सा.भ.नि  अंतिम भुगतान मामलों को अग्रेषित करते समय जांच की जाने वाली सूची

  1. प्रपत्र सं OTC-80-ए उपयोग राजपत्रित अधिकारियों के मामले में किया जाना है और इसे विभाग के प्रमुख द्वरा प्रतिहस्ताक्षरित एवं अग्रेषित किया जा सकता है।
  2. प्रपत्र सं OTC-80-बी उपयोग अराजपत्रित अधिकारियों के मामले किया जाएँ।
  3. प्रपत्र सं OTC-80 सी का उपयोग मृत्यु के मामलों में किया जाएँ।
  4. सा.भ.नि खाता सं आवेदन के निर्धारित कॉलम में प्रस्तुत किया जाएँ।
  5. सेवाओँ की सेवानिवृत्ति सेवा छोड़ने की प्रकृति और दिनांक(चाहे सेवानिवृत्त/त्याग/अमान्य/बर्खास्त/हटा दिया गया हो) आवेदन के निर्धारित कॉलम में बताई जाएँ।
  6. आवेदक को आवेदन में पूरा हस्ताक्षर करेगा पूरा घर का पता एवं पिन कोड के साथ देगा।
  7. डीडीओ का कार्यालयीन पता पिन के साथ लिखा जाएँ।
  8. कार्यालय का बिल को प्राप्त करने वाले राजकोष का नाम पिन कोड के साथ दिया जाएँ।
  9. अंतिम निधि की कटौती का महीना ,टी.वी संख्या और दिनांक के साथ आवेदन के निर्धारित कॉलम में प्रस्तुत की जाएँ।
  10. सेवानिवृत्ति की तारीख से पहले पिछले 12 महीनों के दौरान किए गए अस्थायी/गैर वापसी योग्य निकासी को टी.वी संख्या और दिनांक के साथ लिखा जाएँ। उक्त अवधि के दौरान निकासी न होने की स्थिति में, शून्य शब्द को आवेदन के निर्धारित कॉलम में उद्धृत किया जाएँ।
  11. आवेदन के साथ दिवंगत अंशदाता के सत्यापित मृत्यु प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाएँ।
  12. सक्षम प्राधिकारी से कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति उम्र एवं वैवाहिक स्थिति, अंशदाता से संबंध को प्रस्तुत किया जाएँ।
  13.  परिवार के किसी सदस्या की अनुपस्थिति में अदालत द्वारा जारी उत्तराधिकारी प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति का प्रस्तुत करना चाहिए।
  14.  प्राकृतिक अभिभावक के अनुपस्थि में अवस्यक शिशु के लिए अदालत द्वारा जारी संरक्षकता प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति प्रस्तुत की जाएँ।
  15. सेवानिवृत्ति सरकारी कर्मचारी/ मृतक की विधवा को ओ.सी.एस (पेंशन) के अनुसार अधिक भुगतान की वसूली से संबंधित घोषणा, प्रपत्र सं-5 (A)को आवेदन के साथ संलग्न करें।
  16. पूरे सेवा काल में गैर वापसी निकासी का विवरण टी.वी संख्या एवं निकासी की तिथि का उल्लेख करें।
  17. मृत्यु के मामलें में आवेदन के निर्धारित कॉलम में दावेदार का धर्म बताया जाएँ।
  18. सेवानिवृत्ति/मृत्यु/स्वैचछिक सेवानिवृत्ति/ सेवाओँ के छोड़ने के की तारीख से 12 महीनों पहले सं.भ.नि. अंशदान एवं धनवापसी का विवरण प्रस्तुत किया जाना है।

प्राधिकृत अंतिम भुगतान में देरी के कारणों से अंतिम भुगतान आवेदन के वापसी से बचने के लिए उपरोक्त दस्तावेंज/सूचना प्रस्तुत किया जाना है