जीपीएफ गणना - ब्याज


महाराष्ट्र सामान्य भविष्य निधि नियम, 1998 के नियम 12 का विस्तार (14 फरवरी 2017 तक सही किया गया) - नियम के पेज 7 से पेज 10 तक देखें
12. ब्याज - (1) उप-नियम (5) के प्रावधानों के अधीन (5) सरकार को इस तरह की दर से ग्राहक के ब्याज के खाते का भुगतान करना होगा जो प्रत्येक वर्ष के लिए समय-समय पर निर्धारित गणना की विधि के अनुसार निर्धारित किया जा सकता है। महाराष्ट्र सरकार: बशर्ते, यदि एक वर्ष के लिए निर्धारित ब्याज की दर चार प्रतिशत से कम है, तो वर्ष में सभी मौजूदा ग्राहक के फंड से पहले यह होगा कि जिसके लिए पहली बार दर चार प्रतिशत से कम निर्धारित की गई है 4 प्रतिशत पर ब्याज की अनुमति दी: इसके अलावा, वह ग्राहक जो पहले किसी अन्य सरकार के किसी अन्य भविष्य निधि की सदस्यता ले रहा था और जिसकी ब्याज के साथ सदस्यताएँ नियम 32 के तहत निधि में उसके क्रेडिट में स्थानांतरित कर दी गई हैं, यदि 4 प्रतिशत पर भी ब्याज की अनुमति दी जाएगी तो वह इस नियम के पहले प्रावधान के समान प्रावधानों के तहत ऐसे अन्य भविष्य निधि के नियमों के तहत ब्याज की दर प्राप्त कर रहा था।
(2) ब्याज प्रत्येक वर्ष में अंतिम दिन से प्रभावी ढंग से जमा किया जाएगा: - (i) पूर्ववर्ती वर्ष के अंतिम दिन के लिए ग्राहक की राशि पर राशि, वर्तमान के दौरान वापस ली गई राशि से कम राशि 12 महीने के लिए वर्ष ब्याज। (ii) चालू वर्ष की शुरुआत के दौरान निकाले गए रकम को चालू वर्ष की शुरुआत से लेकर महीने के अंतिम दिन तक निकाल सकते हैं। (iii) चालू वर्ष के अंत तक जमा की तारीख से पहले के ब्याज के अंतिम दिन के बाद ग्राहक के खाते में जमा किए गए सभी रकमों पर। (iv) ब्याज की कुल राशि निकटतम पूरे रुपये के लिए होगी, 50 पैसे अगले उच्च रुपये के लिए गोल किया जाएगा: बशर्ते कि जब ग्राहक के क्रेडिट के लिए खड़ी राशि देय हो गई हो, तो ब्याज का भुगतान किया जाएगा इस उप-नियम के तहत वर्तमान वर्ष की शुरुआत से या इस मामले के रूप में जमा की तारीख से केवल उस अवधि के संबंध में, जिस तारीख तक ग्राहक के क्रेडिट पर खड़ी राशि देय हो जाती है।
(3) इस नियम में, जमा की तिथि, विमुद्रीकरण से वसूली के मामले में, उस महीने के पहले दिन को माना जाएगा, जिसमें यह वसूल किया गया है, और ग्राहक द्वारा भेजी गई राशि के मामले में, समझा जाएगा। प्राप्ति के महीने का पहला दिन होना चाहिए, अगर यह उस महीने के 5 वें दिन से पहले लेखा अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जाता है, लेकिन अगर यह उस महीने के 5 वें दिन या उसके बाद प्राप्त होता है, तो अगले महीने के पहले दिन: बशर्ते कि महीने के लिए विमुद्रीकरण अंतिम कार्य दिवस या अंतिम या उसी माह के एक कार्यदिवस पर किया गया हो, लेकिन जमा की तारीख उसकी सदस्यता की वसूली के मामले में सफल होने के महीने का पहला दिन होगा। बशर्ते कि जहां वेतन के भुगतान में देरी हुई हो या किसी ग्राहक की तनख्वाह और भत्ते में देरी हुई हो और फलस्वरूप निधि के प्रति उसकी सदस्यता की वसूली में, ऐसी सदस्यता का ब्याज उस महीने से देय होगा जिसमें वेतन या अवकाश ग्राहक का वेतन उस माह के नियमों के अधीन होने के बावजूद, जिसे वास्तव में ड्रा किया गया था: बशर्ते कि नियम 11 के उप-नियम (2) के प्रावधान के अनुसार अग्रेषित की गई राशि के मामले में, जमा की तारीख को समझा जाएगा। महीने का पहला दिन अगर यह उस महीने के 15 वें दिन से पहले लेखा अधिकारी से प्राप्त होता है।

