सेवानिवृत्त कर्मचारी के पेंशन प्रस्ताव को विभाग द्वारा निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ सेवानिवृत्ति से छह महीने पहले भेजा जाता है-

1. पेंशन आवेदन - 3 प्रतियाँ, 2. पति / पत्नी (पति या पत्नी) के साथ पासपोर्ट आकार की संयुक्त तस्वीर, कार्यालय के प्रमुख द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित की गई - 3 प्रतियाँ, 3. राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत रूप से पहचाने गए अंकों का विवरण - 3 प्रतियाँ, 4। एक राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित नमूना हस्ताक्षर का विवरण - 2 सेट, 5. पेंशन / ग्रेच्युटी / सीवीपी के लाइफ टाइम एरियर के लिए नामांकन फॉर्म, 6. आयु और वैवाहिक स्थिति के साथ परिवार का विवरण, विकलांग सदस्यों के विवरण के साथ किसी भी चिकित्सा के साथ समर्थित नहीं सिविल सर्जन से प्रमाण पत्र, पारिवारिक पेंशन और अन्य संबंधित दस्तावेजों के लिए आवेदन के साथ पारिवारिक पेंशन के मामले में 7. प्रमाण पत्र / कानूनी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र।

उपरोक्त सभी दस्तावेजों को कार्यालय प्रमुख द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाना चाहिए-

सेवा पुस्तिका पेंशनभोगी के सही नाम, जन्मतिथि, नियुक्ति की तिथि, सेवानिवृत्ति की तिथि, देय वेतन / विशेष वेतन / व्यक्तिगत वेतन आदि के नियमन के साथ अंतिम वेतन आहरित, वेतन सत्यापन इकाई द्वारा भुगतान सत्यापन के साथ भरी जानी चाहिए। समय-समय पर, सेवा सत्यापन नियुक्ति की तारीख से सेवानिवृत्ति की तारीख तक किया जाता है।

अग्रसारण अधिकारी का पत्र। महालेखाकार कार्यालय (लेखा एवं हकदारी) I, महाराष्ट्र, मुंबई।

परीक्षा और प्राधिकरण-

पेंशन प्रस्ताव और उसी की परीक्षा की सूचना मिलने पर, ऑफ़िस ऑफ़ एजी पेंशन पेंशन पेमेंट ऑर्डर (पीपीओ) में पेंशन, ग्रेच्युटी पेमेंट ऑर्डर (जीपीओ) में पेंशन, और पेंशन (सीवीपी) के कम्यूटेड वैल्यू जैसे अधिकृत करता है कम्यूटेशन पेमेंट ऑर्डर (CPO)।

उपरोक्त आदेशों की एक प्रति ट्रेजरी अधिकारी / पीएओ को जारी की जाती है, एक प्रति पेंशनर को और एक प्रति विभाग को दी जाती है।

पेंशन प्रस्ताव / दस्तावेजों में कोई कमी होने पर, विभाग को उचित अनुपालन के लिए प्रस्ताव वापस कर दिया जाता है।

पेंशन भुगतान आदेश-

दो पीपीओ पुस्तकें दो हिस्सों (पेंशनर और संवितरणकर्ता) में तैयार की जाती हैं।

पीपीओ जारी करने की सूचना देने वाले अग्रेषण पत्र की एक प्रति विभाग को जीपीओ और सर्विस बुक के साथ भेजी जाती है। पेंशनर द्वारा वांछित ट्रेजरी में पेंशन देय है। एक हलवे (डिस्बर्सर्स कॉपी) को ट्रेजरी ऑफिस भेजा जाता है।

PPO में पारिवारिक पेंशन भी बताई गई है ताकि पेंशनर की मृत्यु की स्थिति में ट्रेजरी अधिकारी द्वारा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) -I, महाराष्ट्र, मुंबई के कार्यालय के हस्तक्षेप के बिना पारिवारिक पेंशन शुरू की जा सके।

ग्रेच्युटी भुगतान आदेश-

ग्रेच्युटी भुगतान आदेश की तीन प्रतियां जारी की जाती हैं, पेंशनर, विभाग और ट्रेजरी में एक-एक।

ग्रेच्युटी का भुगतान गैर सरकारी संगठन (गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालय) के अलावा अन्य विभाग द्वारा किया जाता है।

एनजीएसएस के संबंध में, ग्रेच्युटी का भुगतान सीधे ट्रेजरी अधिकारी द्वारा किया जाता है।

भुगतान आदेश-

सीपीओ अधिकारियों की दो प्रतियां जारी की जाती हैं, जिनमें से प्रत्येक ट्रेजरी और पेंशनर को दी जाती है, जिसमें कम पेंशन भी बताई जाती है। पेंशन (सीवीपी) का प्रतिबद्ध मूल्य पेंशन (पेंशनर द्वारा वांछित) के लिए उसी ट्रेजरी में देय है।

पेंशनभोगी-

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) -I, महाराष्ट्र, मुंबई द्वारा अधिकृत पेंशनरी लाभों की प्राप्ति।

पीपीओ, सीपीओ, और जीपीओ की प्राप्ति पर पेंशनभोगी को पीआर के कार्यालय से प्राप्त आदेशों का उत्पादन करके पेंशन और सीवीपी के भुगतान के लिए ट्रेजरी अधिकारी से संपर्क करना चाहिए। महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-I, महाराष्ट्र, मुंबई।

ग्रेच्युटी पेंशन के भुगतान के लिए विभाग से संपर्क करना चाहिए।

पेंशन पर डीए में किसी भी वृद्धि के लिए, पेंशनभोगी को ट्रेजरी ऑफिस / बैंक से संपर्क करना चाहिए।