करने योग्य

  • पेंशन के बारे में प्रत्येक संचार की एक प्रति पेंशन वितरण के प्रत्येक नोड द्वारा पेंशनर को समर्थन करने की आवश्यकता है। कृपया सुनिश्चित करें कि आपका पूर्ण संपर्क डाक पता (अधिमानतः पिन कोड के साथ) हमेशा अपडेट किया जाता है। पते के किसी भी परिवर्तन को तुरंत अंतरंग करें:
    • आपकी बैंक शाखा
    • कार्यालय के प्रमुख/पेंशन स्वीकृति प्राधिकरण और मंत्रालय में पीएओ जहां से आप सेवानिवृत्त हुए थे;
    • केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय
  • पेंशन खाते के लिए उचित नामांकन होना चाहिए। कृपया ट्रेजरी / बैंक से प्राप्त पावती को ध्यान से बनाए रखें। यदि आप पेंशनभोगी हैं, तो अपने पति के साथ एक संयुक्त खाता खोलने की सलाह दी जाती है, ताकि बाद में उन्हें किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े।
  • कृपया अपनी ट्रेजरी / बैंक शाखा को प्रूफ के साथ निर्देशित करें जो ट्रेजरी / पेइंग ब्रांच में आपकी पहचान स्थापित करने के लिए पेंशन अथॉरिटी / स्पेशल सील अथॉरिटी की कॉपी के साथ है।
  • एजी / सीपीएओ ने पीपीओ के दो हिस्से भेजे हैं - पेंशनर और बैंक पीपीओ / बैंक शाखा द्वारा आपका पीपीओ का आधा हिस्सा आपको सौंप दिया जाता है जब वे आपको वेरि। स के लिए बुलाते हैं। आपका हस्ताक्षर उनके रिकॉर्ड के लिए उनके आधे हिस्से पर प्राप्त किया जाएगा।
  • कृपया ट्रेजरी / बैंक द्वारा आयकर गणना के उद्देश्य के लिए समय-समय पर पात्र बचत के उचित और स्वीकार्य प्रमाण प्रस्तुत करें।
  • कृपया वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कोषागार/बैंक से पेंशन से आय का प्रमाण-पत्र प्राप्त करें, भले ही पेंशन से आयकर की कटौती न की गई हो। कृपया फॉर्म -16 जमा करें, यदि आयकर में कटौती की गई थी।
  • कृपया हर साल नवंबर के महीने में लाइफ सर्टिफिकेट को जल्दी भेजें।
  • एक पेंशनभोगी, जो किसी भी व्यक्ति द्वारा निर्धारित फॉर्म में अनुबंधित -XVII में एक जीवन प्रमाण पत्र the केट का उत्पादन करता है, किसी भी व्यक्ति द्वारा fi एड यहां, हालांकि, व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी गई है:
    • आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने वाला व्यक्ति
    • भारतीय पंजीकरण अधिनियम के तहत नियुक्त एक रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार
    • एक राजपत्रित सरकारी कर्मचारी
    • एक पुलिस अधिकारी जो पुलिस थाने के प्रभारी उप-निरीक्षक के पद से नीचे का न हो; कार्यालय
    • भारतीय रिज़र्व बैंक का एक श्रेणी-I अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक या उसकी सहायक कंपनी का एक अधिकारी (ग्रेड II अधिकारी सहित)
    • एक पेंशनभोगी अधिकारी, जो सेवानिवृत्ति से पहले, एक मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करता था
    • एक खंड विकास अधिकारी, मुंसिफ, तहसीलदार या नायब तहसीलदार
    • ग्राम पंचायत का मुखिया, ग्राम पंचायत, गाँव पंचायत या किसी गाँव की कार्यकारी समिति
    • राज्य विधानसभाओं या केंद्र शासित प्रदेश सरकारों / प्रशासनों की विधानसभाओं का एक सदस्य।
    • राजकोष अधिकारी। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के माध्यम से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगी के मामले में, जीवन प्रमाण पत्र पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के एक अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। विदेश में रहने वाले और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किसी अन्य बैंक के माध्यम से अपनी पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगी के मामले में, जीवन प्रमाण पत्र पर बैंक के एक अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जा सकते हैं,पेंशनभोगी बैंक के उपर्युक्त अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अधीन व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्राप्त कर सकता है। एक पेंशनभोगी जो भारत में निवासी नहीं है, जिसके संबंध में उसका विधिवत अधिकृत एजेंट एक मजिस्ट्रेट, एक नोटरी, एक बैंकर या भारत के एक राजनयिक प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है, उसे विशेष उपस्थिति से छूट दी गई है।
  • सेवानिवृत्त समूह 'क' अधिकारी के मामले में गैर-रोजगार प्रमाणपत्र/पुनर्रोजगार प्रमाणपत्र भी प्रत्येक वर्ष नवंबर/मई और नवंबर के महीने में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
  • यदि आपके बैंक में CPPC नहीं है, तो 14 वर्ष और 11 महीने पूरा करने पर पेंशन के कम किए गए हिस्से की बहाली के लिए ट्रेजरी / भुगतान शाखा को एक निर्धारित प्रोफार्मा में आवेदन करें।
  • कृपया इस आधे हिस्से को तोड़ने के साथ बढ़ी हुई पेंशन के प्रवेश के लिए पेंशन के संशोधन के मामले में पीपीओ के पेंशनभोगी के आधे अपने ट्रेजरी / भुगतान बैंक शाखा को प्रदान करें।
  • यदि आपने एकमुश्त राशि प्राप्त की है, तो कृपया अपनी बैंक शाखा से देय और तैयार विवरण मांगें।
  • कृपया ट्रेजरी / बैंक शाखा से किसी भी संदेह के मामले में पेंशन पर्ची के लिए पूछें
  • यदि पेंशनभोगी का आधा खो गया है, खराब हो गया है या फटा हुआ है, तो पेंशनभोगी के पीपीओ (यदि उपलब्ध हो) के साथ एक लिखित अनुरोध तुरंत आपके ट्रेजरी / भुगतान बैंक शाखा को किया जाना चाहिए।
  • कृपया पेंशनर के पीपीओ के आधे सहित अपने सभी पेंशन संबंधित दस्तावेजों को सुरक्षित रूप से रखें, क्योंकि ये महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं।

ऐसा न करें

  • सेवानिवृत्ति से पहले पेंशन पत्रों को जमा करने में देरी न करें क्योंकि यह अंततः समय अनुसूची को निम्न के अनुसार: सेस के विभिन्न प्रकारों के अनुसार लागू करता है: -
    • पीपीओ जारी करने वाले महालेखाकार कार्यालय / वेतन और लेखा अधिकारी - सेवानिवृत्ति के महीने से पहले के महीने के अंतिम कार्य दिवस पर सीपीएओ को एजी / पीएओ द्वारा पीपीओ का प्रेषण।
    • केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (सीपीएओ) - सेवानिवृत्ति के महीने की 20 तारीख तक पीएसबी की लिंक शाखा को सीपीएओ द्वारा पीपीओ का प्रेषण
    • लिंक शाखा - सेवानिवृत्ति के महीने के 23 वें दिन शाखा को भुगतान करने के लिए लिंक शाखा द्वारा पीपीओ का विवरण।
    • पेइंग ब्रांच - पेइंग ब्रांच सभी औपचारिकताओं को पूरा करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि पेंशन को पेंशनर के खाते में महीने की आखिरी तारीख को जमा किया गया है