(4) नियम २ or,२ ९ या ३० के तहत भुगतान की जाने वाली किसी भी राशि के अलावा, महीने के अंत तक, जिसमें भुगतान किया जाता है या उस महीने के बाद ६ वें महीने के अंत तक किया जाता है जिसमें ऐसी राशि बन जाती है देय, इस अवधि में से जो भी कम हो, उस व्यक्ति को देय होगा, जिसके लिए ऐसी राशि का भुगतान किया जाना है: बशर्ते कि लेखा अधिकारी ने उस व्यक्ति या उसके एजेंटों को सूचित किया हो, जिस तिथि में वह भुगतान करने के लिए तैयार है। नकद या उस व्यक्ति को भुगतान में एक चेक पोस्ट किया गया है, ब्याज केवल उस महीने के अंत तक देय होगा जब तक कि इस तरह की तारीख या चेक पोस्ट करने की तारीख पहले हो सकती है: बशर्ते कि भविष्य में शेष राशि भी हो। सब्सक्राइबर के फंड अकाउंट को अकाउंट ऑफिसर द्वारा अधिकृत किया जाता है, लेकिन वास्तव में सब्सक्राइबर या उसके वारिस को एक महीने की अवधि के बाद भुगतान किया जाता है, जैसा कि हो सकता है, उस ऑफिस के माध्यम से जहां सब्सक्राइबर आखिरी बार काम कर रहा था, राशि पर ब्याज इस ताली में उल्लेख किया गया है se की गणना उस तारीख तक की जाएगी, जिस पर वास्तव में सब्सक्राइबर या उसके वारिसों को राशि का भुगतान किया जाता है, जैसा भी मामला हो, इस क्लॉज में दिए गए प्रावधानों के अनुसार: बशर्ते कि ग्राहक के शरीर पर प्रतिनियुक्ति पर समाज के पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के तहत सरकार या स्वायत्त संगठन द्वारा स्वामित्व या नियंत्रित निगम बाद में इस तरह के निकाय / निगम या संगठन में भूतलक्षी तिथि से प्रभावी रूप से अवशोषित संचय के कारण ब्याज की गणना के उद्देश्य से अवशोषित किया जाता है। सब्सक्राइबर द्वारा अवशोषण के संबंध में आदेश जारी करने की तारीख को उस तारीख को माना जाएगा, जिस दिन सब्सक्राइबर के क्रेडिट के लिए राशि देय विषय बन जाती है, लेकिन इस शर्त पर कि उस अवधि के दौरान सब्सक्रिप्शन के रूप में वसूल की गई राशि जिस तारीख से शुरू होगी। अवशोषण के आदेश जारी करने की तारीख के साथ अवशोषण और समाप्ति केवल पुरस्कार देने के उद्देश्य से निधि के लिए सदस्यता के रूप में मानी जाएगी, इस उप-नियम के तहत इलाके।


ध्यान दें - (1) छह महीने की अवधि से अधिक फंड पर ब्याज का भुगतान इसके द्वारा अधिकृत किया जा सकता है, -

(क) लेखा अधिकारी एक वर्ष की अवधि तक, और

(ख) लेखा अधिकारी को तत्काल पर्यवेक्षी अधिकारी (कौन सी अभिव्यक्ति) उप महालेखाकार या वरिष्ठ उप महालेखाकार, या महालेखाकार, जिला परिषद के कर्मचारियों के समूह 'डी' सरकारी सेवकों और जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के मामले में कार्यालयों के प्रमुख) किसी भी अवधि तक शामिल हैं। बाद में उन्होंने व्यक्तिगत रूप से खुद को संतुष्ट कर लिया कि भुगतान में देरी ग्राहकों या व्यक्ति के नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों से हुई थी, जिनके लिए ऐसा भुगतान किया जाना था, और ऐसे प्रत्येक मामले में शामिल प्रशासनिक देरी की पूरी तरह से जांच की जाएगी और यदि आवश्यक हो तो कार्रवाई की जाए।


