सामान्य भविष्य निधि खाते का रखरखाव

      पीएफ वर्ग सामान्य भविष्य निधि लेखाओं का रखरखाव करता है और सामान्य भविष्य निधि नियमों के अंतर्गत आने वाले ओड़िशा राज्य सरकार कर्मचारियों का अंतिम भुगतान प्राधिकृत करता है ।

     शामिल गतिविधियां :-

  • आइएफएमएस वेबसाईट से सा.भ.नि. ई-डाटा डाउनलोड करने एवं सा.भ.नि. सर्वर पर उन्‍हें इंपोर्ट करने की प्रक्रिया प्रयोगकर्ता को वीएलसी से प्राप्‍त फिजिकल/ई-शिड्यूल की जांच करने में सक्षम बनाता है।
  • वीएलसी से क्रेडिट वाऊचर के फंड ई-शिड्यूल एवं फिजिकल डेबिट वाऊचर की प्राप्ति ।
  • ई-शिड्यूल को फंड ग्रुप में सत्‍यापन हेतु शेयर करना।
  • अस्‍थायी अग्रिम/एनआरए/पीएफडबल्‍यू से संबंधित स्‍वीकृति आदेशों की टिप्‍पणी एवं मासिक क्रेडिट तथा डेबिट की पोस्टिंग।
  • कार्यालय की वेबसाईट पर सामान्‍य भविष्‍य निधि स्थिति एवं वार्षिक सा.भ.नि. खाता विवरण दर्शाना अंशदाताओं/डीडीओ को उन्‍हें डाउनलोड करने में सक्षम बनाता है।
  • मिसिंग क्रेडिट यदि कोई हो का समायोजन।
  • प्रत्‍येक माह की समाप्ति पर सामान्‍य भविष्‍य निधि खाते में होने वाले प्रत्‍येक डेबिट एवं क्रेडिट से संबंधित पुश एसएमएस अंशदाताओं को भेजना।
  • सेवानिवृत्ति के पूर्व अंतिम अदायगी आवेदन पत्र डीडीओ के माध्‍यम से समय पर प्रस्‍तुत करने के लिए अंशदाताओं को पुश एसएमएस भेजना।
  • अंतिम अदायगी लाभों का प्रमाणन ।
  • अंतिम अदायगी आवेदन के स्थिति संबंधी जानकारी वेबसाईट पर उपलब्ध कराना ।
  • अंतिम अदायगी संबंधी प्रमाणन से संबंधी पुश एसएमएस अंशदाता को भेजना एवं उसकी सूचना कार्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने की प्रक्रिया अंशदाता को अपने सा.भ.नि. खाता संख्‍या एवं पासवर्ड का प्रयोग करके उन्‍हें डाउनलोड करने में सक्षम बनाता है।
  • आईएफएमएस की वेबसाईट पर सा.भ.नि. प्राधिकार अपलोड करने की प्रक्रिया संबंधित डीडीओ एवं राजकोष अधिकारी को उन्‍हें डाउनलोड करने एवं आवश्‍यक अदायगी करने में सक्षम बनाता है।       

सामान्य भविष्य निधि सूचनाः-

     निधि में सम्मिलित होने की योग्यता का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेशों के अनुसार किया जाता है । एक साल की निरंतर सेवा कर चुके समस्त अस्थायी सरकारी कर्मचारी एवं समस्त स्थायी सरकारी कर्मचारी सा.भ.नि. खाता खोलने एवं उस निधि में अंशदान करने के लिए योग्य हैं । नया सा.भ.नि. खाता खोलने के लिए “अनुसूची-एल।।।-प्रपत्र सं. 201-ए” प्रपत्र प्रस्तुत करना पड़ता है ।

