GPF Information
- Eligibility to join the Fund
- GPF Subscription
- New Allotment Cases
- Advances
- Withdrawals
- Final Closure
- Annual Statement of Accounts
-
Status of GPF Final Payment Settlement
- Forwarding of Application
- GPF FP Authority
- Adjustment of Missing Credits
- Full Want / Part Want Report
-
Applications
- GPF Calculation
- Information for Subscriber/DDO
-
Status of CAG Complaint Cases
-
Grievance/feedback/complaint
- FAQ
निधि में शामिल होने की पात्रता
MGPF रूल्स 1998 के नियम 4 में पात्रता की शर्तों को परिभाषित किया गया है, GPF सब्सक्राइबर्स के लिए।
चूंकि यह कर्मचारियों और उनके परिवार के लाभ के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई अनिवार्य बचत योजना है, इसलिए निधि की सदस्यता पर प्रतिबंध है।
एक वर्ष की निरंतर सेवा की अवधि के बाद सभी अस्थायी सरकारी कर्मचारी, सभी पुन: नियोजित पेंशनभोगी और सभी स्थायी सरकारी कर्मचारी, GPF की सदस्यता के लिए पात्र हैं। सभी को अपने GPF खाते में मासिक अंशदान की सदस्यता की आवश्यकता होती है।
बशर्ते, ऐसा कोई सरकार न हो। सेवक जिसे अंशदायी भविष्य निधि की सदस्यता की आवश्यकता या अनुमति दी गई है, वह कोष की सदस्यता लेने या जारी रखने के लिए पात्र होगा।
प्रति सरकार के अनुसार। महाराष्ट्र एफडी जीआर 31 अक्टूबर 2005 को यह योजना 1 नवंबर 2005 को या उसके बाद भर्ती होने वाले सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी।
एक सरकार के पदोन्नति की स्थिति में। कक्षा IV से कक्षा III तक का नौकर, GPF आवेदन फॉर्म तत्काल पूर्ववर्ती 5 वर्षों के साथ होना चाहिए GPF खाता विवरण (वर्ष के दौरान ओपनिंग बैलेंस, जमा राशि, वर्ष के दौरान निकासी, यदि कोई हो, ब्याज की अनुमति दी गई और वर्ष के लिए शेष राशि को बनाए रखना) कक्षा IV। जैसे यदि आवेदन वित्तीय वर्ष 2019-20 में अग्रेषित किया जाता है तो जीपीएफ खाता विवरण 04/2015 से आवश्यक होगा।

