यह किसके लिए देय है

  • जब कोई सरकारी कर्मचारी सेवा के दौरान या सेवानिवृत्ति के बाद मर जाता है, तो परिवार को पारिवारिक पेंशन देय होती है।
  • परिवार पेंशन के उद्देश्य के लिए परिवार का मतलब है -
    • पत्नी पति
    • बेटा जब तक वह 21 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता
    • अविवाहित बेटी जब तक वह 24 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेती या जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती, तब तक जो भी पहले हो
    • ऐसे मामलों में जहां व्यक्ति न तो एक विधवा / विधुर और न ही एक बच्चे, विधवा या तलाकशुदा बेटी को छोड़ देता है और फिर माता-पिता परिवार पेंशन की सामान्य दर के हकदार हैं।
    • जुड़वां बच्चों और एक से अधिक विधवाओं को छोड़कर, एक समय में केवल एक व्यक्ति को पारिवारिक पेंशन देय है, यदि सरकारी कर्मचारी मुस्लिम है और दूसरों के संबंध में, पारिवारिक पेंशन कानूनी पत्नी और अन्य पत्नियों के बच्चों के लिए देय है अवैध विवाह के मामले में।
    • दोहरी पारिवारिक पेंशन- सरकार के आदेश 290 के अनुसार, नागरिक परिवार पेंशन उन परिवारों के लिए स्वीकार्य है, जो पहले से ही 02/09/2016 से प्रभावी सैन्य परिवार पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।