जैसा कि वित्त विभाग के अधिसूचना सं. 44451/एफ दिनांक 17.09.2005 में अधिसूचित किया गया कि ओड़िशा सरकार ने राज्य सरकार सेवा के पेंशनेबल स्थापना में होने वाली नयी भर्तियों हेतु New Restructured Defined Contributory Pension Scheme को सम्मिलित किया है जो 01.01.2005 से प्रभावी है । इस योजना के प्रावधान के अनुसार, वे सभी व्यक्ति जिनकी नियुक्ति ओड़िशा सरकार के अंतर्गत 1 जनवरी 2005 से हुई है वे पेंशन के लिए योग्य नहीं हैं एवं सा.भ.नि. में जमा की सुविधा उनके लिए उपलब्ध नहीं है। नया सा.भ.नि. खाता केवल उन्हीं व्यक्तियों के मामले में खोला जाएगा जिनकी नियुक्ति 01.01.2005 से पूर्व संविदा और कार्यभारित स्थापना के अंतर्गत हुई है एवं वित्त विभाग, ओड़िशा सरकार की उचित सहमति से 01.01.2005 को या उसके बाद नियमति स्थापना में लाया गया हो।

सामान्य भविष्य निधि अंशदानः-

     सा.भ.नि. अंशदान को अंशदाताओं के खाते में हर माह क्रेडिट किया जाता है और समान प्रक्रिया इस कार्यालय की वेबसाईट पर भी उपलब्ध है। इसके अलावा सा.भ.नि. खाते  की जानकारी भी अद्यतन शेष के साथ एसएमएस के माध्यम से पंजीकृत अंशदाताओं को भेजी जाती है।

नये आबंटन मामलेः-

      सभी सरकारी कर्मचारी जो सा.भ.नि. के पात्र हैं को डीडीओ के माध्यम से एवं नया सा.भ.नि. खाता सं. के आवंटन हेतु वित्त विभाग, ओड़िशा सरकार की सहमति के साथ प्रपत्र “अनुसूची-एल।।।-प्रपत्र सं. 201-ए” में आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

अग्रिम/आहरणः-

     सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किए गए अग्रिम और आहरणों की प्रतियाँ इस कार्यालय में मैन्युली प्राप्त किया जाता है एवं इसे संबंधित अंशदाता के समक्ष नोट किया जाता है । कटौती की स्वीकृति का पावती प्राप्त होने पर अंशदाता के खाते से कटौती कर दी जाती है जिसकी सूचना ई-स्‍टेटमेंट के माध्यम से अंशदाता को उपलब्ध करा दी जाती है । क्रेडिट/डेबिट एवं निधि के वर्तमान शेष को दर्शाने वाले एसएमएस भी हर महीने अंशदाता को भेजे जाते हैं।

अंतिम संवरणः-

     सक्षम अधिकारी से अंतिम अदायगी आवेदन की पावती मिलने के बाद उसको देयक तैयार करने के लिए डीडीओ/राजकोष को जारी किए गए डिजीटल हस्ताक्षर के साथ सिस्टम में प्रोसेस, अनुमोदित, सत्यापित एवं ई-प्राधिकृत किया जाता है ।

लेखा का वार्षिक विवरणः-

     वर्ष की समाप्ति पर, खाते में ब्याज की गणना की जाती है एवं उस साल की अंतिम राशि ब्याज के साथ इस कार्यालय की वेबसाईट पर अपलोड की जाती है जिसको अंशदाता एवं डीडीओ अपने यूजर आईडी एवं पासवर्ड का प्रयोग करके देख सकते हैं। पंजीकृत अंशदाता को निधि के अद्यतन शेष संबंधी एसएमएस भी भेजा जाता है ।

सामान्य भविष्य निधि अंतिम अदायगी समाशोधन की स्थितिः-

     सा.भ.नि. अंतिम अदायगी मामलों की स्थिति को इस कार्यालय के वेबसाईट से ट्रैकिंग सुविधा, जो इस कार्यालय की वेबसाईट में उपलब्ध है, के माध्यम से पता लगाया जा सकता है। अंशदाता को एसएमएस प्रत्‍येक स्टेज पर अर्थात अंतिम अदायगी आवेदन की पावती/वापसी/प्रक्रिया एवं प्राधिकरण के समय भेजा जाता है। अंशदाता प्राधिकरण सूचना पत्र इस कार्यालय की वेबसाईट से डाउनलोड कर सकता है।

