न – राजपत्रित अधकारी द्वारा विधिवत् साक्ष्यांकित 2 प्रतियाँ
  • नमूना हस्ताक्षर - राजपत्रित अधकारी द्वारा विधिवत् साक्ष्यांकित 2 प्रतियाँ
  • पेंशन/उपदान/पेंशन के संराशीकृत मूल्य (सी वी पी) के जीवनकालीन बकायों के लिए नामांकन
  • परिवार का ब्यौरा – उम्र, वैवाहिक स्थिति एवं दिव्यांग सदस्यों के ब्यौरे सहित, मेडिकल बोर्ड से चिकित्सा प्रमाण-पत्र के साथ
  • परिवार पेंशन के मामले में परिवार पेंशन के लिए आवेदन के साथ मृत्यु प्रमाण-पत्र/विभागीय जाँच रिपोर्ट

सेवा पुस्तक (जन्म तिथि, नियुक्ति की तारीख; सेवानिवृत्ति की तारीख विधिवत् नोट करते हुए, अंतिम आहरित वेतन; वेतन/विशेष वेतन/वैयक्तिक वेतन आदि विधिवत् विनियमित करते हुए, सेवा सत्यापन; नियुक्ति की तारीख से सेवानिवृत्ति की तारीख तक)

अग्रेषण प्राधिकारी द्वारा आवरण पत्र

सत्यापन एवं प्राधिकार

  • आवेदन प्राप्त होने पर और प्रस्ताव के सत्यापन के बाद, अर्हक सेवा एवं औसत परिलब्धियों के आधार पर महालेखाकार पेंशन संबंधी लाभ स्वीकार करते हैं और प्रवेशन रिपोर्ट सेवा पुस्तिका के साथ विभाग को भेज देते हैं ।
  • पेंशन भुगतान आदेश (पेंशन के लिए), उपदान आदेश और संराशीकरण आदेश (पेंशन के संराशीकरण के लिए) में, दो प्रतियों में, पेंशन संबंधी लाभ प्राधिकृत करते हैं । पहली प्रति खजाने को और दूसरी प्रति पेंशनर को भेजी जाती है ।

पेंशन भुगतान आदेश

  • दो पेंशन भुगतान आदेश (पी पी ओ ) पुस्तक तैयार करके (पेंशनर का अर्ध भाग और संवितरक का अर्ध भाग) खजाना अधिकारी को भेजा जाता है ।
  • पेंशन भुगतान आदेश (पी पी ओ ) के लिए अग्रेषण पत्र की तीन प्रतियाँ - पेंशनर, विभाग और खजाने को सूचना के लिए भेजी जाती हैं ।
  • पेंशनर द्वारा वांछित खजाने में पेंशन देय है ।

उपदान भुगतान आदेश

उपदान भुगतान आदेश (जी पी ओ) प्राधिकार की दो प्रतियाँ तैयार करके, खजाना अधिकारी और पेंशनर को भेजी जाती हैं ।

पेंशन का संराशीकृत मूल्य

पेंशन का संराशीकृत मूल्य (सी वी पी) प्राधिकारों की दो प्रतियाँ तैयार करके, खजाना अधिकारी और पेंशनर को भेजी जाती हैं ।

महालेखाकार द्वारा प्राधिकृत पेंशन संबंधी लाभों की प्राप्ति

पेंशन भुगतान आदेश (पी पी ओ), मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपदान (डी सी आर जी) और पेंशन के संराशीकृत मूल्य (सी वी पी) के भुगतान के लिए, महालेखाकार से प्राप्त सूचना प्रस्तुत करते हुए पेंशनर को खजाना अधिकारी के पास जाना चाहिए ।   विभाग से अदेयता प्रमाण-पत्र/देयता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर डी सी आर जी के भुगतान की व्यवस्था होती है । पंचायत कर्मचारियों के मामले में विभाग से इस कार्यालय में अदेयता प्रमाण-पत्र/देयता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर के बाद ही डी सी आर जी प्राधिकृत किया जाता है ।

टिप्पणी : पेंशन पर किसी प्रकार के संशोधन या वृद्धि के लिए, पेंशनर को खजाना अधिकारी/बैंक के पास जाना चाहिए ।