• Pr.A.G (A & E) -I (मुंबई) और A.G (A & E) -II (नागपुर) द्वारा बनाए गए खातों के लिए अलग-अलग अनुसूची
  • जीपीएफ अनुसूची में दिखाई गई कुल राशि G.P.F की ओर वेतन बिल में दर्शाई गई कुल कटौती से सहमत है।
  • अनुसूचियों में, ग्राहकों के नाम को उनके कार्यालय द्वारा आवंटित जीपीएफ खाता संख्या के अनुसार आरोही क्रम में दर्ज किया जाना चाहिए।
  • अस्थायी अग्रिम के लिए सदस्यता और धनवापसी को निर्धारित कॉलम में स्पष्ट रूप से दिखाया जाना चाहिए। किस्तों की कुल संख्या पर रिफंड के संबंध में किस्तों की संख्या दर्ज की जानी चाहिए।
  • शेड्यूल पर पेज नंबर को कोट करें। प्रत्येक पृष्ठ के कुल को आगे बढ़ाया जाना चाहिए या पृष्ठवार दर्शाने वाले पृष्ठ वार सार को और कुल राशि को अनुसूची के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।
  • नाम के परिवर्तन के मामले में, पुराने नाम को भी परिवर्तन की तारीख से कम से कम 3 महीने पहले अनुसूची में इंगित किया जाना चाहिए।
  • यदि EOL / सस्पेंशन या किसी अन्य कारण से GPF सदस्यता वापस नहीं ली गई है, तो डेटा आधार में आवश्यक नोटिंग के लिए इस कार्यालय को सूचित किया जा सकता है।
  • हमेशा इस कार्यालय के साथ सभी पत्राचार में पूर्ण और सही GPF खाता संख्या का उद्धरण करें।
  • इस कार्यालय द्वारा आवंटित खाता संख्या को सेवा पुस्तिका में नोट किया जाना चाहिए।
  • नामांकन को सकारात्मक रूप से दायर किया जाना चाहिए। जब ​​भी अवसर आए नामांकन को नामांकित करें।
  • जीपीएफ स्लिप में विसंगति को इस कार्यालय के ध्यान में लाया जाना चाहिए।
  • क्रेडिट गुम होने की स्थिति में आवश्यक विवरण जैसे राशि, ट्रेजरी वाउचर नंबर, दिनांक, प्रमुख, सकल और बिल की शुद्ध राशि डीडीओ के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकती है।