सरकार। महाराष्ट्र ने 1.11.2005 से नई पेंशन योजना स्वीकार की है। यह योजना उन कर्मचारियों पर लागू होती है जिन्हें 1.11.2005 के बाद नियुक्त किया गया था। वे कर्मचारी GPF के सदस्य नहीं बन सकते।

जीपीएफ खाता संख्या ग्राहकों के निम्नलिखित वर्ग के मामले में प्राप्त की जानी चाहिए, बशर्ते नियुक्ति दिनांक 1.11.2005 से पहले हो:

• वे सभी कर्मचारी जिन्हें चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी में पदोन्नत किया गया था।
• अखिल भारतीय सेवा (कक्षा I) में नियुक्ति के बाद
• नागपुर क्षेत्र या जिला परिषद से स्थानांतरण पर (ग्रुप बी सेवा में पदोन्नति पर)