दिसंबर 1985 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार, प्रशासनिक विभाग / विभागाध्यक्ष को सभी ऋणों के विस्तृत विवरणों को बनाए रखने की आवश्यकता होती है और उनके अधीनस्थ कार्यालय नियमित खाते, ऋण वार और रखवाली वसूली w.e.f. 01.04.186 को बनाए रखते हैं।