क्या एक अंशदाता को अंतिम जीपीएफ आहरण के लिए महालेखाकार के कार्यालय में आना होगा?
नहीं, अंशदाता को अंतिम जीपीएफ के लिए आहरण एवं संवितरण अधिकारी से संपर्क करना चाहिए ।
जीपीएफ के प्राधिकार के बारे में जानने के लिए क्या व्यवस्था है?
सेवानिवृत्ति लाभों के प्राधिकार के बारे में सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को सूचना सीधे उसे भेजी जाती हैI निपटान को कार्यालय के वेबसाईट में भी पोस्ट किया जाता है जिसे सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी के द्वारा देखा जा सकता है।
अगर महालेखाकार कार्यालय से प्रेषण के बाद किसी भी चरण या स्तर पर मेरा जीपीएफ प्राधिकरण खो जाता है तो क्या होगा?
आप आहरण और संवितरण अधिकारी के पास मामला ले जा सकते हैं।
महालेखाकार द्वारा रखे गए खातों में किसी भी अतिरिक्त/कमी के लिए उपभोक्ता किस तरह से जिम्मेदार है?
त्रुटियों के लेखांकन में इनकार नहीं किया जा सकता है। ओडिशा सामान्य भविष्य निधि नियमावली के नियम 36 (2) के तहत उपभोक्ता का कर्तव्य है कि उसे प्राप्त होने वाले खाता पर्ची के तीन महीने के अंदर उसके द्वारा पाई गई किसी भी अतिरिक्त/कमी को इंगित करे। इससे अंतिम चरण के भुगतान के समय असंतोष से बचने में मदद मिलेगी।
क्या जीपीएफ खाते की पर्ची में शेष राशि और उनमें अंतिम भुगतान की राशि समान होती है?
नहीं, जीपीएफ खाते की पर्ची में दिखाया गया शेष राशि अप्राप्त क्रेडिट/डेबिट और खातों में अधिक अनुमति या कम अनुमति के समायोजन के अंतर्गत है।
अंतिम भुगतान मामलों में ब्याज किस तिथि तक देय है?
यदि उपभोक्ता निर्धारित समय सीमा के भीतर अंतिम भुगतान के लिए आवेदन करता है, तो महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय के लेखा अधिकारी द्वारा प्राधिकरण पर हस्ताक्षर करने की तारीख से पहले के महीने तक ब्याज की अनुमति दी जाती है, यदि इस पर 15 तारीख से पहले हस्ताक्षर किए जाते हैं और यदि बाद में होता है, तो महीने के अंतिम तक ब्याज की अनुमति दी जाती है ।
क्या महालेखाकार सामान्य भविष्य निधि खाते से मेरे आंशिक अंतिम निकासी या गैर-वापसी योग्य अग्रिम को मंजूरी देंगे?
नहीं, सेवानिवृत्ति के बाद अंतिम भुगतान के लेखांकन और प्राधिकार को छोड़कर, अन्य मामलों को आहरण और संवितरण अधिकारी द्वारा निपटाया जाता है।
यदि मुझे पता चलता है कि मेरे जीपीएफ खाते में कुछ क्रेडिट अप्राप्त है, तो क्या किया जाना है?
अप्राप्त क्रेडिट जैसे क्रेडिट का महीना, कोषालय का नाम, टीवी नंबर और बिल की डुप्लीकेट प्रति के साथ समय सारणी से संबंधित पूर्ण विवरण के साथ आप आहरण और संवितरण अधिकारी को इस मामले के लिए आवेदन कर सकते हैं ताकि महालेखाकार कार्यालय अप्राप्त क्रेडिट का पता लगाने और समायोजित करने में सक्षम हो सके।
ब्याज की गणना कैसे की जाती है?
वसूली के ब्याज की गणना आगामी महीने से की जाती है और वित्तीय वर्ष के अंत में जीपीएफ खाते में जोड़ा जाता है।
जीपीएफ अंशदान पर ब्याज दर क्या है?
भारत सरकार द्वारा हर साल जीपीएफ ब्याज पर गणना के लिए घोषित ब्याज दर को राज्य सरकार द्वारा अपनाया जाता है। 04/2020 से 06/2020 तक ब्याज की वर्तमान दर 7.1% है।
मैं अपना मोबाइल नंबर कैसे बदल सकता हूं, जो पहले से ही जीपीएफ ई-स्टेटमेंट प्राप्त करने के लिए पंजीकृत है?
इस कार्यालय की वेबसाइट में लॉगइन करने के बाद आप प्रोफाइल सेक्शन में अपना मोबाइल नंबर बदल सकते हैं।
यदि मेरा ऑन-लाइन जीपीएफ खाता बंद हो जाता है या मैं अपना पासवर्ड भूल जाता हूं तो क्या किया जाना है?
अपने पंजीकृत मोबाइल में एक नया पासवर्ड प्राप्त करने के लिए आप इस कार्यालय के वेबसाइट http://www.agodisha.gov.in में उपलब्ध forget password पर क्लिक कर सकते हैं ।
अगर महालेखाकार कार्यालय के जीपीएफ डाटाबेस में मेरी जन्मतिथि उपलब्ध नहीं है/गलत नाम है तो मैं क्या कर सकता हूं?
महालेखाकार कार्यालय के जीपीएफ डाटाबेस में जिन उपभोक्ताओं की जन्म तिथि उपलब्ध नहीं है और/या नाम गलत है, उन्हें जन्म तिथि/नाम के साक्ष्य हेतु आवश्यक दस्तावेज जैसे सेवा पुस्तिका के पहले पृष्ठ की प्रति अपने डीडीओ के माध्यम से प्रधान महालेखाकार (ले/हक) ओडिशा के कार्यालय को अग्रेषित करने होंगे ।
मैं अपने जीपीएफ खाते में पड़े शेष राशि कैसे जान सकता हूं?
इस कार्यालय ने ओडिशा राज्य सरकार के सभी उपभोक्ताओं के लिए जीपीएफ ई-स्टेटमेंट और पुश एसएमएस सेवा शुरू की है, जो 2012-13 के लिए वार्षिक विवरण से शुरू होती है जिसे हमारी वेबसाइट http://www.agodisha.gov.in के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। विवरण को केवल नए पंजीकरण के बाद ही देखा/डाउनलोड किया जा सकता है। नए पंजीकरण पर उपभोक्ता को अनिवार्य रूप से अपना मोबाइल नंबर पंजीकृत करना होगा तथा प्रारूप (PWO67476) में जीपीएफ खाता संख्या एवं प्रारुप (dd/mm/yyyy) में जन्म तिथि (जैसे 02/06/1982) देना होगा । इस प्रणाली में पंजीकृत मोबाइल में एक वेरिफिकेशन कोड मिलेगा, जिसे उपभोक्ता को दर्ज करना होगा। इसके बाद प्रणाली के द्वारा पंजीकृत मोबाइल पर वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) भेजा जाएगा।. सफल पंजीकरण के बाद उपभोक्ता को यूजर आईडी के जगह अपना पूरा जीपीएफ खाता संख्या एवं पासवर्ड के जगह ओटीपी दर्ज करना होगा ताकि वह वार्षिक विवरण तक पहुंचने के लिए अपना पासवर्ड बदल सके । इसके अलावा उपभोक्ता इस कार्यालय द्वारा सदस्यता या निकासी दर्ज करते ही एसएमएस के माध्यम से मासिक अद्यतन प्राप्त कर सकते हैं. ऑनलाइन पंजीकरण में किसी तरह की समस्या होने पर उपभोक्ता अपने डीडीओ से सहायता प्राप्त कर सकता है।