सामान्य भविष्य निधि एनआरए समाशोधन की स्थितिः-

     संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा एनआरए स्वीकृत किया जाता है । इस कार्यालय द्वारा प्राप्त उस स्वीकृति की प्रति को खाते के समक्ष नोट किया जाता है एवं उस खाते से होने वाले क्रमिक आहरण पर निगरानी रखी जाती है ।

आवेदन पत्रों का अग्रेषणः-

     अंतिम अदायगी के लिए आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में संबंधित डीडीओ/सक्षम प्राधिकारी से इस कार्यालय में प्राप्त किए जाते हैं ।

सामान्य भविष्य निधि अंतिम अदायगी प्राधिकारः-

      सामान्य भविष्य निधि अंतिम अदायगी प्राधिकार मामले को अंतिम रूप देने के बाद आईएफएमएस वेबसाईट पर अपलोड कर दिया जाता है जो डीडीओ/टीओ द्वारा डाउनलोड किया जा सकता है एवं इसकी सूचना अंशदाता द्वारा इस कार्यालय की वेबसाईट से डाउनलोड की जा सकती है ।

लेजर कार्डः-

      वार्षिक लेखा के पूर्ण होने के बाद सिस्टम से लेजर कार्ड बनाया जाता है और भविष्य में प्रयोग हेतु अलग रखा जाता है । प्री-कंप्यूटराईज्ड अवधि अर्थात 1998-99 के पहले का मैन्युल लेजर कार्ड निधि पुस्तकालय में रखा जाता है ।

गलत क्रेडिट का समायोजनः-

      अंशदाताओं के वार्षिक सा.भ.नि. विवरण जो इस कार्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित किए जाते हैं उनमें मासिक क्रेडिट एवं डेबिट को दर्शाया जाता है । गलत क्रेडिट से संबंधित सूचना अंशदाता/डीडीओ से मिलने पर उसका समायोजन प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है । 

भविष्य निधि शेषः-

अंशदाता का क्रेडिट शेष इस कार्यालय के वेबसाईट पर उपलब्ध है जिसको अंशदाता अपना यूजर आईडी एवं पासवर्ड का प्रयोग करके देख/डाउनलोड कर सकता है ।

सामान्य भविष्य निधि की गणनाः-

      सामान्य भविष्य निधि का अंतशेष यदि कोई हो की गणना समायोजन के प्रावधान के साथ सिस्टम के माध्यम से की जाती है एवं जिसको आईएफएमएस वेबसाईट पर अपलोड करने से पहले सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित कराया जाता है ।

अंशदाता/डीडीओ के लिए जानकारीः-

      कार्यालय की वेबसाईट में यह प्रावधान किया गया है कि सा.भ.नि. अंशदाता देख/डाउनलोड कर सकते हैं :

  • मोबाईल नं. रजिस्टर करना ।
  • खाते में गलत क्रेडिट यदि कोई हो ।
  • सा.भ.नि. वार्षिक लेखा विवरण डाउनलोड करना ।
  • वेबसाईट के माध्यम से शिकायत दायर करना ।
  • अगले छः महीने के दौरान सेवानिवृत्त होने वाले सा.भ.नि. अंशदातों की सूची।
  • अंतिम अदायगी आवेदन पत्रों को प्रस्तुत करने हेतु जाँच बिंदू ।
  • अंतिम अदायगी की स्थिति देखना एवं सा.भ.नि. अंशदाताओं को जारी किए गए अंतिम अदायगी प्राधिकरण से संबंधित सूचना पत्रों को डाउनलोड करना।