अग्रिम

प्राधिकारी के विवेकाधिकार पर उसके निधि में जमा से अंशदाता को अस्थायी अग्रिम स्वीकृत किया जा सकता है।

अंशदाता को अग्रिम के लिए आवश्यकता को अनुमोदन प्राधिकारी को संतुष्ट करना होगा और प्राधिकारी अग्रिम मंजूर करने के कारणों को दर्ज करेगा।

हालांकि, सेवानिवृत्ति पर उनरी सेवानिवृत्ति की तिथि से पहले उनकी  सेवा के अंतिम चार महीनों के दौरान किसी अंशदाता को कोई अस्थायी अग्रिम नहीं दी जाएगी।

एक अंशदाता जो पहले से ही अग्रिम राशि प्राप्त कर चुका है, वह अपने विवेक पर संस्वीकृतिदाता प्राधिकारी से लिखित अनुरोध द्वारा बकाया शेष को अंतिम निकासी में उद्देश्य के संतोषजनक शर्तो पर परिवर्तित कर सकता है।         

अंशदाता से अग्रिम की वसूली मासिक किश्तों में की जाएगी लेकिन इसकी संख्या बारह महीनों से कम एवं चौब्बीस, छत्तीस या  अड़तालीस माह से ज्यादा नहीं होगा,जैसा भी मामला हो।

अंशदाता बारह से कम किश्तों में भुगतान करने का विकल्प चुन सकता है एवं सक्षम प्राधिकारी के पास अत्यधिक कठिन मामलों में अड़तालीस से अधिक किश्तों की संख्या को निर्दिष्ट करने की शक्ति है।