Pension Information
- About Pension Functions
- Kinds of Pension
- Family Pension
- Authority Responsible
-
Model Guidelines for processing pension papers
- Processing of Pension application
- Do and Donts for Pension
- Authorisation of Pension
- Class of Pension
- Pension-check list
- List of State Govt Employees retiring within one year
- List of State Govt Employees retiring within six Months
यह कार्यालय अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर राज्य सरकार के कर्मचारियों के संबंध में पेंशन मामलों के प्राधिकरण / अंतिम रूप देने के लिए जिम्मेदार है। अखिल भारतीय सेवाओं जैसे भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा आदि से सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के मामले, गैर सरकारी स्कूलों और कॉलेजों के विधायक, एमएलसी और कर्मचारी भी अधिकृत हैं।
पेंशन फ़ंक्शन में मुख्य रूप से नियमित पेंशन, पारिवारिक पेंशन, कम्यूटेशन और सेवानिवृत्त राज्य सरकार के कर्मचारियों को अनुदान, गैर-सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारी, महाराष्ट्र राज्य में गैर-सरकारी सहायता प्राप्त सामाजिक कार्य महाविद्यालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शामिल हैं। , और एआईएस अधिकारी। इस कार्यालय में प्राप्ति की तारीख से लगभग 30 दिनों के उचित समय में सेवानिवृत्ति के लाभों को अधिकृत किया जाना आवश्यक है।
ऐसे मामलों के प्राधिकरण के अलावा, पेंशन फ़ंक्शन अन्य राज्यों से सेवानिवृत्त पेंशनरों को पेंशन लाभ भी अधिकृत करता है, लेकिन इस कार्यालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विशेष अधिकारियों के आधार पर, इस कार्यालय के अधिकार क्षेत्र में आने वाले कोषाध्यक्षों से पेंशन प्राप्त करने के इच्छुक हैं। । विदेशी सेवा पर प्रतिनियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारियों के पेंशन और अवकाश वेतन योगदान से भी निपटा जाता है।
संशोधित पेंशनभोगी लाभ भी वेतन आयोगों की सिफारिश के अनुसार वेतन निर्धारण के मामले में अधिकृत हैं, एसीपी लाभ के अनुदान के कारण वेतन में बदलाव, आदिवासी और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में काम करने के लिए एक कदम पदोन्नति, अग्रिम वृद्धि का अनुदान, योग्यता संबंधी सेवा में परिवर्तन, आदि और अदालत के आदेशों के अनुसार भी।
सक्रिय कदम:
- पेंशन के मामलों को समय पर अंतिम रूप देने और पेंशनर के लिए कठिनाई से बचने के लिए इस कार्यालय का यह हमेशा प्रयास रहा है।
- 2018-19 और 2019-20 (जुलाई 2019 तक) के दौरान प्राप्त सभी पेंशन मामलों को सिटीजन चार्टर की लक्ष्य तिथि के भीतर अंतिम रूप दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप 100% उपलब्धि है।
- शिकायतों का कुशल और समयबद्ध निवारण पेंशनरों को त्वरित प्रतिक्रिया और सेवा की गुणवत्ता के लिए हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- एचओडी के मार्गदर्शन में, कार्यशालाओं, पेंशन अदालतों की व्यवस्था करके डीडीओ संवेदीकरण किया गया है।
- पेंशन को अंतिम रूप देने की पूरी प्रक्रिया स्वचालित कर दी गई है। सिस्टम ऑटोमेशन इनिशिएटिव (SAI) के परिणामस्वरूप पेंशन मामलों का तेजी से और पारदर्शी निपटान हुआ है।
- विभिन्न प्रपत्रों की विशिष्ट प्रतियां सुविधा के लिए उपलब्ध कराई गई हैं। यह कार्यालय केवल एमसीएस पेंशन नियमों के अनुसार प्रपत्रों को पुन: प्रस्तुत कर रहा है और उनकी शुद्धता के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है
मील के पत्थर:
- पेंशन मामले मैन्युअल रूप से 14 अप्रैल 1997 तक किए गए थे।
- 15 अप्रैल 1997 से फॉक्स-प्रो वातावरण में पहली बार कम्प्यूटरीकरण का परिचय।
- 01/04/2006 से Oracle वातावरण के तहत SAI मॉड्यूल (सिस्टम ऑटोमेशन इनिशिएटिव) पर स्विच किया गया।
- महाराष्ट्र सरकार द्वारा 2 जुलाई 2015 को 01.09.2015 से पेंशन मामलों के ऑनलाइन जमा करने के लिए जीआर जारी किया गया था।