(5) यदि ग्राहक अपनी नियुक्ति को समाप्त करने के लिए एक अस्थायी पद का प्रयोग करता है, तो निधि में छोड़ने के नियम २ 28 द्वारा अनुमति दी गई राशि, उसके क्रेडिट पर जमा की गई राशि, ब्याज उस राशि पर ६ महीने से अधिक समय तक नहीं रहने दी जाएगी। कर्मचारी की समाप्ति। यदि वह सरकार के अधीन पुन: रोजगार प्राप्त करता है, तो जमा राशि वापस नहीं ली जाती है, फिर से उस तारीख से ब्याज लेना शुरू हो जाएगा जिस दिन सदस्यता नवीनीकृत की जाती है।
(6) ब्याज एक ग्राहक के खाते में जमा नहीं किया जाएगा यदि वह लेखा अधिकारी को सूचित करता है कि वह इसे प्राप्त नहीं करना चाहता है, लेकिन यदि वह बाद में ब्याज मांगता है, तो यह वर्ष के पहले दिन से प्रभावी होगा। जिसमें वह इसके लिए पूछता है।
(7) नियम ११, नियम २५ या नियम २६ के उप-नियम (३) के तहत राशियों पर ब्याज को प्रतिस्थापित किया जाता है
निधि में ग्राहक की गणना ऐसी दरों पर की जाएगी, जो इस नियम के उप-नियम (1) के तहत क्रमिक रूप से निर्धारित की जा सकती है और अब तक इस नियम में वर्णित तरीके से हो सकती है।
(8) यदि कोई ग्राहक निधि से आहरण की तिथि से अधिक राशि के लिए आहरित हो जाता है, तो वह राशि, अतिदेय राशि, चाहे वह अतिदेय अग्रिम के संबंध में हुई हो या न हुई हो फंड से अंतिम भुगतान, उसके द्वारा एकमुश्त या डिफ़ॉल्ट रूप से ब्याज के साथ चुकाया जाएगा, एकमुश्त में कटौती करके या उपयुक्त किस्त के रूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, को वापस लेने का आदेश दिया जा सकता है इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए, सब्सक्राइबर, ओवरड्राॅन राशि पर लगाए जाने वाले ब्याज की दर 2 उप-2 प्रतिशत और उससे अधिक होगी, जो कि उप-नियम (1) के तहत भविष्य निधि शेष की सामान्य दर है। राशि की वास्तविक निकासी, अतिदेय राशि पर प्राप्त ब्याज को एक अलग उप-प्रमुख के तहत सरकारी खाते में जमा किया जाएगा। "प्रोविडेंट फंड से ओवरड्रावल्स पर ब्याज" हेड के तहत "0049 = ब्याज प्राप्तियां 04; राज्य / केंद्र शासित प्रदेश सरकार की ब्याज प्राप्तियां; 800 अन्य रसीदें। ”

स्पष्टीकरण - (1) वेतनमान में संशोधन के परिणामस्वरूप, भविष्य निधि की सदस्यता का बकाया उस महीने से देय होगा, जो ऐसे सरकारी सेवकों के संबंध में देय है, जो न्यूनतम निर्धारित निर्धारित समय में अपने भविष्य निधि खातों की सदस्यता ले रहे थे। नियमों के तहत। सदस्यता के बकाए पर ब्याज उस महीने से देय होगा, जिसमें संशोधित वेतन नियमों के तहत भुगतान उस महीने के बावजूद किया गया था, जिसमें इस तरह के एरियर का वास्तव में श्रेय दिया जाता है।
(2) नियम ((१) (बी) के अनुसार, अधिकतम ग्राहकी ग्राहकी के परिलब्धियों से अधिक नहीं है, इसलिए अधिकतम अनुमेय सदस्यता से अधिक अंशदान ब्याज नहीं होगा।
(3) यदि कोई ग्राहक फरार पाया जाता है, तो पुलिस से रिपोर्ट की तारीख से 6 महीने तक ब्याज की अनुमति दी जाएगी कि कर्मचारी का पता नहीं लगा है।
(4) जब कोई ग्राहक सेवानिवृत्ति पर सेवानिवृत्त होता है, तो ब्याज की अनुमति देने के लिए ६ महीने की अवधि तत्काल सफल होने वाले महीने को बाहर कर देगी।
(5) यदि भुगतान का आदेश १५ वीं के बाद जारी किया जाता है, तो यह अगले महीने में देय होगा, और ऐसे मामलों में उस महीने के लिए पूर्ण ब्याज की अनुमति दी जाएगी जिसमें आदेश जारी किया गया है।

 

जीपीएफ ब्याज दरें अवधि ब्याज

 

जीपीएफ ब्याज दर
अवधि          ब्याज दर
1986-87 to 1999-00 12%
2000-2001 11%
2001-2002 9.5%
2002-2003 9 %
2003-04 to 2010-11 8 %
04/2011 to 11/2011 8 %
12/2011 to 03/2012 8.6%
04/2012 to 03/2013 8.8%
04/2013 to 03/2016 8.7%
04/2016 to 09/2016 8.1%
10/2016 to 03/2017 8 %
04/2017 to 06/2017 7.9%
07/2017 to 12/2017 7.8%
01/2018 to 09/2018 7.6%
10/2018 to 06/2019 8 %
07/2019 to 03/2020 7.9%

4/2020 to 6/2020

7.1%