निधि में जमा राशि की अंतिम निकासी

जब एक अंशदाता सेवा त्यागता है, या सेवानिवृत्त होता है या सेवानिवृत्ति पूर्व छुट्टी पर चला जाता है,या, यदि वह अवकाश विभाग में कार्यरत है,या सेवानिवृत्ति पूर्व अवकाश के साथ छुट्टी पर चला जाता है, या छुट्टी पर है तो उसे सेवानिवृत्ति के लिए अनुमति या सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा आगे की सेवा के लिए अयोग्य घोषित किया गया हो, उसके निधि में जमा पड़ी राशि,उसके द्वारा किए गए आवेदन पर अंशदाता को देय होगा। 

एक अंशदाता की मृत्यु होने पर से पहले उसकी जमा पड़ी राशि देय होती है या जहां भुगतान देय हो गया है, भुगतान करने से पहले।

जब कोई अंशदाता एक  परिवार को छोड़ता है।

  1. यदि अंशदाता द्वारा कोई व्यक्ति नामांकित किया गया है तो उसके निधि में जमा पड़ा राशि,या राशि का वह भाग जिस नामांकन संबंधित है उसे नामांकित व्यक्ति को देय होगा या जिस अनुपात में नामांकन में नामांकितो को निर्दिष्ट किया गया हो।
  2. यदि कोई नामांकन सदस्य या अंशदाता के परिवार के सदस्य के पक्ष में नहीं किया गया है या कोई सदस्य जीवित न हो, यह नामांकन निधि में जमा पड़ी राशि के कुछ भाग से संबंधित है, पूरी राशि या वह भाग जिससे कोई नामांकन संबंधित न हो, जो भी मामला हो,किसी सदस्य या परिवार के सदस्यों के अलावा किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में होने वाले नामांकन के बावजूद उसके परिवार के सदस्यों में बराबर-बराबर हिस्सा में दिया जाएगा।  

बशर्ते कि कोई हिस्सा देय न हो

(1)पुत्रों को जो कानूनी रूप से वयस्क हो।

(2)मृत पुत्र के पुत्रों जो कानूनी रुप से वयस्क हो।

(3) विवाहित बेटी जिसका पति जीवित हो।

(4) एक मृत बेटे की विवाहित पुत्री जिसका पति जीवित हो।