करने योग्य:

  • संबंधित विधेयकों को पारित करने से पहले कोषागार कार्यालय को पूरी तरह से वर्गीकरण की जांच करनी चाहिए।
  • डीडीओ को बिल में स्पष्ट रूप से ऋण और ऋण कर्मचारी आईडी की श्रेणी का उल्लेख करना चाहिए।
  • व्यक्तियों को बकाया शेष राशि की पुष्टि भेजनी चाहिए।
  • डीडीओ द्वारा व्यक्तिगत ऋणों की पुनर्संरचना और सीसीओ द्वारा संस्थागत ऋणों को समय-समय पर किया जाना चाहिए और इस आशय का एक प्रमाण पत्र इस कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना है।
  • अनुमोदन प्राधिकारी को एचबीए की दूसरी किस्त जारी करने के समय इस कार्यालय में औपचारिकताओं की पूर्ति का प्रमाण पत्र भेजना चाहिए। पहली वसूली के साथ अन्य सभी ऋणों के लिए।
  • डीडीओ को रिकवरी पूरी होने के बाद सर्विस मेजर हेड / वाउचर नं। / कल्लन नं। आदि के साथ लोन रिकवरी विवरण प्रस्तुत करना चाहिए।

क्या न करें:

  • निकासी प्रमाण पत्र के प्रस्तावों को सेवानिवृत्ति की तारीख से आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए।
  • मंजूरी प्राधिकारी को उस ऋण के पूरा होने तक इंतजार नहीं करना चाहिए जिसके लिए औपचारिकताएं पूरी नहीं हुई हैं।
  • ऐसे मामलों में पूरी राशि एकमुश्त वसूली जानी चाहिए।
  • पुस्‍तक गर्भस्‍थापना आइटम नहीं।
  • अधिस्थगन अवधि से परे वसूली में देरी न करें।