सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को पेंशन भुगतान
सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी द्वारा आवेदन प्राप्त करने के बाद एक विभाग के नामित अधिकारी द्वारा पहले से ही पेंशन स्वीकृत की जाती है और पात्रता की जांच की जाती है । सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत पेंशन आवेदन की प्रति उड़ीसा सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1992, सपठनीय उड़ीसा सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1992 (31.12.2015 तक अद्यतित द्वितीय संस्करण के अनुसार) के तहत जांच एवं पात्रता के लिए महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को सूचित किया जाता है एवं पेंशन, उपदान और पेंशन के रुपांतरित मूल्य की स्वीकृति के लिए कोषालय अधिकारी को अधिकृत किया जाता है जहां सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी ने भुगतान लेने की इच्छा जताई थी। पेंशन स्वीकृति प्राधिकरण को पेंशन के प्राधिकार के तथ्य की भी जानकारी दी जाती है।
पेंशन लाभ के लिए ऑनलाइन आवेदन
नियमित पेंशन के लिए:- वित्त विभाग, ओडिशा की अधिसूचना vide No. 4525/F dated 08.02.2019 के अनुसार, प्रभावी तिथि 01.08.2018 से iFMS, ओडिशा FD-OM No. 32888/F dated 13.11.2017 और 34081 dated 22.11.2017 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से नयी पेंशन लाभ के लिए ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है। लाभार्थी, पेंशन पोर्टल (https://www.odishatreasury.gov.in/Pensionportal) की मदद से आन लाईन पेंशन हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। विस्तृत जानकारी के लिए FD-OM No. 32888/F dated 13.11.2017 के अंतर्गत ‘Role of Applicant’ में निहित निर्देशों का अनुसरण किया जा सकता हैं।
पात्र पेंशनरों (पेंशनरों के लिए जो 01.01.2016 से पहले सेवानिवृत्त हो गए) अपने आवेदन को संशोधित पेंशन के लिए ARPAN पोर्टल (https://pension.odishatreasury.gov.in/login.html) पर संशोधन w.e.f. के लिए ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। 2016/01/01। विवरण वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या पेन -200 / 2017/28300 / एफ दिनांक 23.09.2017 और सं। फिन-टीआरवाई-एमआईएससी -17 / 35175 / एफ दिनांक 29.11.2017 में संदर्भित किया जा सकता है।